Show
अब प्रदेश में 16 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएंगे। परिवहन आयुक्त ने कहा है कि ये लाइसेंस 50 सीसी तक की गाड़ियों को चलाने के लिए वैध होते हैं, लेकिन ऐसी गाड़ियां अब नहीं बन रही हैं, इसलिए आदेश जारी किए जा रहे हैं कि ये लाइसेंस तब ही दिए जाएंगे जब खुद आवेदक को ऐसी गाड़ी लाकर आरटीओ में ट्रायल देकर टेस्ट पास करना होगा, साथ ही उन्हें बताना होगा कि लाइसेंस बनने पर वे ऐसी कौन सी गाड़ी चलाएंगे। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक यह व्यवस्था लागू होने के बाद इस तरह के लाइसेंस ही नहीं बन पाएंगे। उल्लेखनीय है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 4 में मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा बताई गई है। इसके पहले नियम के मुताबिक कोई भी 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान नहीं चलाएगा। हालांकि कोई भी युवा 16 वर्ष की आयु का होने पर लाइसेंस बनवाकर 50 सीसी से कम इंजन क्षमता का मोटरयान चला सकता है। इस नियम के मुताबिक पूरे देश में 16 साल की आयु के आवेदकों के लाइसेंस बनाए जाते हैं। इन्हें विदाउट गियर व्हीकल के लाइसेंस भी कहा जाता है। इसी नाम के कारण आरटीओ के अधिकांश अधिकारी-कर्मचारी जानकारी के अभाव में स्कूटी और एक्टिवा जैसी गाड़ियों के लिए इस लाइसेंस को वैध समझते हैं। इसी कारण ऐसी ही गाड़ियों पर ट्रायल देने के बाद युवा लाइसेंस बनवा लेते हैं और ऐसी ही गाड़ियां चलाते भी हैं, जबकि ये गाड़ियां 100 सीसी से ज्यादा की होती हैं, जो नियमानुसार ऐसे आवेदक नहीं चला सकते हैं। नियमों की इन्हीं अनदेखी के कारण वर्ष 2002 से अब तक इंदौर आरटीओ से ही एक लाख से ज्यादा ऐसे लाइसेंस जारी हो चुके हैं। अभी 69 सीसी से कम की कोई गाड़ी नहीं आदेश जारी कर चलाया जाएगा अभियान ये तो गुड न्यूज है: अब 16 की उम्र में बनवा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंसअगर आपकी उम्र 16 साल है और आप दो-पहिया गाड़ी चलाना चाहते हैं तो ये आपके लिए गुड न्यूज है. दरअसल केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी है. इसके लिए अधिसूचना भी जारी की गई है. जिसके मुताबिक 16 साल के लड़के-लड़कियां टू-व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें लागू होंगी. क्या है ये शर्तें, जानने के लिए देखें ये वीडियो. आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें डाउनलोड करें अब दिल्ली में घर बैठे बनवा सकेंगे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, आज से शुरू होगी फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस.DL News: परिवहन विभाग (Transport Department) ने ऑनलाइन (Online) प्रावधानों के तहत सारथी सॉफ्टवेयर (Sarathi parivahan software) में बड़ा बदलाव किया है. अब 40 साल के कम उम्र वालों को डीएल (Driving License) बनाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट (Medical Certificate) को अपलोड करने की जरुरत नहीं पड़ेगी.अधिक पढ़ें ...
गाजियाबाद. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) निर्देश पर परिवहन विभाग (Transport Department) ने ऑनलाइन (Online) प्रावधानों के तहत सारथी सॉफ्टवेयर (Sarathi parivahan software) में बड़ा बदलाव किया है. अब 40 साल के कम उम्र वालों को डीएल (Driving License) बनाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट (Medical Certificate) को अपलोड करने की जरुरत नहीं पड़ेगी. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश. राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों ने 40 साल के कम उम्र वाले के लिए यह सुविधा अपने यहां शुरू कर दी है. फिलहाल यह सुविधा सिर्फ केवल 40 साल के कम उम्र वालों के लिए ही है. इस सुविधा के तहत 40 साल से कम उम्र वालों को अब मेडिकल सर्टिफिकेट की जगह सेल्फ डेक्लरेशन देना अनिवार्य होगा. आवेदक को सेल्फ डेक्लरेशन में बताना होगा कि वह किसी भी प्रकार की गाड़ी चलाने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हैं. वहीं, 40 से अधिक उम्र वालों के लिए अब भी मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना पहले की तरह अनिवार्य रहेगा. इसके साथ ही आपको रेन्यूअल के लिए भी मेडिकल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा. इस आयु वर्ग के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की आनिवार्यता हुई खत्म अब परिवहन विभाग ने सारथी सॉफ्टवेयर को अपडेट कर इसे पूरी तरह से हटा दिया है.सारथी पोर्टल पर यह सेवा अब शुरू ये भी पढ़ें: दिल्ली GST संशोधन विधेयक 2021 में बड़ा बदलाव, टैक्स फर्जीवाड़ा को अब ऐसे रोकेगी केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस और इससे जुड़ी 100 प्रतिशत सेवाओं को ऑनलाइन करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है. ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज की ज्यादातर सेवाएं अब ऑनलाइन शुरू की जा चुकी हैं. देश के हर आरटीओ के कामकाज को तकरीबन अब ऑनलाइन कर दिया गया है. परिवहन विभाग कोशिश कर रहा है कि लाइसेंस रिन्युअल, डुप्लीकेट लाइसेंस, एड्रेस चेंज और आरसी बनवाने के लिए लोगों को अब आना न पड़े. घर बैठे ही लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की सुविधा मिले. ऑनलाइन सिस्टम के बाद सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस के लिए ही लोगों को आरटीओ आना होगा. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी| Tags: Auto News, DL, Driving Licence, Driving license, Latest Medical news, RTO FIRST PUBLISHED : August 16, 2021, 11:22 IST ड्राइविंग लाइसेंस की अधिकतम आयु क्या है?मोटर वाहन चालान की न्यूनतम आयु सीमा. भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितनी होती है?सरकार अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की न्यूनतम उम्र 18 की जगह 16 साल करने जा रही है.
स्कूटर तथा कार चलाने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए?18 वर्ष से कम उम्र में बाइक व स्कूटर नहीं चलाना चाहिए।
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं?आमतौर पर भारत में चार तरह के ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं.. लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस यदि आप पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा. ... . परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस ... . कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस ... . इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट. |