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संसद में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों की चार श्रेणियों में से एक धन विधेयक है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। कोई विधेयक धन विधेयक माना जाएगा यदि वह:
कोई विधेयक धन विधेयक नहीं माना जाएगा यदि वह:
अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु:
धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया:
धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास शक्तियाँ:
धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की भूमिका:
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है?1 [ धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 108 109 110 111 और 117 तथा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 72, 96, 103 से 108 से विनियमित होते हैं । ]
अनुच्छेद 110 में क्या प्रावधान है?एक धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 द्वारा परिभाषित किया गया है, एक मसौदा कानून के रूप में जिसमें केवल प्रावधान हैं जो उसमें सूचीबद्ध सभी या किसी भी मामले से संबंधित हैं। किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन। केंद्र सरकार द्वारा पैसे उधार लेने का विनियमन। भारत की संचित निधि से धन का विनियोग।
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