प्रतिनिधि सभा नेपाल के द्विसदनीय संघीय संसद का निचला सदन या लोक सभा है, ऊपरी सदन को राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। सदन की रचना और शक्ति नेपाल के संविधान के भाग ८ और भाग ९ में उल्लेखित है। इस सदन में कुल २७५ सदस्यों प्रावधान है; १६५ एकल-सदस्य निर्वाचन द्वारा फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट वोटिंग प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं और ११० अनुपातिक चुनाव प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं। जहां मतदाता पूरे देश को एकल चुनाव निर्वाचन क्षेत्र समझ कर राजनीतिक दलों के लिए मतदान करते हैं।[1] जब तक कि सभा भंग नहीं कर दिया जाता, प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल ५ वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री को कार्यालय में नियुक्त होने के लिए प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत का समर्थन हासिल करना होता है। इन्हें भी देखें[संपादित करें]
सन्दर्भ[संपादित करें]
सीनेटर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?(1) उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, (2) महाभियोग का निर्णयन, (3) राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों का पुष्टीकरण, (4) विदेशी राज्यों के साथ की गई संधियों का पुष्टीकरण।
राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?प्रत्येक सदस्य को छ: वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति है। यह सदन अपने सदस्यों में से एक उप सभापति का चुनाव भी करता है।
संसद के कितने सदस्य होते हैं?वर्तमान मे लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है।
लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है?संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी – 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 20 सदस्य संघशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे तथा 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इण्डियन समुदाय से नामित किया जाएगा।
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