पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 और धारा 92 के तहत की गयी कार्यवाही की जानकारी
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भास्कर संवाददाता - आगर-मालवा
6 वर्ष पहले
खरगोन | मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 पंचायत के पदाधिकारियों को हटाया जाना तथा 92 अभिलेख और वस्तुएं वापस करने व धन वसूल करने के अधिकार अब जिपं सीईओ के पास रहेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विभाग ने अधिसूचना जारी की है। यूिटलिटी न्यूज खबरें और भी हैं... ऐप खोलें वीडियोऔर देखें
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Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved This website follows the DNPA Code of Ethics. फीडबैक दें भारत में पंचायती राज कब लागू हुई?आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में कितनी धारा है?सही उत्तर 89 है।
म प्र पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 क्या है?प्र. ऐसे ग्राम पंचायत सचिव जिनके विरूद्ध वसूली अधिरोपित है; ऐसे ग्राम पंचायत सचिव जिनके विरूद्ध विभागीय जांच प्रचलित है; एवं ऐसे ग्राम पंचायत सचिव जिनके विरूद्ध म. प्र. पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत वसूली की कार्रवाई प्रचलित है।
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 कब लागू हुआ?73 वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को इस संवैधानिक पंचायती राज दर्जे को सम्पूर्ण भारत में लागू किया। प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में इसे 23 अप्रैल 1994 से लागू किया गया।
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