क्या कोई आवेदक 20 वर्ष से अधिक पुरानी जानकारी मांग सकता है? - kya koee aavedak 20 varsh se adhik puraanee jaanakaaree maang sakata hai?

पासपोर्ट संबंधी सामान्य जानकारी

परिचय

इस दस्तावेज़ में ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने के तरीकों के बारे में संक्षेप से बताया गया है।

सभी आवेदनों को अंग्रेज़ी में पूरा करना होगा। अगर आपको ऐसे विदेशी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने हैं जो अंग्रेज़ी में नहीं लिखे गए हैं, तो आपको एक अनुमोदित अनुवाद सेवा द्वारा किया गया अंग्रेज़ी अनुवाद उपलब्ध कराना होगा।

अगर आपको अन्य संगठनों से जानकारी या दस्तावेज़ प्राप्त करने की आवश्यकता हो, तो इसके लिए पर्याप्त समय दें।

अगर हम आपसे कोई दस्तावेज़ मांगें, तो वे मूल दस्तावेज़ होने चाहिए। हम उन्हें अपने पास नहीं रखेंगे। हम उनकी कॉपी करके मूल दस्तावेज़ आपको उसी समय वापस कर देंगे।

आवेदन जमा करने के समय सभी शुल्क का भुगतान करना होगा।

आवेदन में अपना वर्तमान फ़ोन नंबर देना महत्वपूर्ण है। अगर आवेदन जमा किए जाने के बाद हमें किसी अतिरिक्त जानकारी की ज़रूरत होगी, तो हम आपसे सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच या रविवार को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच संपर्क करेंगे।

नया पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम छह सप्ताह का समय देना चाहिए।

सहायता और अनुवाद सेवा

ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट सूचना सेवा (एपीआईएस) एक ऐसी सेवा है, जो पासपोर्ट का आवेदन भरने और उसे जमा करने में आपकी सहायता करती है। ऑस्ट्रेलिया में मदद के लिए कृपया एपीआईएस को 131 232 पर टेलीफ़ोन करें।

अगर आप अंग्रेज़ी नहीं बोलते/बोलती हैं, तो अनुवाद और दुभाषिया सेवा (टीआईएस) नेशनल को 131 450 पर टेलीफ़ोन करें और वे आपको एपीआईएस से जोड़ेंगे।

आवेदन को जमा करने में आपकी मदद करने के लिए एपीआईएस, टीआईएस नेशनल के माध्यम से आपके लिए एक दुभाषिए की व्यवस्था भी कर सकती है। टीआईएस नेशनल एक निःशुल्क सेवा है।

अगर आप विदेश में हैं, तो अपने निकटतम ऑस्ट्रेलियाई राजनयिक या कौंसुलर मिशन को टेलीफ़ोन करें।

आवेदन करना/नवीनीकरण करना

ऑस्ट्रेलिया या विदेश में पासपोर्ट के लिए आवेदन करने या नवीनीकरण करने का सबसे आसान तरीका ऑनलाइन है। पेपर आवेदन-पत्र ऑस्ट्रेलिया पोस्ट ऑफिस से प्राप्त किया जा सकता है। विदेशों में मौजूद आवेदक अपने निकटतम ऑस्ट्रेलियाई राजनयिक या विदेशी कौंसुलर मिशन से संपर्क करें।

अगर आपका बच्चा/बच्ची 18 साल से कम उम्र का/की है, तो आप उसकी ओर से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं।

आवेदन प्रक्रिया के दौरान हम आपसे वे दस्तावेज़ मांग सकते हैं, जो आपके या आपके बच्चे की ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता, पहचान और/या वर्तमान आवासीय पते की पुष्टि करें।

अगर आप इन दस्तावेज़ों को प्रदान नहीं कर सकते/सकती हैं, तो हमें 131 232 पर कॉल करें या अपने निकटतम ऑस्ट्रेलियाई राजनयिक या विदेशी कौंसुलर मिशन को कॉल करें।

पासपोर्ट के लिए आवेदन जमा करना

आवेदन पूरा भरा जाने के बाद आपको उसे व्यक्तिगत रूप से जमा करना चाहिए।

अगर आप 18 वर्ष से कम आयु के अपने बच्चे/बच्ची की ओर से आवेदन कर रहे/रही हैं, तो आपको उसका आवेदन जमा करना होगा। 16 वर्ष से कम उम्र के आवेदक को उसका आवेदन जमा करने के दौरान मौजूद होने की आवश्यकता नहीं है। 16 वर्ष या इससे अधिक उम्र के आवेदक को उसका आवेदन जमा करने के दौरान मौजूद होना आवश्यक है।

ऑस्ट्रेलिया में: आवेदन को भाग लेने वाले ऑस्ट्रेलिया पोस्ट आउटलेट पर जमा करें। ऑस्ट्रेलिया पोस्ट में आवेदन जमा करने वाले सेवार्थियों को यह जानने के लिए ऑस्ट्रेलिया पोस्ट वेबसाइट देखनी होगी कि क्या उस एजेंसी में आवेदन जमा करने के लिए समय-नियुक्ति (एपॉइंटमेंट) की आवश्यकता होती है - अगर हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया पोस्ट से एपॉइंटमेंट लेना होगा। पासपोर्ट कार्यालय में जल्द प्रसंस्करण की आवश्यकता वाले सेवार्थियों को एपॉइंटमेंट लेने के लिए एपीआईएस को 131 232 पर कॉल करना होगा।

विदेश में: अपने निकटतम ऑस्ट्रेलियाई राजनयिक या कौंसुलर मिशन में आवेदन जमा करें। एपॉइंटमेंट लेने और भुगतान विकल्पों के बारे में जानने के लिए मिशन से संपर्क करें।

अपने या अपने बच्चे की ओर से आवेदन जमा करने के दौरान, निम्नलिखित चीज़ें लाना याद रखें:

  • सबसे हाल का ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट (अगर आपके/उनके पास था);
  • दो एक-जैसी रंगीन फ़ोटो (प्रति आवेदक), जो छह महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
  • मांगे गए दस्तावेज़ों की मूल प्रतिलिपियाँ (हम उनकी कॉपी करके मूल दस्तावेज़ आपको उसी समय वापस कर देंगे); और
  • आवश्यक शुल्क। ऑस्ट्रेलिया में, आप EFTPOS, MasterCard, AMEX या Visa से भुगतान कर सकते/सकती हैं। आप ऑस्ट्रेलिया पोस्ट पर नकद भुगतान सकते/सकती हैं, लेकिन पासपोर्ट कार्यालयों में नहीं।

बच्चों के लिए अभिभावकीय सहमति

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पासपोर्ट जारी करने से पहले उसकी अभिभावकीय जिम्मेदारी वाले हरेक व्यक्ति की लिखित सहमति की आवश्यकता होती है।

अभिभावकीय जिम्मेदारी वाले हरेक व्यक्ति की सहमति के बिना बच्चे के आवेदन के प्रसंस्करण में अतिरिक्त समय लगता है।

जब तक आप यह नहीं जान लेते/लेती हैं कि आपके बच्चे को ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट जारी किया जाएगा या नहीं, तब तक आपको किसी यात्रा की बुकिंग पक्की नहीं करनी चाहिए।

गैर-अंग्रेज़ी दस्तावेज़ों का अनुवाद

अगर हम आपको उन दस्तावेज़ों को उपलब्ध कराने के लिए कहते हैं जो अंग्रेज़ी में नहीं लिखे हुए हैं, तो उनका अनुवाद हमारे द्वारा अनुमोदित अनुवादक द्वारा अंग्रेज़ी में किया जाना चाहिए।

अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर अनुवाद करा रहे/रही हैं – तो राष्ट्रीय अनुवादक और दुभाषिया प्रत्यायन प्राधिकरण (नाटी) के अनुमोदित अनुवादक द्वारा अनुवाद किया जाना चाहिए।

अपने क्षेत्र में नाटी द्वारा अनुमोदित अनुवादकों की सूची के लिए नाटी वेबसाइट पर जाएँ, (02) 6260 3035 पर फ़ोन करें या . पर ईमेल भेजें।

घरेलू मामले विभाग भी अनुवाद सेवाएँ (शुल्क लागू) उपलब्ध कराता है, जिसे हम स्वीकार कर सकते हैं।

अगर आप विदेश में अनुवाद करा रहे/रही हैं – तो कृपया अपने निवास के देश में अनुमोदित अनुवाद सेवाओं की सूची प्रात करने के लिए अपने निकटतम ऑस्ट्रेलियाई राजनयिक या कौंसुलर मिशन को टेलीफ़ोन करें।

नाम में बदलाव

अगर किसी व्यक्ति के पासपोर्ट में दिखाई देने वाला नाम वह नाम नहीं है जो उसका ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बनते समय था, तो हम नाम में बदलाव की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ की मांग करेंगे ।

अगर आपका नाम बदल गया है और आपको इस नए नाम में पासपोर्ट चाहिए, तो आपको जमा करना होगा एक नया आवेदन, जिसमें निम्नलिखित शामिल करने होंगे:

  • आपकी पहचान और नागरिकता को सत्यापित करने वाले मूल दस्तावेज़
  • आपके नए नाम का पुराने पासपोर्ट में दिए गए नाम से संबंध दर्शाने वाले मूल दस्तावेज़ या आपके जन्म के नाम का मूल दस्तावेज़ या ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता ग्रहण करते समय के नाम का मूल दस्तावेज़

आप अपने नए नाम से एक निःशुल्क प्रतिस्थापन पासपोर्ट पाने के पात्र हो सकते/सकती हैं, बशर्ते आपके वर्तमान पासपोर्ट की कम से कम दो साल की वैधता शेष हो और निम्नलिखित में से किसी एक कारण से आपका नाम बदल गया हो:

  • वैवाहिक स्थिति, पंजीकृत संबंध, या वास्तविक जीवनसाथी की स्थिति में बदलाव
  • आपके पति/पत्नी/सहजीवी की मृत्यु
  • लिंग परिवर्तन

आवेदन का जल्द प्रसंस्करण

एक प्राथमिकता सेवा उपलब्ध है, जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क लगता है।

प्राथमिकता सेवा इस बात की गारंटी देती है कि आपका पासपोर्ट किसी ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट कार्यालय (एपीओ) से प्राप्त करने के लिए दो कार्य-दिवसों के अंदर प्रसंस्कृत कर दिया जाएगा, या फिर कुछ अतिरिक्त समय में आपके घर पर वितरित कर दिया जाएगा।

माता-पिता की पूर्ण सहमति के बिना बच्चों के पासपोर्ट आवेदनों के लिए प्राथमिकता प्रसंस्करण सेवा उपलब्ध नहीं है या ऐसे आवेदकों के लिए यह सेवा उपलब्ध नहीं है, जिनके दो या अधिक यात्रा दस्तावेज़ पिछले पाँच वर्षों में गुम हो गए हैं या चोरी हो गए हैं।

अगर आपको अपने परिवार के किसी सदस्य की मानवतावादी या बाध्यकारी परिस्थिति के कारणवश तत्काल यात्रा करने की आवश्यकता हो, तो आपको इस बात का समर्थन करने वाले दस्तावेज़ (यानी मृत्यु प्रमाण-पत्र, अंतिम-संस्कार संबंधी सूचना या इलाज करने वाले डॉक्टर का पत्र) देने और एपीआईएस को 131 232 पर कॉल करने या अपने निकटतम ऑस्ट्रेलियाई राजनयिक या कौंसुलर मिशन से संपर्क करने की आवश्यकता होगी।

अपने परिवार के किसी सदस्य की मानवतावादी परिस्थितियों के कारण आप प्राथमिकता प्रसंस्करण शुल्क में छूट या वापसी के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं।

शुल्क की वापसी या छूट के लिए आवेदन कैसे करें

अगर आपको लगता है कि आप शुल्क वापसी के लिए पात्र हैं, तो आपको अपने राजधानी शहर में ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट कार्यालय के प्रबंधक या जिस ऑस्ट्रेलियाई राजनयिक मिशन में आपने आवेदन जमा किया था, वहाँ के कॉन्सुल को लिखना चाहिए (समर्थन दस्तावेज़ों सहित)।

अपने परिवार के किसी सदस्य जैसे पति-पत्नी, वास्तविक जीवनसाथी, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, सास और ससुर की मानवतावादी परिस्थितियों के कारण आप प्राथमिकता प्रसंस्करण शुल्क में छूट या वापसी के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं।

ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट अधिनियम 2005 के तहत प्राथमिकता प्रसंस्करण शुल्क वापस नहीं करने का निर्णय एक समीक्षाधीन निर्णय है।

क्षतिग्रस्त पासपोर्ट

पासपोर्ट को क्षतिग्रस्त होने से बचाएँ। क्षतियों में पेजों का फटना या कटना, पेजों का विकृत होना, पेजों का गुम होना, कवर गुम होना अथवा पेजों या कवर का पानी लगने के कारण खराब हो जाना शामिल है।

ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट में हेर-फेर करना या इसे जानबूझकर क्षति पहुंचाना एक अपराध है। आकस्मिक हुई क्षति को स्टेपल, गोंद या चिपकाने वाला टेप लगाकर ठीक करने की कोशिश न करें।

क्षतिग्रस्त पासपोर्ट की वजह से यात्रा की योजनाओं में गंभीर रूप से देरी हो सकती है।

हो सकता है कि एक क्षतिग्रस्त पासपोर्ट:

  • यात्रा के लिए वैध न रहे;
  • सीमा अधिकारियों द्वारा ज़ब्त कर लिया जाए, और
  • उसे बदलने की आवश्यकता पड़े।

क्षतिग्रस्त पासपोर्ट को बदलने के लिए आवेदन करना आवश्यक है और सभी लागू शुल्क का भुगतान करना होगा।

गुम या चोरी हुआ पासपोर्ट

पासपोर्ट एक मूल्यवान दस्तावेज़ होता है, हर समय अपने पासपोर्ट को सुरक्षित रखना और उसकी रक्षा करना याद रखें। गुम या चोरी हुए पासपोर्ट को आपराधिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

अगर आपके या आपके बच्चे का पासपोर्ट गुम या चोरी हो जाए, तो आपको तुरंत हमें बताना चाहिए। अपने पासपोर्ट के गुम या चोरी हो जाने की रिपोर्ट करने के लिए एपीआईएस को 131 232 पर टेलीफ़ोन करें, अपने निकटतम ऑस्ट्रेलियाई राजनयिक या कौंसुलर मिशन।

अगर गुम या चोरी हो जाने की रिपोर्ट करने के बाद आपको अपना पासपोर्ट मिल जाता है या आपको वापस दे दिया जाता है, तो उसका उपयोग न करें।

हमारे पास गुम या चोरी हो जाने की रिपोर्ट करने के बाद वह पासपोर्ट अब यात्रा के लिए वैध नहीं रह जाता है और अगर आप उस पर यात्रा करने की कोशिश करेंगे/करेंगी, तो उसे सीमा अधिकारियों द्वारा ज़ब्त कर लिया जाएगा।

गोपनीयता

ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट अधिनियम 2005 और गोपनीयता अधिनियम 1988 के तहत हम आपके या आपके बच्चे के पासपोर्ट आवेदन का आकलन करने या अन्य निर्धारित प्रयोजनों के लिए आपके या आपके बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी को अन्य एजेंसियों से एकत्र कर सकते हैं या उनके समक्ष उजागर कर सकते हैं।

आपके द्वारा हमें प्रदान की गई व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए हम इन अधिनियमों के तहत बाध्य भी हैं।