आबादी भूमि के नियम : आज ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में आबादी भूमि है। इसके लिए सरकार कई योजनाएं बनाती है, जिससे गरीब एवं भूमिहीन परिवारों को इस आबादी जमीन पर पट्टा दिया जा सकें। अलग – अलग राज्य सरकारें अपने राज्य की स्थिति के अनुसार आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु नियम बनाती है। जिससे अधिक से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ प्रदान किया जा सकें। Show
अगर आप भी अपने या अपने परिवार के किसी पात्र व्यक्ति के नाम पर आबादी जमीन का पट्टा बनवाना चाहते है, तो आपको आबादी भूमि के नियम पता जरूर होने चाहिए। क्योंकि पट्टा किसे और क्यों दिया जायेगा, बिना इसके जाने आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। नीचे हमने आबादी भूमि के नियम क्या है, इसकी पूरी जानकारी दिया है। आप इसे ध्यान से पढ़ें। आबादी भूमि के नियम
स्रोत -: आवासीय भूखण्ड आवंटन राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों ने भी आबादी भूमि के नियम बनाये है। नीचे कुछ राज्यों के नियम की पीडीऍफ़ फाइल दे रहे है। आप उसे डाउनलोड करके नियम पढ़ सकते है –
आबादी भूमि के नियम के अनुसार आबादी भूमि का पट्टा प्रदान करने का अधिकार पंचायत को मिला हुआ है। अगर आप किसी जमीन का पट्टा बनवाना चाहते है तो आपको पंचायत कार्यालय में संपर्क करना चाहिए। पिछले पोस्ट में हमने पट्टा बनवाने की जानकारी भी दिया है। आप यहाँ से इसकी पूरी प्रक्रिया जान सकते है। इसे पढ़ें – आबादी जमीन का पट्टा कैसे बनाएं ऑनलाइन सामान्य प्रश्न (FAQ) आबादी जमीन पर किसका हक होता है ? आबादी जमीन पर सरकार का हक होता है। ये सरकारी जमीन होती है। इस जमीन को सरकारी कार्यों के लिए जैसे – स्कूल, अस्पताल, सरकारी कार्यालय बनाने के लिए किया जाता है। स्थानीय प्रशासन कुछ योजनाओं के तहत आबादी जमीन का पट्टा वितरित कर सकती है। क्या आबादी की जमीन की रजिस्ट्री होती है ? नहीं, आबादी जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती है। सरकारी योजना के तहत आबादी जमीन का पट्टा बनवाया जा सकता है। पट्टा पात्रता के अनुसार मिलता है। अलग – अलग जमीन के अनुसार आवासीय पट्टा और कृषि के लिए पट्टा जारी किया जाता है। आबादी की जमीन अपने नाम कैसे करवाएं ? आबादी जमीन को अपने नाम करवाने के लिए आपको पट्टा लेना होगा। फिर आप पट्टा के अनुसार उस जमीन पर आवास या व्यावसायिक कार्य कर सकते है। पट्टा आपको निर्धारित समय के लिए मिलेगा। जिसे समय – समय नवीनीकरण करवाना होता है।
आबादी भूमि के नियम क्या है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ बताया गया है। अब कोई भी व्यक्ति आवासीय भूखण्ड आवंटन की नियम एवं शर्तें जान पायेगा। अगर इससे सम्बंधित आपके मन में कोई अन्य सवाल हो या भूलेख नक्शा के बारे में कोई अन्य जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करेंगे। आबादी जमीन के नियम की जानकारी सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए इस जानकारी को उन्हें व्हाट्सएप्प एवं फेसबुक में शेयर जरूर करें। इस वेबसाइट पर हम भूलेख भू नक्शा, जमीन पट्टा से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करते है। अगर आप ऐसे ही नई – नई जानकारी सबसे पहले पाना चाहते है, तो गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिये – bhulekhbhunaksha.in धन्यवाद ! आबादी जमीन का पट्टा कैसे बनाएं : आज भी कई ऐसे गरीब परिवार है, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। ऐसे परिवारों के लिए सरकार ने पट्टा प्रदान करने की योजना बनाई है। गांव, शहर या कस्बों में खाली पड़े सरकारी या आबादी जमीन है, जिनका कोई उपयोग नहीं है। ऐसे आबादी जमीन को नियमानुसार आवासीय पट्टा दिया जाता है। लेकिन अधिकांश लोगों को नहीं पता होता कि पट्टा कैसे बनवाते है। इसलिए यहाँ हम स्टेप by स्टेप बता रहे है कि आबादी जमीन का पट्टा कैसे बनाएं ? स्थानीय प्रशासन यानि ग्राम पंचायत या नगर पंचायत के प्रस्ताव पर आबादी जमीन का पट्टा प्रदान किया जाता है। इसके लिए आवेदन कर्ता का पात्र होना आवश्यक है। इसके साथ ही जरुरी सभी दस्तावेज आवेदक के पास होना चाहिए। चलिए यहाँ हम आपको बताते है कि आबादी भूमि की पट्टा कैसे बनता है। इसके लिए कहाँ आवेदन देना होगा और क्या – क्या दस्तावेज जमा करने होते है ? विषय - सूची छुपाएँ आबादी जमीन किसकी होती है ? आबादी जमीन का पट्टा कैसे बनाएं ? स्टेप-1 rarah.in वेबसाइट में जाइये स्टेप-2 डाउनलोड मेनू को सेलेक्ट करें स्टेप-3 पट्टा हेतु एप्लीकेशन फॉर्म को चुनें स्टेप-4 पट्टा हेतु आवेदन फॉर्म को भरें स्टेप-5 सभी जरुरी दस्तावेज संलग्न करें स्टेप-6 ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करें आबादी जमीन किसकी होती है ?ऐसी खाली पड़ी जमीन जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम पर ना हो यानि उस जमीन की रजिस्ट्री किसी के नाम पर नहीं हुई हो आबादी जमीन कहलाती है। गांव, शहर, कस्बों में जितने भी आबादी जमीन होती है वह सरकार की होती है। इस जमीन को स्थानीय प्रशासन अपने अनुसार उपयोग कर सकती है। जैसे – विद्यालय, आँगनबाड़ी, औषधालय, सरकारी भवन आदि निर्माण में कर सकती है। सरकारी योजना के अनुसार आबादी जमीन पर पट्टा दिया जा सकता है। ये पट्टा आवासीय पट्टा हो सकता है। इसके साथ ही कृषि के लिए भी पट्टा वितरित किये जा सकते है। पट्टा देने वालों से तय शुल्क लिया जाता है। ये पट्टा स्थानीय ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या स्थानीय प्रशासन के प्रस्ताव और अनुमोदन से दिए जाते है। आबादी जमीन का पट्टा कैसे बनाएं ?आबादी जमीन का पट्टा बनाने के लिए अलग – अलग राज्यों में अलग – अलग सुविधाएँ दी गई है। किसी राज्य में ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा है। तो किसी राज्य में ऑफलाइन आवेदन भरकर जमा करना होता है। चलिए जानते है कि आबादी या सरकारी जमीन का पट्टा कैसे मिलता है ? स्टेप-1 rarah.in वेबसाइट में जाइयेसबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी इंटरनेट वेब ब्राउज़र खोलें और rarah.in वेबसाइट को ओपन करें। आपकी सुविधा के लिए इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक यहाँ दे रहे है। इसके द्वारा आप सीधे ग्राम पंचायत रारर की ऑफिसियल वेबसाइट में पहुँच जायेंगे – यहाँ क्लिक करें स्टेप-2 डाउनलोड मेनू को सेलेक्ट करेंजैसे ही वेबसाइट खुल जाए स्क्रीन पर आपको राजस्व सम्बंधित कई जानकारियों का विकल्प दिखाई देगा। हमें आबादी जमीन का पट्टा बनवाना है, इसलिए यहाँ ऊपर मेनू में डाउनलोड के विकल्प को चुनें। जैसे – स्क्रीनशॉट में हमने बताया है। स्टेप-3 पट्टा हेतु एप्लीकेशन फॉर्म को चुनेंइसके बाद स्क्रीन पर अलग – अलग सरकारी योजनाओं से सम्बंधित आवेदन फॉर्म दिखाई देंगे। हमें आबादी भूमि का पट्टा बनवाना है, इसलिए यहाँ पट्टा प्राप्त करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म विकल्प को सेलेक्ट कीजिये। स्टेप-4 पट्टा हेतु आवेदन फॉर्म को भरेंजैसे ही पट्टा के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड हो जाये इसे प्रिंट कर लें। इसके बाद आवेदन फॉर्म को ध्यान से सही – सही भरें। जैसे – आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता आदि। इसके साथ ही पड़ोस के माप का विवरण जरूर दें। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्टेप-5 सभी जरुरी दस्तावेज संलग्न करेंआबादी जमीन के लिए पट्टा हेतु आवेदन फॉर्म के साथ सभी जरुरी दस्तावेज लगाना अनिवार्य है। इसके बिना आपको पट्टा आबंटित नहीं किया जा सकता। क्या – क्या दस्तावेज जमा करने है, उसकी लिस्ट नीचे देख सकते है –
स्टेप-6 ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करेंतैयार किये गए आवेदन फॉर्म को सभी जरुरी दस्तावेज के साथ अपने ग्राम पंचायत कार्यालय या स्थानीय प्रशासन के पास जमा करें। आपके आवेदन के उपरांत कार्यवाही विवरण तैयार किया जायेगा। उसके बाद पात्रता और नियम के अनुसार आपको आबादी जमीन का पट्टा दे दिया जायेगा।
सारांश -: आबादी जमीन का पट्टा बनवाने के लिए सबसे पहले आवेदन करना होगा। आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते है। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए राजस्व विभाग से फॉर्म प्राप्त करें या ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें। इसके बाद आवेदन फॉर्म को सही से भरकर सभी जरुरी दस्तावेज की फोटोकॉपी लगा दें। फिर तैयार किये हुए आवेदन फॉर्म को राजस्व विभाग के सम्बंधित अधिकारी / कर्मचारी के पास जमा कर दें। फिर आपके आवेदन की जाँच उपरान्त पात्रता के अनुसार आपको पट्टा मिल जायेगा। आबादी जमीन का पट्टा कैसे बनाएं, इसकी पूरी जानकारी by स्टेप बहुत आसान तरीके से यहाँ बताया है। अब कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन का पट्टा बनवा पायेगा। अगर इसमें आपको किसी तरह की परेशानी आये या भूमि पट्टा से सम्बंधित आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है। हम बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करेंगे। सरकारी या आबादी जमीन का पट्टा बनवाने की जानकारी सभी व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए इस जानकारी को व्हाट्सएप्प एवं फेसबुक में शेयर जरूर करें। इस वेबसाइट पर भूलेख, भू नक्शा, भूमि पट्टा से सम्बंधित ऐसे ही उपयोगी जानकारी प्रदान किया जाता है। अगर आप ऐसे ही नई – नई सबसे पहले पाना चाहते है तो गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिये – bhulekhbhunaksha.in धन्यवाद ! |