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6 से 14 साल की उम्र के हरेक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 साल की उम्र के हरेक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा
शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है।
Answer : 22009 का कौन सा अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रति बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है?देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 (RTE) लाया गया था। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को इस एक्ट को अधिनियमित किया और यह 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ।
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अभियान कब लागू किया गया?2002 में शिक्षा बनी मौलिक आधार, 2009 में हुई प्रभावी
शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए वर्ष 2002 में NDA सरकार ने अनुच्छेद 21(ए) के भाग 3 में 86 वां संशोधन कर 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य कर इसे एक मौलिक अधिकार बनाया.
6 से 14 वर्ष के बच्चों का निशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा झारखण्ड में कब लागू हुआ *?संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।
भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ?शिक्षा का अधिकार अधिनियम
2 दिसंबर, 2002 को संविधान में 86वाँ संशोधन किया गया था और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right of Children to Free and Compulsory Education-RTE Act) बनाया गया।
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