मनोरंजन भत्ते के सम्बन्ध में क्या कटौती है? - manoranjan bhatte ke sambandh mein kya katautee hai?

कटौती*

[निर्धारण वर्ष 2021-22]

धारा

कटौती की प्रकृति

कौन दावा कर सकता है

(1)

(2)

(3)

'वेतन' के समक्ष

16(iक) मानक कटौती [रु. 50,000 या वेतन की राशि, जो भी कम हो]  व्यक्ति - वेतन भोगी कर्मचारी

16(ii)

मनोरंजन भत्ता [वास्तविक या वेतन के 1/5 की दर से, जो भी कम हो] [5000 रुपए तक सीमित]

सरकारी कर्मचारी

16(iii)

रोजगार कर

वेतनभोगी निर्धारिती

'गृह सम्पत्ति से आय' के समक्ष

23 (1), पहला परंतुक

कर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लगाया जाएगा तथा मालिक द्वारा वहन किया जाएगा यदि भुगतान प्रासंगिक पिछले वर्ष में किया गया हो

सभी निर्धारिती

24 (क)

मानक कटौती [वार्षिक मूल्य का 30% (सकल वार्षिक मूल्य घटा नगरपालिका कर)]

सभी निर्धारिती

24(ख)

उधार ली गई पूंजी पर ब्याज (30,000 रुपये/2,00,000 रुपये, निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार)

सभी निर्धारिती

25क(2)

प्राप्त किराए अथवा अचेतन किराए के बकाए के 30 प्रतिशत की मानक कटौती

सभी निर्धारिती

'व्यवसाय या पेशे से लाभ या अभिलाभ' के समक्ष

क. कटौती योग्य मदें

30

परिसर के लिए किराया, दरें, कर, मरम्मत (पूंजीगत व्यय को छोड़कर) और बीमा

सभी निर्धारिती

31

मशीनरी, संयंत्र और फर्नीचर की मरम्मत (पूंजीगत व्यय को छोड़कर) और बीमा

सभी निर्धारिती

32(1)(i)

निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में मूल्यह्रास1 एक परिसंपत्ति की वास्तविक लागत पर निर्धारित प्रतिशत पर स्वीकृत होगा (अर्थात् संरेखण विधि) :

  i   वास्तविक परिसंपत्ति (भवन, मशीनरी, संयंत्र अथवा फर्नीचर)

 ii अवास्तविक परिसंपत्ति (तकनीकी जानकारी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाईसेंस, फ्रेंचाईजी अथवा समकक्ष प्रकार का अन्य कोई व्यापार अथवा वाणिज्यिक अधिकार)

हालांकि, यदि परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है तथा पिछले वर्ष के दौरान 180 दिनों से कम के लिए प्रयोग की जाती है तो कटौती उक्त आंके गए मूल्यह्रास के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी

टिप्पणी :

विद्युत के उत्पादन तथा उत्पादन तथा वितरण के व्यापार में संलग्न करदाता के पास अवलेखित राशि के आधार पर दावा करने का विकल्प भी है

विद्युत के उत्पादन तथा उत्पादन तथा वितरण के व्यापार में संलग्न करदाता

32(1)(ii)

निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में मूल्यह्रास1 परिसंपत्ति के प्रत्येक ब्लॉक की अधोलिखित राशि के प्रतिशत पर स्वीकृत होगी (डब्ल्यूडीवी विधि के अनुसार) :

  i  वास्तविक परिसंपत्ति (भवन, मशीनरी, संयंत्र अथवा फर्नीचर)

 ii अवास्तविक परिसंपत्ति (तकनीकी जानकारी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाईसेंस, फ्रेंचाईजी अथवा समकक्ष प्रकार का अन्य कोई व्यापार अथवा वाणिज्यिक अधिकार)

हालांकि, यदि परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है तथा पिछले वर्ष के दौरान 180 दिनों से कम के लिए प्रयोग की जाती है तो कटौती उक्त आंके गए मूल्यह्रास के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी

व्यापार अथवा पेशे में संलग्न समस्त निर्धारिती

32(1)(iiक)

अतिरिक्त मूल्यहा्स नए संयंत्र तथा मशीनरी की वास्तविक लागत के 20 प्रतिशत पर स्वीकृत होगी (समुद्री जहाजों, वायुयानों, कार्यालय उपकरणों, पुराने संयंत्र अथवा मशीनरी आदि को छोड़कर) (कुछ शर्तों के अनुसार)

हालांकि, यदि परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है तथा पिछले वर्ष के दौरान 180 दिनों से कम के लिए प्रयोग की जाती है तो अतिरिक्त मूल्यह्रास अधिग्रहण के वर्ष में स्वीकृत होगा तथा शेष 50 प्रतिशत अगले वर्ष में स्वीकृत होगा

निम्न में संलग्न समस्त निर्धारिती

 क) किसी उत्पाद अथवा वस्तु का विनिर्माण अथवा उत्पादन अथवा

 ख) विद्युत का उत्पादन, हस्तांतरण अथवा वितरण (यदि करदाता संरेखण आधार पर मूल्यह्रास का दावा नहीं करता)

धारा 32(1)(iiक) हेतु परंतुक

अतिरिक्त मूल्यह्रास नए संयंत्र तथा मशीनरी की वास्तविक लागत के 35 प्रतिशत पर स्वीकृत होगी (समुद्री जहाजों, वायुयानों, कार्यालय उपकरणों, पुराने संयंत्र अथवा मशीनरी आदि को छोड़कर) (कुछ शर्तों के अनुसार)

हालांकि, यदि परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है तथा पिछले वर्ष के दौरान 180 दिनों से कम के लिए प्रयोग की जाती है तो अतिरिक्त मूल्यह्रास अधिग्रहण के वर्ष में स्वीकृत होगा तथा शेष 50 प्रतिशत अगले वर्ष में स्वीकृत होगा

टिप्पणी :

  1. विनिर्माण इकाई 1 अप्रैल, 2015 को अथवा उसके पश्चात् स्थापित होनी चाहिए

  2. नया संयंत्र तथा मशीनरी 1 अप्रैल, 2015 को अथवा उसके बाद लेकिन 1 अप्रैल, 2020 से पहले प्राप्त की जानी चाहिए

आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना अथवा पश्चिम बंगाल राज्यों के किसी अधिसूचित पिछडे़ इलाकों में किसी वस्तु अथवा उत्पाद के उत्पादन अथवा विनिर्माण के लिए एक उपक्रम अथवा उद्यम को स्थापित करने वाले समस्त करदाता

32कग

स्वीकृत निवेश किसी उत्पाद अथवा वस्तु के विनिर्माण अथवा उत्पादन में संलग्न कंपनी द्वारा प्राप्त् तथा अधिष्ठाति नई परिसंपत्ति की वास्तविक लागत के 15 प्रतिशत पर स्वीकृत होगी (कुछ शर्तों के अनुसार)

टिप्पणी :

कटौती उपलब्ध होगी यदि पिछले वर्ष के दौरन कंपनी द्वारा प्राप्त तथा अधिष्ठापित नए संयंत्र तथा मशीनरी की वास्तविक लागत रू. 25/100 करोड़ से अधिक होती है, जो भी स्थिति हो

किसी उत्पाद अथवा वस्तु के उत्पादन अथवा विनिर्माण में संलग्न कंपनी

32कघ

कटौती भत्ता नए संयंत्र तथा मशीनरी में किए गए निवेश की वास्तविक लागत के 15 प्रतिशत पर स्वीकृत होगी (समुद्री जहाजों, जहाजों, वाहन, कार्यालय उपकरण, पुराने संयंत्र अथवा मशीनरी आदि) यदि विनिर्माण ईकाई आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना अथवा पश्चिम बंगाल राज्यों के किसी अधिसूचित पिछडे़ इलाकों में स्थापित होता है (कुछ शर्तों के अनुसार)

टिप्पणी :

  1. नई परिसंपत्ति 1 अप्रैल, 2015 को अथवा उसके पश्चात् प्राप्त तथा अधिष्ठापित होनी चाहिए लेकिन 1 अप्रैल, 2020 से पहले

  2. विनिर्माण इकाई 1 अप्रैल, 2015 को अथवा उसके पश्चात् स्थापित होनी चाहिए

  3. कटौती धारा 32कग के अंतर्गत कटौती के अतिरिक्त धारा 32कघ के अंतर्गत स्वीकृत होगी यदि निर्धारिती निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है

समस्त करदाता जो आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना अथवा पश्चिम बंगाल राज्यों के अधिसूचित पिछडे़ इलाकों में विनिर्माण ईकाई को स्थापित करने के उद्देश्य से नए संयंत्र तथा मशीनरी को प्राप्त करता है

33क

विकास भत्ता - रोपण की वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत (कुछ शर्तों और सीमाओं के अधीन) (रोपण का कार्य 1-4-1990 से पहले पूर्ण किया जाना चाहिए)

भारत में चाय उगाने व इसके निर्माण के व्यापार में संलग्न निर्धारिती

33कख

चाय/कॉफी/रबड़ विकास खाता - अनुमोदित योजना के अनुसार चाय बोर्ड, काफी बोर्ड अथवा रबर बोर्ड के खाते में जमा अथवा राष्ट्रीय बैंक (विशेष खाता) के खाते में जमा राशि अथवा व्यापार के लाभ का 40% जो भी कम हो, (कुछ शर्तों के अनुसार)

भारत में चाय /कॉफी /रबर की खेती व निर्माण के कारोबार में संलग्न निर्धारिती

33कखक

भारतीय स्टेट बैंक के साथ विशेष खाता/साइट रेस्टोरेशन अकांउट में जमा राशि या लाभ का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो (कुछ शर्तों के अनुसार)

भारत में पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों का पूर्वेक्षण, या निकासी या उत्पादन, का कारोबार करने वाले निर्धारिती

35(1)(i)

निर्धारिती के व्यापार से संबंधित बैज्ञानिक अनुसंधान पर राजस्व व्यय (कुछ शर्तों के अनुसार)

टिप्पणी :

व्यापार के प्रारंभ होने से 3 वर्षों के भीतर किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय (परिलब्धियों को छोड़कर कर्मचारियों के वेतन तथा सामग्री के क्रय के रूप में) निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित एक सीमा तक व्यापार के प्रारंभ होने के वर्ष में कटौती के तौर पर स्वीकृत है।

सभी निर्धारिती

35(1)(ii)26

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त होने वाला अनुमोदित अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य संस्थान के किए अंशदान का 175 प्रतिशत कटौती के तौर पर स्वीकृत होगा (कुछ शर्तों के अनुसार)

ऐसे संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य संघ को किए गए राशि भुगतान का 150 प्रतिशत कटौती के तौर पर स्वीकृत है (निर्धारण वर्ष 2018-19 से प्रयोज्य)

सभी निर्धारिती

35(1)(iiक)

वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होने वाला भारत में पंजीकृत अनुमोदित कंपनी हेतु किए गए अंशदान का 125 प्रतिशत कटौती के तौर पर स्वीकृत होगा (कुछ शर्तों के अनुसार)

कंपनी को दी गई पूर्ण राशि कटौती के तौर पर स्वीकृत है (निर्धारण वर्ष 2018-19 से लागू)

सभी निर्धारिती

35(1)(iii)

सामाजिक विज्ञान अथवा सांख्यकीय अनुसंधान का उत्तरदायित्व करने के उद्देश्य से अनुमोदित अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य संस्थान के किए गए अंशदान का 125 प्रतिशत कटौती के तौर पर स्वीकृत होगा (कुछ शर्तों के अनुसार)

ऐसे संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य संस्थान को दी गई पूर्ण राशि कटौती के तौर पर स्वीकृत है (निर्धारण वर्ष 2018-19 से लागू)

सभी निर्धारिती

35(2) के साथ पठित 35(1)(iv)

निर्धारिती द्वारा किए गए व्यापार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर वर्ष के दौरान किया गया पूंजीगत व्यय कटौती के तौर पर स्वीकृत है (कुछ शर्तों के अनुसार)

व्यापार करने से पहले 3 वर्षों के भीतर किया गया पूंजीगत व्यय व्यापार प्रारंभ होने के वर्ष में कटौती के तौर पर स्वीकृत है

टिप्पणी :

   i. पूंजीगत व्यय में से कोई भूमि तथा भूमि का कोई हित शामिल नहीं है

  ii. कोई मूल्यह्रास ऐसी परिसंपत्तियों पर स्वीकृत नहीं होगा

सभी निर्धारिती

35(2कक)26

राष्ट्रीय प्रयोगशाला अथवा विश्वविद्यालय अथवा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा निर्दिष्ट व्यक्ति को किए गए भुगतान का 200 प्रतिशत कटौती के तौर पर स्वीकृत है (कुछ शर्तों के अनुसार)

भुगतान का 150 प्रतिशत कटौती के तौर पर स्वीकृत है (निर्धारण वर्ष 2018-19 से लागू)

भुगतान निर्दिष्ट निर्देशों को की जानी चाहिए कि राशि को अनुमोदित कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त किया जाएगा

सभी निर्धारिती

35(2कख)26

निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित आंतरिक वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास पर वैज्ञानिक अनुसंधान (भूमि तथा भवन को छोड़कर पूंजीगत परिसंपत्ति सहित) एक कंपनी द्वारा किए गए किसी व्यय का 200 प्रतिशत (कुछ शर्तों के अनुसार)

ऐसे किए गए व्यय का 150 प्रतिशत कटौती के तौर पर स्वीकृत होगा (निर्धारण वर्ष 2018-19 से लागू)

टिप्पणी :

कंपनी को ऐसे अनुसंधान तथा विकास में सहयोग के लिए निर्धारित प्राधिकारियों के साथ एक समझौता करना चाहिए तथा खाते के रखरखाव तथा उसके अंकेक्षण के संबंध में ऐसी शर्तों को पूरा करना चाहिए तथा ऐसे तरीके में रिपोर्ट को प्रस्तुत करना चाहिए जिसे निर्धारित किया जा सके

योग्य उत्पाद अथवा वस्तुओं के विनिर्माण अथवा उत्पादन के किसी व्यापार में अथवा जैव-प्रौद्योगिकी के व्यापार में संलग्न कंपनी

35क

पेटेंट अधिकार या कॉपीराइट के अधिग्रहण पर 1-4-1998 से पहले किया गया व्यय [पिछले वर्ष में जिसमें ऐसा व्यय किया गया है, से शुरु करते हुए अधिग्रहण पर खर्च के उचित अंश के बराबर चौदह समान वार्षिक किश्तों में कटौती की जायेगी] (कुछ शर्तों के अनुसार)

सभी निर्धारिती

35कख

तकनीकी जानकारी के अधिग्रहण के लिये 1-4-1998 को या उससे पहले, शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले वर्ष में किया गया एकमुश्त भुगतान [अधिग्रहण हेतु प्रतिफल की कटौती छह बराबर वार्षिक किश्तों में की जायेगी (3 बराबर वार्षिक किश्तों में जहाँ तकनीकी जानकारी का विकास कुछ प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और संस्थानों में किया गया है)] (कुछ निश्चित शर्तों के अनुसार)

सभी निर्धारिती

35कखक

दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम के प्रयोग के लिए किसी अधिकार को प्राप्त करने के लिए किया गया तथा किसी अधिकार को प्राप्त करने के लिए किया गया पूंजीगत व्यय समान किश्तों में स्पैक्ट्रम के प्रयोग अवधि पर कटौती के तौर पर स्वीकृत होगा

दूरसंचार सेवाओं में संलग्न समस्त निर्धारिती

35कखख

दूरसंचार सेवाओं को संचालित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में किया गया व्यय या तो इस तरह के कारोबार के प्रारंभ से पहले या उसके बाद किसी भी पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय

सभी निर्धारिती

35कग

किसी भी पात्र योजना या परियोजना (कुछ शर्तों के अधीन) के संचालन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी/स्थानीय प्राधिकरण/अनुमोदित संगठन या संस्था को किसी भी राशि के भुगतान के माध्यम से किया गया व्यय (कुछ शर्तों के अनुसार)

इस धारा के अंतर्गत कटौती केवल निर्धारण वर्ष 2017-18 से उपलब्ध है

सभी निर्धारिती

35कघ

निर्धारिती द्वारा किये जाने वाले किसी भी निर्दिष्ट व्यापार के प्रयोजन हेतु [कोल्ड चेन सुविधा की स्थापना और संचालन कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए भंडारण सुविधा की स्थापना और संचालनय इस तरह के वितरण नेटवर्क का एक अभिन्न हिस्सा होने के नाते एक मैदान में प्राकृतिक गैस या कच्चे तेल या पेट्रोलियम तेल पाइपलाइन की भंडारण सुविधा सहित नेटवर्क बिछाना और उसका संचालनय भारत में कहीं भी; केन्द्र सरकार द्वारा वर्गीकृत दो सितारा या ऊपर की श्रेणी के होटल का निर्माण और परिचालन; भारत मे कहीं भी, रोगियों के लिए कम से कम एक सौ बेड के साथ अस्पताल का निर्माण और परिचालन; निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार, सरकार द्वारा तैयार स्लम पुनर्विकास या पुनर्वास योजना, जैसा भी मामला हो, के तहत अधिसूचित आवासीय परियोजना का विकास व निर्माणय निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार, सरकार द्वारा बनाई गयी किफायती आवास योजना के तहत अधिसूचित आवासीय परियोजना का विकास व निर्माण जैसी भी स्थिति हो; भारत में उर्वरक का उत्पादन; एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या एक कंटेनर मालभाड़ा स्टेशन की स्थापना/ संचालन जो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत अनमोदित /अधिसूचित हो; मधुमक्खी पालन और शहद व मोम का उत्पादन; चीनी के लिये भंडारण सुविधा की स्थापना और संचालन  कच्चे लोहे के परिवहन के लिए स्लरी पाईपलाइन को बिछाना तथा संचालन, एक अधिसूचित सेमी-कंडक्टर वैफर फेब्रीकेशन मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित करना तथा संचालन, पिछले वर्ष जिसमें ऐसा व्यय किया गया, के दौरान निर्धारिती द्वारा की गई एक नई अवसंरचना सुविधा 4 को विकसित अथवा रखरखाव करना (कुछ शर्तों के अनुसार)

टिप्पणी : रु. 10,000 से अधिक के किसी पूंजीगत व्यय की कोई कटौती की स्वीकृति नहीं होगी जहाँ ऐसा व्यय एक बैंक पर आहरित एक अकांउट में देय चेक या एक अकांउट में देय बैंक ड्राफ्ट या एक बैंक अकांउट के माध्यम से इलैक्ट्रानिक क्लीयरिंग प्रणाली का प्रयोग करते हुए या अन्य इलैक्ट्रानिक विधि, जिसे निर्धारित किया जा सकता है के माध्यम से, को छोड़कर किया जाता है।

सभी निर्धारिती

टिप्पणी : ऐसी कटौती निम्नलिखित व्यापार की स्थिति में भारतीय कंपनी के लिए उपलब्ध है, जिनके नाम हैं -

   i) मैदानों में प्राकृतिक गैस अथवा कच्चे अथवा पेट्रोलियम तेल पाइपलाइन नेटवर्क को बिछाने तथा संचालन का व्यापार

  ii) नई अवसंरचना सुविधा को विकसित अथवा देखरेख तथा संचालन करना

35गगक

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु संघों/संस्थाओं को भुगतान (कुछ शर्तों के अधीन)

सभी निर्धारिती

35गगख

प्राकृतिक संसाधनों या वनीकरण के अनुरक्षण के अनुमोदित कार्यक्रमों के निष्पादन हेतु अनुमोदित संघों/संस्थाओं को भुगतान के माध्यम से 1-4-2002 से पहले किया गया व्यय (कुछ शर्तों के अधीन)

सभी निर्धारिती

35गगग

अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना पर किये गए व्यय का डेढ़ गुना (कुछ शर्तों के अनुसार)

निर्धारण वर्ष 2021-22 से, कटौती, किए गए व्यय के 100% तक सीमित होगी

सभी निर्धारिती

35गगघ

अधिसूचित कौशल विकास परियोजना पर व्यय का डेढ़ गुना (कुछ शर्तों के अनुसार)

निर्धारण वर्ष 2021-22 से, कटौती, किए गए व्यय के 100% तक सीमित होगी

एक कंपनी

35घ

कुछ प्रारंभिक व्ययों का परिशोधन [5 समान वार्षिक किश्तों में कटौती योग्य] (कुछ शर्तों के अनुसार)

भारतीय कंपनियां और निवासी गैर-निगमित निर्धारिती

35घघ

एक भारतीय कंपनी के हाथों समामेलन या विघटन के मामले में 31-3-1999 के बाद किए गए व्यय का परिशोधन (पिछले 5 लगातार वर्षों में ऐसे व्यय का पांचवां हिस्सा) (कुछ शर्तों के अधीन)

भारतीय कंपनी

35घघक

उस वर्ष से प्रारंभ करते हुये जिस वर्ष व्यय किया गया है 5 समान वार्षिक किश्तों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत किए गए व्यय का परिशोधन

सभी निर्धारिती

35ड़

कुछ खनिजों के लिये पूर्वेक्षण आदि पर किया गया व्यय, [दस बराबर वार्षिक किश्तों में कटौती योग्य] (कुछ शर्तों के अधीन)

खनिजों के पूर्वेक्षण आदि, में संलग्न भारतीय कंपनियां और निवासी गैर-निगमित निर्धारिती

36(1)(i)

स्टॉक/स्टोर की क्षति या विनाश के जोखिम को कवर करने वाला बीमा प्रीमियम

सभी निर्धारिती

36(1)(iक)

संघीय दुग्ध सहकारी समिति को दूध की आपूर्ति में संलग्न सहकारी समिति के सदस्य के स्वामित्व वाले पशुओं के जीवन को कवर करने वाला बीमा प्रीमियम

संघीय दुग्ध सहकारी समितियां

36(1)(iख)

निम्न के तहत कर्मचारी के स्वास्थ्य बीमा करने के लिए, नकदी के अलावा अन्य किसी भी विधा से अदा किया गया चिकित्सा बीमा प्रीमियम; (क) केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित जीआईसी ऑफ इंडिया द्वारा तैयार योजना या (ख) किसी अन्य बीमा कंपनी द्वारा तैयार और आईआरडीए द्वारा अनुमोदित योजना

नियोक्ता के रूप में सभी निर्धारिती

36(1)(ii)

कर्मचारियों को भुगतान किया गया बोनस या कमीशन

सभी निर्धारिती

36(1)(iii)

उधार पूंजी पर ब्याज2

सभी निर्धारिती

36(1)(iiiक)

इस तरह के बांड के जीवन पर आधारित और निर्धारित तरीके से परिकलित जीरो कूपन बांड पर छूट की यथानुपात राशि,

सभी निर्धारिती

36(1)(iv)

मान्यता प्राप्त भविष्य निधि और अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि में योगदान [कुछ सीमाओं और शर्तों के अधीन]

नियोक्ता के रूप में सभी निर्धारिती

36(1)(ivक)

धारा 80गगघ में निर्दिष्ट किए गए के अनुसार, एक पेंशन योजना में योगदान के जरिए निर्धारिती-नियोक्ता द्वारा भुगतान की गयी कोई भी राशि, उस हद तक जहां तक कि वह पिछले वर्ष कर्मचारी के वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

नियोक्ता के रूप में सभी निर्धारिती

36(1)(v)

मान्यता प्राप्त ग्रेच्युटी निधि में योगदान [कुछ सीमाओं और शर्तों के अधीन]

नियोक्ता के रूप में सभी निर्धारिती

36(1)(vक)

कर्मचारियों से प्राप्त ऐसे कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भी भविष्य निधि या सेवानिवृत्ति निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अथवा अन्य किसी कोष में अंशदान यदि यह नियत तिथि से पूर्व प्रासंगिक कोष अथवा कोषों की कर्मचारी के खाते में डाला जाता हैं

नियोक्ता के रूप में सभी निर्धारिती

36(1)(vi)

उन पशुओं के संबंध में अनुमन्यता जिनकी मृत्यु हो गई या जो स्थायी रूप से बेकार हो गए हैं, [कुछ शर्तों के अनुसार]

सभी निर्धारिती

36(1)(vii)3

अशोध्य ऋण जिन्हें गैरवसूली योग्य के रूप में लिखा गया है [बैंकों और वित्तीय संस्थानों के मामले में सीमा के अनुसार]

सभी निर्धारिती

36(1)(viiक)

अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

 ■  इस खंड और अध्याय VI-क के तहत कोई भी कटौती करने से पहले कुल आय का 8.5 प्रतिशत तक, और इसकी ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए कुल औसत अग्रिमों के 10 प्रतिशत तक

कुछ अनुसूचित बैंक, गैर-अनुसूचित बैंक (लेकिन अन्य विदेशी बैंकों के अलावा) और सहकारी बैंक (प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अलावा)

 ■  इस खंड और अध्याय VI-क के तहत कोई भी कटौती करने से पहले कुल आय का 5 प्रतिशत तक (कुछ शर्तों के अधीन लगातार दो निर्धारण वर्षों 2003-04 और 2004-05 में से किसी में सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, राज्य वित्त निगम और राज्य औद्योगिक निवेश निगमों के मामले में 10%)

विदेशी बैंक/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान/राज्य वित्तीय निगम/राज्य औद्योगिक निवेश निगम/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी

36(1)(viii)

विशेष भंडार में हस्तांतरित राशि [कुछ शर्तों के अनुसार और पात्र व्यापार से प्राप्त लाभ का अधिकतम 20 प्रतिशत]

सार्वजनिक कंपनी सहित एक प्राथमिक कृषि ऋण संस्था अथवा एक प्राथमिक सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक/हाउसिंग वित्त कंपनी/अन्य वित्तीय कॉर्पोरेशन को छोड़कर निर्दिष उद्दम, जिनके नाम वित्तीय कॉर्पोरेशन/वित्तीय कॉर्पोरेशन जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी/बैंकिंग कंपनी/सहकारी बैंक है

36(1)(ix)

कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए व्यय (पूंजीगत व्यय के मामले में 5 समान वार्षिक किश्तों में कटौती योग्य)

कंपनियां

36(1)(xi)

निर्धारिती के स्वामित्व वाली गैर Y2K अनुरूप सिस्टम, के संबंध में 1 अप्रैल 1999 के बाद लेकिन 1 अप्रैल, 2000 से पहले निर्धारिती द्वारा पूर्ण और विशेष रूप से किया गया व्यय और उसके अपने व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु ऐसे सिस्टम को Y2K अनुरूप कंप्यूटर सिस्टम बनाने हेतु प्रयोग किया गया।

सभी निर्धारिती

36(1)(xii)

जिसके तहत ऐसा निगम या निकाय गठित या स्थापित किया गया था उस अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए, किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा गठित या स्थापित अधिसूचित निगम या निगम निकाय द्वारा किया गया कोई भी व्यय (जो पूंजीगत व्यय प्रकृति का नहीं है) उसे चाहे जिस नाम से भी नाम जाता हो,

केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा गठित या स्थापित अधिसूचित निगम या निगमित निकाय, चाहे उसे जिस भी नाम से जाना जाता हो

36(1)(xiii)

निर्धारिती द्वारा किये गये किसी कर योग्य बैंकिंग लेनदेन पर पिछले वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कोई भी बैंकिंग नकदी लेनदेन कर

सभी निर्धारिती

36(1)(xiv)

छोटे उद्योगों के लिए अधिसूचित ऋण गारंटी ट्रस्ट कोष के लिए अंशदान

सार्वजनिक वित्तीय संस्थान

36(1)(xv)

भुगतान किया गया प्रतिभूति लेनदेन कर यदि संगत आय को 'व्यवसाय या पेशे से लाभ व अभिलाभ' मद के तहत आय के रूप में शामिल किया जाता है।

सभी निर्धारिती

36(1)(xvi)

पिछले वर्ष के दौरान अपने कारोबार के दौरान किए गए कर योग्य उत्पाद के संबंध में एक निर्धारिती द्वारा उत्पाद लेनदेन कर के बराबर भुगतान की गयी राशि, यदि इस तरह के लेनदेन से उत्पन्न होने वाली आय को ''व्यवसाय या पेशे से लाभ व अभिलाभ'' मद के तहत परिकलित आय में शामिल किया जाता है।

सभी निर्धारिती

36(1)(xvii)

गन्ने की खरीद के लिए एक सहकारी संस्थान द्वारा किए गए व्यय की राशि निम्नलिखित के न्यूनतम तक की सीमा तक कटौती के तौर पर स्वीकृत होगा :

क) गन्ने के वास्तविक क्रय मूल्य अथवा

ख) सरकार द्वारा अनुमोदित अथवा निश्चित गन्ने का मूल्य

विनिर्मित होने वाली चीनी के व्यापार में संलग्न सहकारी संस्था
36(1)(xviii) धारा 145(2) के अंतर्गत अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार आंकी गई मार्किट हानि या अन्य संभावित हानि को चिन्हित करना सभी निर्धारिती

37(1)

व्यापार या पेशे5 के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से किया गया कोई भी अन्य व्यय [जो व्यक्तिगत या पूंजीगत व्यय और धारा 30-36 में वर्णित व्यय नहीं है]

सभी निर्धारिती

ख. गैर-कटौती योग्य मदें

37(2ख)

राजनीतिक पार्टी का स्मारिका, ब्रोशर, निबंध, पुस्तिका आदि में विज्ञापन

सभी निर्धारिती

40(क)(i)

भारत से बाहर या भारत में एक अनिवासी या विदेशी कंपनी को देय ब्याज, रॉयल्टी, तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क या अन्य प्रभार्य राशि जिस पर पिछले वर्ष के दौरान या बाद के वर्षों में धारा 139(1) के तहत निर्धारित समय के भीतर कर का भुगतान/कटौती नहीं की गई है। जहाँ ऐसी किसी भी राशि के संबंध में, कर कटौती किसी भी बाद के वर्ष की गयी है या, कटौती पिछले वर्ष में की गयी है परंतु धारा 139 की उपधारा (1) के तहत निर्धारित समय की समाप्ति पर बाद के वर्षों में भुगतान किया गया है, ऐसी राशि को पिछले वर्ष की आय की गणना करते समय कटौती के रूप में अमुमन्य किया जायेगा जिसमें ऐसे कर का भुगतान किया गया था6

हालांकि, जहां डिडक्टर कर की कटौती न कर पाया हो और उसको धारा 201(1) के पहले परंतुक के अंतर्गत चूककर्ता निर्धारिती के तौर पर न समझा जाता हो तो यह समझा जाएगा कि डिडक्टर उस तिथि पर कर को काट और भुगतान कर चुका है जिस पर अदाता ने आय की अपनी विवरणी को प्रस्तुत किया है।

सभी निर्धारिती

40(क)(iक)

किसी कार्य (किसी कार्य को करने के लिए मजदूरों की आपूर्ति सहित)7, को करने के लिए ठकेदार अथवा उप-ठकेदार, निवासी के तौर पर, को देययोग्य तकनीकी सेवा के लिए शुल्क अथवा पेशेवर सेवा के लिए कोई ब्याज, कमीशन अथवा दलाली, किराया, रायल्टी शुल्क, जिस पर अध्याय XVII-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती होती है और ऐसे कर की कटौती नहीं की गयी है या कटौती के बाद, धारा 139 की उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले भुगतान नहीं किया गया है।

सभी निर्धारिती

हालांकि, जहाँ ऐसी किसी राशि के संबंध में, कर की कटौती बाद के वर्षों में की गयी है या पिछले वर्ष के दौरान की गई है परंतु धारा 139 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियत तारीख के बाद भुगतान किया गया है, ऐसी राशि को पिछले वर्ष की आय की गणना करते समय कटौती के रूप में अमुमन्य किया जायेगा जिसमें ऐसे कर का भुगतान किया गया है।

हालांकि, जहां डिडक्टर कर की कटौती न कर पाया हो और उसको धारा 201(1) के पहले परंतुक के अंतर्गत चूककर्ता निर्धारिती के तौर पर न समझा जाता हो तो यह समझा जाएगा कि डिडक्टर उस तिथि पर कर को काट और भुगतान कर चुका है जिस पर अदाता ने आय की अपनी विवरणी को प्रस्तुत किया है।

40(क)(iख)

एक गैर निवासी को दिया गया अथवा देययोग्य कोई राशि जो समकरण उद्ग्रहण की कटौती का विषय है पाबंदी का कारण होगा यदि ऐसी राशि ऐसे उद्ग्रहण की कटौती के बिना दी गई थी अथवा यदि इसे काटा गया था लेकिन विवरणी को दाखिल करने की देय तिथि तक केंद्र सरकार द्वारा जमा नहीं किया गया था।

हालांकि, ऐसी किसी राशि के संबंध में जहां, समकरण उद्ग्रहण उत्तरगामी वर्ष में जमा अथवा काटी जाती है, जो भी स्थिति हो, ऐसा अस्वीकृत व्यय उस वर्ष में कटौती के तौर पर स्वीकृत होगा

टिप्पणी : यह प्रावधान वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा अंतनिर्विष्ट किया गया है, प्रभावी तिथि 01.06.2016 से

सभी निर्धारिती

40(क)(ii)

किसी भी व्यवसाय या पेशे के लाभ या अभिलाभ पर आरोपित दर या कर

सभी निर्धारिती

40(क)(iiक)

अदा किया गया संपत्ति कर

सभी निर्धारिती

40(क)(iiख)

रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, सेवा शुल्क, विशेषाधिकार शुल्क, सेवा प्रभार या कोई भी अन्य शुल्क या प्रभार चाहे उसे जिस भी नाम से जाना जाता हो, के रूप में, भुगतान की गई राशि, जो विशेषरूप से राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के उपक्रम पर आरोपित की जाती है या उससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विनियोजित की जाने वाली कोई भी राशि

राज्य सरकार के उपक्रम

40(क)(iii)

भारत से बाहर, या भारत में एक अनिवासी को देय वेतन जिस पर स्रोत पर कर कटौती/भुगतान नहीं किया गया है।

नियोक्ता के रूप में सभी निर्धारिती

40(क)(iv)

कर्मचारियों के लाभ के लिए भविष्य निधि/अन्य निधियों का भुगतान जिसके लिए कोई कारगर व्यवस्था सुरक्षित करने के लिए नही की जाती कि ऐसे कोष जो 'वेतन' के तौर पर वसूलनीय हैं से किए गए भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती की जाती हैं।

नियोक्ता के रूप में सभी निर्धारिती

40(क)(v)

धारा 10 (10गग) में निर्दिष्ट एक नियोक्ता द्वारा वास्तव में भुगतान किया गया कर

नियोक्ता के रूप में सभी निर्धारिती

40(ख)

भागीदारों को भुगतान किया गया ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक (कुछ शर्तों और सीमाओं के अनुसार)

फर्म

40(खक)

सदस्यों को भुगतान किया गया ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक (कुछ शर्तों और सीमाओं के अनुसार)

व्यक्तियों का सघ या व्यक्तियों का निकाय (एक कंपनी या एक सहकारी समिति को छोड़कर, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम आदि के तहत पंजीकृत सोसायटी)

40क(2)

रिश्तेदार/निदेशक /भागीदार/वस्तुत:  इच्छुक व्यक्ति आदि को भुगतान शामिल व्यय जो निर्धारण अधिकारी की राय में, अत्यधिक या अनुचित है।

सभी निर्धारिती

40क(3)

खाता आदाता चेक/बैंक ड्राफ्ट के अलावा अन्यथा तरीके से एक व्यक्ति को किये गये 10,000 रूपये (माल गाड़ी को लगाने, किराये पर देने या पट्टे पर देने के लिए किए गए भुगतान के मामले में 35,000 रु.) से अधिक के भुगतान का 100% (कुछ शर्तों के अनुसार)

सभी निर्धारिती

40क(7)

कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए कोई भी प्रावधान, अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड के लिए योगदान या उस ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए जो वर्ष के दौरान देय हो गयी है के उद्देश्यों के लिए किये प्रावधान से भिन्न (निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार)

नियोक्ता के रूप में सभी निर्धारिती

40क(9)

मान्यता प्राप्त भविष्य निधि/अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि/धारा 80गगघ में उल्लिखित पेंशन योजना/अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड के अलावा किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी, बीओआई, सोसायटी या अन्य संस्था की की स्थापना या गठन के लिए योगदान के रूप में अदा की गयी राशि।

नियोक्ता के रूप में सभी निर्धारिती

40(क)(13) धारा 36(1)(xvii) के अंतर्गत स्वीकृत को छोड़कर मार्किट हानि या अन्य संभावित हानि को चिन्हित करने के संदर्भ में कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी सभी निर्धारिती

ग. अन्य कटौती योग्य मदें

42(1)

खनिज तेल व्यवसाय के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के साथ किए गए समझौते में निर्दिष्ट अनुज्ञा (कुछ शर्तों और समझौते की शर्तों के अनुसार)

खनिज तेल के लिए पूर्वेक्षण या निकासी या उत्पादन में संलग्न निर्धारिती

42(2)

स्थानांतरण की प्राप्ति द्वारा सीमितानुसार अस्वीकृत शेष पर खनिज तेल व्यवसाय में व्यय किए जाने की स्थिति में

निर्धारिती जिनके व्यापार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का पूर्वेक्षण या निकासी या उत्पादन शामिल है और जो इस तरह के कारोबार में कोई हित स्थानान्तरित करते हैं

43ख

निम्न के संबंध में, वास्तव में भुगतान की गई कोई भी राशि- (i) किसी कानून के तहत आरोपित कर/ड्यूटी/उपकर/शुल्क (ii) भविष्य निधि/सेवानिवृत्ति निधि/ग्रेच्युटी निधि/कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भी निधि में किया गया योगदान (iii) कर्मचारियों के लिए बोनस/कमीशन, (iv) किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक निवेश निगम से ऋण/उधार पर ब्याज, (v) ऋण या उधार पर अनुसूचित बैंकों /सहकारी बैंकों (प्राथमिक कृषि एवं विकास बैंक को छोड़कर) प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को ब्याज का भुगतान,  (vi)  गैर बैंकिंग वित्त कंपनी से लिए जाने वाली जमा से या गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनी से लेने वाले महत्वपूर्ण प्रणालीबह गैर-जमा से ऋण या उधार पर ब्याज (vii) नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण के माध्यम से देय राशि, (viii) रेलवे की परिसंपत्तियों के प्रयोग के लिये भारतीय रेलवे को देययोग्य राशि। कटौती उस वर्ष में अनुमन्य नहीं होगी जिसमें भुगतान करने का दायित्व उत्पन्न हुआ था जब तक कि वास्तविक भुगतान उस वर्ष में या उस वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत किए जाने की नियत तारीख से पहले नहीं किया जाता है।

सभी निर्धारिती

44क

सदस्यों से प्राप्त अंशदान आदि से अधिक व्यय (कुछ शर्तों और सीमाओं के अनुसार)

व्यापार, पेशेवर या इस प्रकार के संघ

44ग

प्रधान कार्यालय व्यय (कुछ शर्तों और सीमाओं के अनुसार)

अनिवासी

'पूंजी अभिलाभ' के समक्ष

48(i)

पूंजी परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में पूर्ण और विशेष रूप से किया गया व्यय

सभी निर्धारिती

48(ii)

पूंजी परिसंपत्ति के अधिग्रहण और उसमें किसी भी सुधार की लागत (लंबी अवधि की पूंजीगत परिसंपत्तियों के मामले में अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत और सुधार की अनुक्रमित लागत)

सभी निर्धारिती

54

अन्य आवासीय घर8 की खरीद/सन्निर्माण में निवेशित आवासीय घर और संलग्न भूमि की बिक्री से प्राप्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (कुछ शर्तों और सीमाओं के अनुसार)

व्यक्ति/एचयूएफ

54ख

किसी व्यक्ति या उसके माता पिता या एक एचयूएफ, द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए अन्य भूमि में निवेशित कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ (कुछ शर्तों और सीमाओं के अनुसार)

व्यक्ति/एचयूएफ

54घ

एक औद्योगिक उपक्रम का हिस्सा बनाने वाली भूमि या इमारत के अनिवार्य अधिग्रहण पर लाभ, उक्त उपक्रम के स्थानांतरण/पुनस्र्थापना के लिए अन्य भूमि/भवन की खरीद /निर्माण या नये औद्योगिक उपक्रम की स्थापना में निवेशित (कुछ शर्तों और सीमाओं के अनुसार)

कोई निर्धारिती

54ड़ड़

ऐसे कोष की इकाई के तौर पर दीर्घकालीन निर्दिष्ट परिसंपत्तियों में निवेशित दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्ति जिसे वित्त स्टार्ट अप के लिए केंद्र सरकार द्वार अधिसूचित किया जा सकता है

सभी निर्धारिती

54च

आवासीय घर10 में निवेशित, आवासीय घर के अलावा अन्य दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर प्राप्त शुद्ध प्रतिफल (कुछ शर्तों और सीमाओं के अनुसार)

व्यक्ति/एचयूएफ

54छ

शहरी क्षेत्र (स्थानांतरण उपक्रम को एक गैर-शहरी क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए किया जा रहा है)  में स्थित एक औद्योगिक उपक्रम द्वारा व्यापारिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त मशीनरी, संयंत्र, भूमि या इमारत के स्थानांतरण पर पूंजीगत लाभ, जिसे उक्त गैर-शहरी क्षेत्र में नई मशीनरी, संयंत्र, भवन या भूमि निवेशित किया जाता है तथा स्थानांतरण आदि पर व्यय (कुछ शर्तों और सीमाओं के अनुसार)

कोई निर्धारिती

54छक

औद्योगिक उपक्रम का शहरी क्षेत्र से किसी भी विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थानांतरण के मामलों में संपत्ति के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ की छूट (कुछ शर्तों और सीमाओं के अधीन)

सभी निर्धारिती

54छख

एक दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ के संबंध में छूट, जो पात्र निर्धारिती के स्वामित्व में एक आवासीय संपत्ति (घर या जमीन के एक भूखंड) के तौर पर हो, और ऐसा निर्धारिती धारा 139 की उपधारा (1) के तहत विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि से पूर्व निवल प्रतिफल का प्रयोग पात्र कंपनी के इक्विटी शेयरों की सदस्यता के लिए करता है और ऐसी कंपनी ने निर्धारिती द्वारा इक्विटी शेयरों में सदस्यता की तारीख से एक वर्ष के भीतर, इस राशि का प्रयोग निर्दिष्ट नयी संपत्ति की खरीद के लिए किया है। (कुछ शर्तों और सीमाओं के अनुसार)

प्रभावी 1 अप्रैल, 2017 से, पात्र स्टार्ट अप पात्र कंपनी की परिभाषा में भी शामिल है

व्यक्ति/एचयूएफ

'अन्य स्रोतों से आय' के विरूद्ध

क. कटौती मदें

57(i)

लाभांश की रकम को वसूल करने के उद्देश्य से कमीशन या पारिश्रमिक के माध्यम से भुगतान की गयी कोई भी उचित राशि (धारा 115-ण में संदर्भित से भिन्न लाभांश)

सभी निर्धारिती

57(i)

प्रतिभूतियों पर ब्याज वसूल करने के उद्देश्य से कमीशन या पारिश्रमिक के माध्यम से भुगतान की गयी कोई भी उचित राशि

सभी निर्धारिती

57(iक)

किसी भी भविष्य निधि या सेवानिवृत्ति निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित किसी भी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में किया गया योगदान, यदि उसे नियत तारीख से पहले प्रासंगिक निधि में कर्मचारियों के खातों में जमा किया जाता है

सभी निर्धारिती

57(ii)

मरम्मत, बीमा, और इमारतों, संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर का मूल्यह्रास

मशीनरी, संयंत्र और फर्नीचर और भवन को किराये पर देने के कारोबार में संलग्न निर्धारिती

57(iia)

परिवार पेंशन के मामले में, इस तरह की पेंशन 331/3 प्रतिशत या 15,000 रुपये जो भी कम हो

कर्मचारी की मौत पर निर्धारिती के परिवार का सदस्य होने के नाते परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले निर्धारिती

57(iii)

कोई अन्य व्यय (जो पूंजीगत व्यय न हो) जो ऐसी आय अर्जन के लिए पूर्ण और विशेष रूप से व्यय किया गया हो

सभी निर्धारिती

57(iv)

मुआवजे पर या धारा 145क(2) में निर्दिष्ट बढ़े हुए मुआवजे पर प्राप्त ब्याज के मामले में, इस तरह की आय की 50 प्रतिशत की कटौती (कुछ शर्तों के अनुसार)

सभी निर्धारिती

ख. गैर-कटौती मदें

58(1)(क)(i)

व्यक्तिगत व्यय

सभी निर्धारिती

58(1)(क)(ii)

भारत के बाहर देय कर प्रभार्य ब्याज जिस पर स्रोत पर कर का भुगतान या कटौती नहीं की जाती है

सभी निर्धारिती

58(1)(क)(iii)

भारत के बाहर देय 'वेतन' जिस पर स्रोत पर कर का भुगतान या कटौती नहीं की जाती है

सभी निर्धारिती

58(1क)

टीडीएस चूक के कारण अस्वीकृति

(धारा 40(क)(झक) और 40(क)(झझक) द्वारा अंतनिर्विष्ट)

सभी निर्धारिती

58(2)

धारा 40क में निर्दिष्ट विभिन्न प्रकार के व्यय

सभी निर्धारिती

58(4)

लॉटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल, जुआ या सट्टेबाजी से जीत के सिलसिले में व्यय

सभी निर्धारिती

निश्चित भुगतान के लिए

80ग

 ■  पॉलिसी के लिए जीवन बीमा प्रीमियम:

  -  व्यक्ति के मामले में निर्धारिती, निर्धारिती का/की पति/पत्नी और निर्धारिती के किसी भी बच्चे पर के जीवन

  -  एचयूएफ के मामले में एचयूएफ के किसी भी सदस्य के जीवन पर

 ■  एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध के तहत भुगतान की गयी राशि:

  -  व्यक्ति के मामले में व्यक्ति, व्यक्ति का/की पति/पत्नी और व्यक्ति के किसी भी बच्चे के जीवन पर (हालांकि, अनुबंध में वार्षिकी के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए कोई विकल्प नहीं होना चाहिए)

  -  एचयूएफ की स्थिति में, एचयूएफ के किसी सदस्य के जीवन पर

 ■  आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या उसकी पत्नी/बच्चों के लिए प्रावधान करने के लिए सरकारी कर्मचारी को देय वेतन से कटौती [पात्रता राशि वेतन के 20% तक सीमित]

 ■  एक व्यक्ति द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत किया गया योगदान

 ■  निम्न के नाम पर लोक भविष्य निधि खाते में अंशदान:

  -  व्यक्ति के मामले में, ऐसा व्यक्ति या उसका/उसकी पति/पत्नी या ऐसा व्यक्ति का कोई भी बच्चा

  - एचयूएफ की स्थिति में, एचयूएफ का कोई सदस्य

 ■  एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में एक कर्मचारी द्वारा योगदान

 ■  एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि में एक कर्मचारी द्वारा योगदान

 ■  केंद्र सरकार के किसी अधिसूचित सुरक्षा अथवा अधिसूचित जमा योजना हेतु अंशदान। इस उद्देश्य के लिए, सुकन्या समृद्धि खाता योजना को अधिसूचना सं. 9/2015, दिनांक 21.01.2015 के मार्फत अधिसूचित किया गया है। एक व्यक्ति द्वारा सुकन्या समृद्धि खाते में वर्ष के दौरान जमा कोई राशि कटौती के लिए पात्र होगी।

राशि को व्यक्ति द्वारा अथवा व्यक्ति की बालिका के नाम पर अथवा बालिका जिसके लिए एक व्यक्ति कानूनी अभिभावक है, के नाम पर जमा किया जा सकता है

 ■  अधिसूचित बचत प्रमाण पत्र के लिए सदस्यता [राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII अंक)]

 ■  यूटीआई की यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में भाग लेने के लिए योगदान:

  -  व्यक्ति के मामले में, ऐसा व्यक्ति या उसका/उसकी पति/पत्नी या ऐसा व्यक्ति का कोई भी बच्चे के नाम पर

  -  एचयूएफ के मामले में उसके किसी भी सदस्य के नाम पर

 ■  एलआईसी म्युचुअल फंड [धनरक्षा 1989,] की अधिसूचित यूनिट लिंक्ड बीमा योजना के लिए अंशदान

  -  व्यक्ति के मामले में, ऐसा व्यक्ति या उसका/उसकी पति/पत्नी या ऐसा व्यक्ति का कोई भी बच्चा के नाम पर

  -  एचयूएफ के मामले में उसके किसी भी सदस्य के नाम पर

 ■  राष्ट्रीय आवास बैंक [गृह ऋण खाता योजना/राष्ट्रीय आवास बैंक (कर बचत) सावधि जमा योजना, 2008, द्वारा स्थापित अधिसूचित जमा योजना या अधिसूचित पेंशन निधि के लिए सदस्यता

 ■  अपने किन्हीं भी 2 बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा के लिए, भारत में स्थित किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षिक संस्था को एक व्यक्ति द्वारा भुगतान की जाने वाली (विकास शुल्क, दान, आदि को छोड़कर) ट्यूशन फीस

 ■  आवासीय घर की संपत्ति की खरीद/निर्माण के लिए नियत भुगतान

 ■  निम्न की अधिसूचित योजनाओं के लिए सदस्यता (क) आवासीय उद्देश्यों के लिए भारत में मकानों की खरीद/निर्माण के लिए दीर्घ कालिक वित्त उपलब्ध कराने में संलग्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां/ (ख) गृह आवास या नियोजन शहरों, कस्बों, गावों का विकास या सुधार अथवा दोनों की आवश्यकता को पूरा करने, के लिए किसी कानून के तहत गठित प्राधिकरण

 ■  एलआईसी की अधिसूचित वार्षिकी योजना (एलआईसी की न्यू जीवन धारा /न्यू जीवन धारा-I/ न्यू जीवन अक्षय/न्यू जीवन अक्षय-I/न्यू जीवन अक्षय-II/जीवन अक्षय-III योजनाएं) या अन्य बीमा कंपनी के लिए किया गया भुगतान

 ■  किसी भी अधिसूचित म्युचुअल फंड [धारा 10(23घ) के तहत] या यूटीआई की किसी भी यूनिट के लिए सदस्यता (इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, 2005)

 ■  धारा 10(23घ) में संदर्भित किसी भी म्युचुअल फंड या यूटीआई द्वारा (यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड) स्थापित किसी भी पेंशन फंड के लिए एक व्यक्ति द्वारा किया गया अंशदान

 ■  एक सार्वजनिक कंपनी या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान द्वारा किए गए किसी भी अनुमोदित पात्र पूंजी निर्गम का हिस्सा बनाने वाले इक्विटी शेयर या डिबेंचर की सदस्यता

 ■  धारा 10(23घ) में निर्दिष्ट किसी अनुमोदित म्युचुअल फंड की किसी भी यूनिट की सदस्यता, के लिए अंशदान बशर्ते, कि ऐसी ईकाइयों की सदस्यता की राशि केवल ऊपर उल्लिखित पात्र पूंजी निर्गम की सदस्यता के लिए होनी चाहिए।

 ■  एक अनुसूचित बैंक के साथ कम से कम 5 वर्ष की नियत अवधि के लिए सावधि जमा, और जो कि निर्मित व अधिसूचित एक योजना11 के अनुसार है।

 ■  नाबार्ड द्वारा जारी अधिसूचित बांड के लिए सदस्यता।

 ■  वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियमावली, 2004 के तहत एक खाते में जमा, (कुछ शर्तों के अधीन)

 ■  डाकघर सावधि जमा नियम, 1981 के तहत एक खाते में 5 वर्ष का सावधि जमा, (कुछ शर्तों के अधीन)

 ■  केंद्र सरकार के कर्मचारी के मामले में, धारा 80 गगघ में संदर्भित पेंशन योजना के निर्दिष्ट खाते हेतु अंशदान

व्यक्ति/एचयूएफ

 1.  नोट: कटौती, भुगतान या जमा की गयी समग्र राशि तक सीमित है जो, अधिकतम 1,50,00012 रु. तक हो सकती है। 1,50,00012 रुपये की यह अधिकतम सीमा धारा 80ग, 80गगग और 80गगघ के तहत दावा की जा सकने वाली कुल कटौती है।

 2.  भुगतान या जमा की जाने वाली रकम के लिए आवश्यक नहीं है कि पिछले वर्ष की कर प्रभार्य आय हो। राशि की अदायगी या भुगतान पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन कटौती केवल सकल राशि के कुल उतने पर उपलब्ध होगी जो कि पिछले वर्ष के दौरान कुल कर प्रभार्य आय से अधिक नहीं होगी।

 3.  जीवन बीमा प्रीमियम, धारा 80ग के तहत कटौती के प्रयोजन हेतु सकल पात्र राशि का हिस्सा है। प्रीमियम का भुगतान जो वास्तविक बीमित पूंजी राशि के 10 प्रतिशत से अधिक है (यदि पॉलिसी 1-4-2013 को अथवा के बाद जारी की गयी है तो धारा 80प में निर्दिष्ट विकलांग या धारा 80घघख/ नियम 11घघ में विनिर्दिष्ट रोग या बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के जीवन पर बीमा के मामले में 15%) वह सकल पात्र राशि में शामिल नहीं की जायेगी। किसी भी प्रीमियम का मूल्य जो वापस कर दिया जायेगा, अथवा बोनस या अन्यथा के रूप में लाभ जो वास्तविक बीमित राशि के अतिरिक्त है, और वह किसी भी व्यक्ति द्वारा पॉलिसी के तहत प्राप्त की जा सकती है, उसे वास्तविक बीमित पूंजी राशि, की गणना के प्रयोजन के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

10 प्रतिशत की सीमा केवल 1-4-2012 के बाद जारी की गयी पॉलिसियों के मामले में ही लागू होगी। 1-4-2012 के पूर्व जारी पॉलिसियों के संबंध में वास्तविक बीमित राशि के 20 प्रतिशत की पुरानी सीमा लागू होगी।

प्रभावी तिथि 1-4-2013 से एक जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में 'बीमित वास्तविक पूंजी राशि' से अभिप्राय हैं, पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय बीमाकृत घटना घटित होने पर पॉलिसी के अंतर्गत बीमित न्यूनतम राशि है, जिसमें शामिल नहीं है-

(i) किसी भी प्रीमियम का मूल्य वापस करने की सहमति; या

(ii) वास्तविक बीमित राशि के अतिरिक्त, बोनस या अन्यथा के माध्यम से प्राप्त कोई लाभ, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा पॉलिसी के तहत प्राप्त होने या किया जा सकने वाला लाभ।

 4.  जहां, पिछले किसी भी एक वर्ष में, एक निर्धारिती-

 (i)  अपने बीमा के अनुबंध को इस प्रयोजन हेतु नोटिस के माध्यम से या किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने के लिए विफलता के कारण, समाप्त कर देता है, बीमा के अनुबंध को पुर्नजीवित नहीं करने पर लागू नहीं रहता है -

(क) किसी भी एकल प्रीमियम पॉलिसी के मामले में; बीमा के प्रारंभ होने की तिथि के बाद दो वर्ष के भीतर, या

(ख) किसी भी अन्य मामले में, दो वर्ष के लिए प्रीमियम का भुगतान किये जाने से पहले; या

(ii)  इस आशय का नोटिस द्वारा, किसी भी यूनिट लिंक्ड बीमा योजना (यूलिप) में अपनी भागीदारी समाप्त कर लेता है या वह इस तरह की भागीदारी के संबंध में अंशदान से पहले जहां पांच वर्ष के लिए भुगतान किया गया है, अपनी भागीदारी को पुनर्जीवित नहीं करने के द्वारा, किसी भी योगदान का भुगतान करने में विफलता के कारण भाग लेना समाप्त कर देता है; या

(iii) उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले जिसमें ऐसी संपत्ति के अधिकार उसके द्वारा प्राप्त किया गया था, या वापस प्राप्त किए गए चाहे प्रतिदाय था अन्यथा, के रूप में उस खंड में निर्दिष्ट प्राप्त की जाने वाली वापसी की कोई भी राशि, गृह संपत्ति हस्तांतरण

तो, -

(क) निर्धारिती को ऐसी किसी राशि के संबंध में किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जायेगी, जो ऐसे पिछले वर्ष में भुगतान की गयी थी; और

(ख) पिछले वर्ष के संबंध में या इस तरह पिछले वर्ष में पिछले वर्ष की अनुमन्य आय की कटौती की कुल राशि, इस तरह पिछले वर्षों के लिए निर्धारिती की आय मानी जाएगी और इस तरह पिछले वर्ष के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष में कर के लिए देय होगी।

यदि कोई भी इक्विटी शेयर या डिबेंचर, जिनकी लागत के संदर्भ में कटौती अनुमन्य है, उसके अधिग्रहण की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के भीतर किसी भी समय किसी व्यक्ति को निर्धारिती द्वारा अन्यथा स्थानांतरित अथवा बेचा जाता हैं तो पिछले वर्ष जिसमें ऐसी बिक्री अथवा स्थानांतरण किया गया है के पूर्ववर्ती वर्ष अथवा पिछले वर्ष में ऐसे ईक्विटी शेयर अथवा डिबेंचर के संबंध में ऐसी स्वीकृत आय की कटौती की समग्र राशि ऐसे पिछले वर्ष के निर्धारिती की आय के तौर पर समझी जाएगी तथा ऐसे पिछले वर्ष के प्रासंगिक निर्धारिक वर्ष में कर हेतु उत्तरदायी होगा।

एक व्यक्ति द्वारा उस तारीख पर किसी भी शेयर या डिबेंचर का अधिग्रहण किया जाना माना जाएगा जब सार्वजनिक कंपनी के, उन शेयरों या डिबेंचरों के संबंध में, उसका नाम सदस्यों के या डिबेंचर धारकों जैसा भी मामला हो, के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।

 5.  यदि कोई भी राशि, उस पर उपचित ब्याज सहित, उसके जमा किये जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले, निर्धारिती द्वारा (क) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना या (ख) डाकघर समय जमा नियमों के तहत की गयी अपनी जमा को निर्धारिती अपने जमा खाते से वापस ले लेता है तो, इस प्रकार वापस निकाली गई राशि को राशि निकाले जाने वाले वर्ष के पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की आय मानी जाएगी और इस तरह पिछले वर्ष के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष में कर के लिए संदायी होगी।

कर के लिए संदायी राशि में अर्थात् निम्न राशि शामिल नहीं होगी: -

 (i)  ऊपर उल्लिखित जमा से संबंधित ब्याज की किसी भी राशि को पिछले वर्ष या इस तरह पिछले वर्ष के पूर्ववर्ती वर्षों के लिए निर्धारिती की कुल आय में शामिल किया गया है, और

 (ii)  ऐसे निर्धारिती की मृत्यु पर, अन्य नामित व्यक्ति या निर्धारिती के कानूनी वारिस द्वारा, उस पर उपचित ब्याज के अलावा प्राप्त कोई भी राशि, जिसे पिछले वर्ष के लिए या ऐसे पिछले वर्ष के पूर्ववर्ती वर्षों के लिए निर्धारिती की कुल आय में शामिल नहीं किया गया था।

धारा

कटौती का प्रकार

कौन दावा कर सकता है

(1)

(2)

(3)

80गगग 13

एलआईसी या किसी अन्य बीमा कंपनी के निर्दिष्ट पेंशन कोष के लिए योगदान (1,50,000 रुपए तक) (कुछ शर्तों के अधीन)14

व्यक्ति

14 80गगघ

वेतन के 10% तक केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन योजना हेतु अंशदान (कुछ सीमाओं तथा शर्तों के अनुसार) 15

नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान कर्मचारी की कुल आय की गणना करते समय धारा 80गगघ(2) के अंतर्गत कटौती के तौर पर स्वीकृत होगा। हालांकि, कटौती की राशि वेतन के 14% प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती जहां अंशदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए जहां अंशदान किसी अन्य कर्मचारी द्वारा किया जाता है।

व्यक्ति

80गगच

अधिसूचित दीर्घकालिक अवसंरचना बॉन्ड के सदस्यता के रूप में, निर्धारण वर्ष 2011-12 या 2012-13 के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान, 20,000 रुपये तक की राशि का भुगतान या जमा

व्यक्ति/एचयूएफ

80घ17

निर्दिष्ट व्यक्ति के स्वास्थ्य पर एक बीमा को प्रभावी करने अथवा बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति अथवा एचयूएफ अथवा अन्य बीमाकर्ता द्वारा दी गई राशि (नगद को छोड़कर किसी अन्य विधि में)। एक व्यक्ति केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना हेतु तथा/अथवा रोकथाम स्वास्थ्य जांच हेतु भुगतान कर सकता है (सीमा के अनुसार)

व्यक्ति/एचयूएफ

 ■  निर्दिष्ट व्यक्ति अर्थात्:

 -  व्यक्ति की स्थिति में - स्वयं, जीवनसाथी, आश्रित बच्चे अथवा माता-पिता 

 -  एचयूएफ की स्थिति में - उसका कोई सदस्य

 -  निवारक स्वास्थ्य जाँच के लिए कटौती कुल रु. 5,000 से अधिक नही होगी

 ■  निवारक स्वास्थ्य जाँच के कारण भुगतान नगद में किया जा सकता हैं।

80घघ

एएक निवासी व्यक्ति/एचयूएफ के लिए रु 75,000 (गंभीर विकलांगता के मामले में रु. 1,25,000) की कटौती जहां (क) कोई भी व्यय, विकलांग व्यक्ति के तौर पर आश्रित के चिक्तिसीय उपचार (नर्सिंग सहित), प्रशिक्षण तथा पुनर्वासन [जैसाकि, विकलांग व्यक्ति (अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में परिभाषित किया गया है, (निर्धारण वर्ष 2005-06 के प्रभाव से स्वलीनता, सेरेब्रल पाल्सी, और एकाधिक विकलांगता सहित जैसा कि स्वलीन व्यक्तियों, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंद एवं बहु विकलागों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में संदर्भित किया गया है)] या (ख) एलआईसी या किसी अन्य बीमा कंपनी या प्रशासक या निर्दिष्ट कंपनी [जैसा कि यूटीआई (उपक्रम का स्थानांतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 में  संदर्भित है, द्वारा इस संबंध में तैयार की गयी अनुमोदित योजना के तहत विकलांग होने के नाते आश्रित के रखरखाव हेतु भुगतान या जमा की जाने वाली राशि (कुछ शर्तों के अनुसार)

निवासी व्यक्ति/एचयूएफ

80घघख

कुछ निश्चित शर्तों के अधीन निर्दिष्ट रोगों और बीमारियों के इलाज के लिए वास्तव में भुगतान किया जाने वाला व्यय18

निवासी व्यक्ति/एचयूएफ

80ड़

उच्च शिक्षा19 प्राप्त करने के लिए वित्तीय संस्था/अनुमोदित धर्मार्थ संस्था से लिये गये ऋण पर ब्याज भुगतान के माध्यम से कर प्रभार्य आय से  की जाने वाली भुगतान की राशि (कुछ शर्तों के अनुसार) (अधिकतम अवधि: 8 वर्ष)

व्यक्ति

80ड़ड़

एक आवासीय घर की संपत्ति के अधिग्रहण के उद्देश्य के लिए किसी भी वित्तीय संस्था से उसके द्वारा लिए गए ऋण पर देय ब्याज (अधिकतम कटौती: 50,000)

व्यक्ति

80ड़ड़क

व्यक्ति, जो धारा 80ड़ड़  के अंतर्गत कटौती का दावा करने के योग्य नहीं है, की ओर से कुछ शर्तों के अनुसार आवासीय गृह संपत्ति की प्राप्ति के उद्देश्य से किसी वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण पर देययोग्य ब्याज (अधिकतम कटौती 1,50,000)

व्यक्ति

80ड़ड़ख

एक व्यक्ति द्वारा कुछ शर्तों के अनुसार एक इलैक्ट्रानिक वाहन की खरीद के उद्देश्य से किसी वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण पर देययोग्य ब्याज (अधिकतम कटौती 1,50,000)

व्यक्ति

80छ

कुछ अनुमोदित निधियों, न्यसों, धर्मार्थ संस्थाओं को किया गया दान/अधिसूचित मंदिरों आदि के नवीकरण या मरम्मत आदि के लिए दान [कटौती की राशि निवल पात्र राशि का 50 प्रतिशत है]। 100 प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, प्रधानमंत्री आपातकाल स्थिति कोष में नागरिक सहायता एवं राहत (पीएम केयर फंड) प्रधानमंत्री आर्मेनिया भूकंप राहत कोष, अफ्रीका (सार्वजनिक योगदान - भारत) निधि, राष्ट्रीय बाल कोष (1-4-2014 से), परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी या अनुमोदित संघ, विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय श्रेष्ठता के अनुमोदित शिक्षण संस्थान, साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए नेशनल फाउंडेशन, मुख्यमंत्री भूकंप राहत कोष (महाराष्ट्र), जिला साक्षरता समितियां, राष्ट्रीय या राज्य रक्तदान परिषद, गरीबों को चिकित्सा राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित कोष, सेना केन्द्रीय कल्याण कोष, भारतीय नौसेना परोपकार कोष और वायु सेना केन्द्रीय कल्याण कोष, आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चक्रवात राहत कोष, राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष, किसी राज्य या संघराज्य क्षेत्र के संबंध में मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष, राष्ट्रीय खेल निधि, राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि, प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग के लिए निधि, भारतीय ओलंपिक संघ, आदि20, विशेष रूप से गुजरात भूकंप पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए गुजरात राज्य सरकार द्वारा स्थापित निधि, स्वलीनता व्यक्तियों, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंद एवं बहु विकलागों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय न्यास, और 26-1-2001 तथा 30-9-2001 के बीच गुजरात भूकंप पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए किसी भी पात्र न्यास, संस्था या निधि को की जाने वाली भुगतान की राशि21 स्वच्छ भारत कोष तथा गंगा सफाई कोष (निर्धारण वर्ष 2015-16 से) तथा राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन नियंत्रण कोष (निर्धारण वर्ष 2016-17 से) [कुछ शर्तों और सीमाओं के अनुसार]22

सभी निर्धारिती

80छछ

सुसज्जित/असुसज्जित आवासीय निवास के किराए के लिए कुल आय के 10% से अधिक का भुगतान (अधिकतम 5,000 रुपए प्रति माह या कुल आय का 25% जो भी कम हो) (कुछ शर्तों के अनुसार)

मकान का किराया भत्ता प्राप्त न करने वाले व्यक्ति

80छछक 23

वैज्ञानिक, सामाजिक या सांख्यिकीय अनुसंधान या ग्रामीण विकास कार्यक्रम या एक पात्र परियोजना संचालन या योजना या राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन कोष के लिए कुछ निश्चित दान (कुछ शर्तों के अधीन)

'व्यवसाय या पेशे से लाभ व अभिलाभ' मद के तहत कोई भी प्रभार्य आय न रखने वाले सभी निर्धारिती

80छछख

किसी भी राजनीतिक दल/चुनावी न्यास24 को योगदान की जाने वाली राशि

भारतीय कंपनी

80छछग

किसी भी राजनीतिक दल/चुनावी न्यास24 को योगदान की जाने वाली राशि

स्थानीय प्राधिकरण और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, पूर्ण या आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित के अलावा अन्य सभी निर्धारिती,

निश्चित आय के लिए

80-झक

बुनियादी ढांचा सुविधा, दूरसंचार सेवाओं, औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास, बिजली उपक्रमों, आदि में संलग्न औद्योगिक उपक्रमों का लाभ व अभिलाभ (कुछ शर्तों और सीमाओं के अधीन)25

सभी निर्धारिती

  इस धारा के अंतर्गत कोई कटौती एक उद्यम के लिए उपलब्ध नहीं होगी जो 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद अवसंरचना सुविधा के विकास या संचालन और अनुरक्षण को प्रारंभ करती है।  

80-झकख

1-4-2005 को या उसके बाद अधिसूचित एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के कारोबार से उपक्रम/उद्यम द्वारा प्राप्त लाभ व अभिलाभ (कुछ शर्तों और सीमाओं के अधीन)

इस धारा के अंतर्गत कोई कटौती एक निर्धारिती के तौर पर उपलब्ध नहीं होगी, डेवलेपर के तौर पर, जहां विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास 1 अप्रैल, 2017 को अथवा उसके पश्चात् प्रारंभ होता है

ऐसा निर्धारिती जो सेज डेवलपर है

80-झकग

01.04.2017 को अथवा उसके पश्चात् निर्दिष्ट व्यापार से पात्र स्टार्ट अप द्वारा व्युत्पन्न लाभ तथा हानि (कुछ शर्तों के अनुसार)27

कंपनी तथा एलएलपी

80-झख

औद्योगिक उपक्रम, कोल्ड स्टोरेज संयंत्र, होटल, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास, खनिज तेल व्यवसाय, आवास परियोजना, कोल्ड चेन की सुविधा, मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों, कन्वेंशन सेंटर, जहाजों, आदि से प्राप्त लाभ व अभिलाभ (कुछ शर्तों और सीमाओं के अनुसार)

सभी निर्धारिती

उन उद्यमों की कोई कटौती नहीं होगी जो व्यापार को 01-04-2017 को अथवा उसके पश्चात् प्रारंभ करती है

80-झग

विशेष श्रेणी के राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा) में एक उपक्रम या एक उद्यम द्वारा प्राप्त लाभ व अभिलाभ (निश्चित सीमा, समय सीमा और शर्तों के अनुसार)

(क) जिसने किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन शुरू कर दिया है या करता है, जो तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी वस्तु या चीज नहीं है या जिसने किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन शुरू कर दिया है या करता है, जो तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी वस्तु या चीज नहीं है और निर्दिष्ट अवधि के दौरान पर्याप्त विस्तार करता है।

(ख) जिसने किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन शुरू कर दिया है या करता है, जो चौदहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तु या चीज है या उस अनुसूची में निर्दिष्ट को प्रक्रम प्रारंभ करता है या जो किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन शुरू कर दिया है या करता है, जो चौदहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी वस्तु या चीज है और निर्दिष्ट अवधि के दौरान पर्याप्त विस्तार करता है।

सभी निर्धारिती

80-झघ

निर्दिष्ट क्षेत्रों में होटल और सम्मेलन केंद्र के व्यापार से लाभ व अभिलाभ (कुछ शर्तों के अनुसार)

सभी निर्धारिती

80-झड़

पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ निश्चित उपक्रमों के संबंध में कटौती

सभी निर्धारिती

80-ञञक

बिजली पैदा करने या जैव उर्वरक, जैव कीटनाशकों या अन्य जैविक एजेंटों के उत्पादन के लिए या जैव गैस के उत्पादन के लिए र्इंधन या जैविक खाद के लिए र्इंट या गोली बनाने के लिए जैव अपघटनीय कचरे के संग्रह व प्रसंस्करण के कारोबार से होने वाली सारी आय (लगातार 5 निर्धारण वर्षों के लिए)

सभी निर्धारिती

80-ञञकक

नए कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में अतिरिक्त कर्मचारी के 30 प्रतिशत की कटौती

अतिरिक्त कर्मचारी लागत का अर्थ पिछले वर्ष के दौरान नियोजित अतिरिक्त नियोक्ता को दिया गया अथवा देययोग्य कुल परिलब्धियां

कटौती पिछले वर्ष जिसमें ऐसा रोजगार दिया गया, हेतु प्रासंगिक निर्धारण वर्ष सहित पहले तीन निर्धारण वर्ष के लिए स्वीकृत होगी

(कुछ शर्तों के अनुसार)

निर्धारिती जिन पर धारा 44कख लागू होती है

80-ठक

अनुसूचित बैंकों/एक विशेष आर्थिक जोन में अपतटीय बैंकिंग इकाई रखने वाले भारत के बाहर निगमित बैंकों/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों की इकाइयों को होने वाले निश्चित लाभ (कुछ शर्तों और सीमाओं के अनुसार)

अनुसूचित बैंक/भारत के बाहर निगमित बैंक/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों की इकाइयां

80ड

अंतर-निगमति लाभांश को लाभांश प्राप्त करने वाली कंपनी की कुल आय से घटाया जाएगा यदि इसे विवरणी को दाखिली करने की तिथि से पहले एक महीने पहले शेयरधारक को आगे वितरित की जाती है

घरेलू कंपनी

80-त

निर्दिष्ट आय [उपधारा (2) में निर्दिष्ट विभिन्न सीमाओं के अधीन]

सहकारी समितियां

80-थथख

पुस्तकों की कुछ निर्दिष्ट श्रेणी के लेखकों की रॉयल्टी आय (3,00,000 रूपये तक) (कुछ शर्तों के अनुसार)

निवासी व्यक्तिगत - लेखक

80ददख

एक निवासी व्यक्ति के मामले में जो पेटेंट धारक है और 1-4-2003 के बाद पंजीकृत पेटेंट के संबंध में, रॉयल्टी के माध्यम से आय प्राप्तकर्ता है, को होने वाली पेटेंट पर रॉयल्टी से 3,00,000 रुपए तक की आय (कुछ शर्तों के अनुसार)

निवासी व्यक्ति

80-ननक

बचत बैंक खातों में जमा राशियों पर ब्याज (प्रति वर्ष 10,000 रुपए तक)

व्यक्ति/एचयूएफ (वरिष्ठ नागरिक को छोड़कर)

80-ननख बचत खाते या सावधि जमा में जमा राशि पर ब्याज (रु. 50,000 प्रति वर्ष तक) वरिष्ठ नागरिक

80-प

एक निवासी व्यक्ति के लिए 75,000 रुपए की कटौती जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय, चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा विकलांग व्यक्ति के रूप में प्रमाणित है [जैसाकि, विकलांग व्यक्ति (अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में परिभाषित किया गया है] ( निर्धारण वर्ष 2005-06 के प्रभाव से स्वलीनता, सेरेब्रल पाल्सी, और एकाधिक विकलांगता सहित जैसा कि स्वलीन व्यक्तियों, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंद एवं बहु विकलागों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम-1999 में संदर्भित किया गया है), [गंभीर विकलांगता वाले व्यक्ति के मामले में, स्वीकार्य कटौती 1,25,000 रुपये है।] (कुछ शर्तों के अनुसार).

निवासी व्यक्ति

छूट

87-क

भारत में निवासी व्यक्ति के मामले में जिसकी कुल आय 3,50,000 रुपए से अधिक नहीं है, के लिए कर छूट, छूट की राशि ऐसी आयकर के सौ प्रतिशत या 2,500 रुपए की राशि जो भी कम हो के बराबर एक राशि होगी,

व्यक्ति