कटौती* [निर्धारण वर्ष 2021-22]
1. नोट: कटौती, भुगतान या जमा की गयी समग्र राशि तक सीमित है जो, अधिकतम 1,50,00012 रु. तक हो सकती है। 1,50,00012 रुपये की यह अधिकतम सीमा धारा 80ग, 80गगग और 80गगघ के तहत दावा की जा सकने वाली कुल कटौती है। 2. भुगतान या जमा की जाने वाली रकम के लिए आवश्यक नहीं है कि पिछले वर्ष की कर प्रभार्य आय हो। राशि की अदायगी या भुगतान पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन कटौती केवल सकल राशि के कुल उतने पर उपलब्ध होगी जो कि पिछले वर्ष के दौरान कुल कर प्रभार्य आय से अधिक नहीं होगी। 3. जीवन बीमा प्रीमियम, धारा 80ग के तहत कटौती के प्रयोजन हेतु सकल पात्र राशि का हिस्सा है। प्रीमियम का भुगतान जो वास्तविक बीमित पूंजी राशि के 10 प्रतिशत से अधिक है (यदि पॉलिसी 1-4-2013 को अथवा के बाद जारी की गयी है तो धारा 80प में निर्दिष्ट विकलांग या धारा 80घघख/ नियम 11घघ में विनिर्दिष्ट रोग या बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के जीवन पर बीमा के मामले में 15%) वह सकल पात्र राशि में शामिल नहीं की जायेगी। किसी भी प्रीमियम का मूल्य जो वापस कर दिया जायेगा, अथवा बोनस या अन्यथा के रूप में लाभ जो वास्तविक बीमित राशि के अतिरिक्त है, और वह किसी भी व्यक्ति द्वारा पॉलिसी के तहत प्राप्त की जा सकती है, उसे वास्तविक बीमित पूंजी राशि, की गणना के प्रयोजन के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। 10 प्रतिशत की सीमा केवल 1-4-2012 के बाद जारी की गयी पॉलिसियों के मामले में ही लागू होगी। 1-4-2012 के पूर्व जारी पॉलिसियों के संबंध में वास्तविक बीमित राशि के 20 प्रतिशत की पुरानी सीमा लागू होगी। प्रभावी तिथि 1-4-2013 से एक जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में 'बीमित वास्तविक पूंजी राशि' से अभिप्राय हैं, पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय बीमाकृत घटना घटित होने पर पॉलिसी के अंतर्गत बीमित न्यूनतम राशि है, जिसमें शामिल नहीं है- (i) किसी भी प्रीमियम का मूल्य वापस करने की सहमति; या (ii) वास्तविक बीमित राशि के अतिरिक्त, बोनस या अन्यथा के माध्यम से प्राप्त कोई लाभ, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा पॉलिसी के तहत प्राप्त होने या किया जा सकने वाला लाभ। 4. जहां, पिछले किसी भी एक वर्ष में, एक निर्धारिती- (i) अपने बीमा के अनुबंध को इस प्रयोजन हेतु नोटिस के माध्यम से या किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने के लिए विफलता के कारण, समाप्त कर देता है, बीमा के अनुबंध को पुर्नजीवित नहीं करने पर लागू नहीं रहता है - (क) किसी भी एकल प्रीमियम पॉलिसी के मामले में; बीमा के प्रारंभ होने की तिथि के बाद दो वर्ष के भीतर, या (ख) किसी भी अन्य मामले में, दो वर्ष के लिए प्रीमियम का भुगतान किये जाने से पहले; या (ii) इस आशय का नोटिस द्वारा, किसी भी यूनिट लिंक्ड बीमा योजना (यूलिप) में अपनी भागीदारी समाप्त कर लेता है या वह इस तरह की भागीदारी के संबंध में अंशदान से पहले जहां पांच वर्ष के लिए भुगतान किया गया है, अपनी भागीदारी को पुनर्जीवित नहीं करने के द्वारा, किसी भी योगदान का भुगतान करने में विफलता के कारण भाग लेना समाप्त कर देता है; या (iii) उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले जिसमें ऐसी संपत्ति के अधिकार उसके द्वारा प्राप्त किया गया था, या वापस प्राप्त किए गए चाहे प्रतिदाय था अन्यथा, के रूप में उस खंड में निर्दिष्ट प्राप्त की जाने वाली वापसी की कोई भी राशि, गृह संपत्ति हस्तांतरण तो, - (क) निर्धारिती को ऐसी किसी राशि के संबंध में किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जायेगी, जो ऐसे पिछले वर्ष में भुगतान की गयी थी; और (ख) पिछले वर्ष के संबंध में या इस तरह पिछले वर्ष में पिछले वर्ष की अनुमन्य आय की कटौती की कुल राशि, इस तरह पिछले वर्षों के लिए निर्धारिती की आय मानी जाएगी और इस तरह पिछले वर्ष के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष में कर के लिए देय होगी। यदि कोई भी इक्विटी शेयर या डिबेंचर, जिनकी लागत के संदर्भ में कटौती अनुमन्य है, उसके अधिग्रहण की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के भीतर किसी भी समय किसी व्यक्ति को निर्धारिती द्वारा अन्यथा स्थानांतरित अथवा बेचा जाता हैं तो पिछले वर्ष जिसमें ऐसी बिक्री अथवा स्थानांतरण किया गया है के पूर्ववर्ती वर्ष अथवा पिछले वर्ष में ऐसे ईक्विटी शेयर अथवा डिबेंचर के संबंध में ऐसी स्वीकृत आय की कटौती की समग्र राशि ऐसे पिछले वर्ष के निर्धारिती की आय के तौर पर समझी जाएगी तथा ऐसे पिछले वर्ष के प्रासंगिक निर्धारिक वर्ष में कर हेतु उत्तरदायी होगा। एक व्यक्ति द्वारा उस तारीख पर किसी भी शेयर या डिबेंचर का अधिग्रहण किया जाना माना जाएगा जब सार्वजनिक कंपनी के, उन शेयरों या डिबेंचरों के संबंध में, उसका नाम सदस्यों के या डिबेंचर धारकों जैसा भी मामला हो, के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। 5. यदि कोई भी राशि, उस पर उपचित ब्याज सहित, उसके जमा किये जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले, निर्धारिती द्वारा (क) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना या (ख) डाकघर समय जमा नियमों के तहत की गयी अपनी जमा को निर्धारिती अपने जमा खाते से वापस ले लेता है तो, इस प्रकार वापस निकाली गई राशि को राशि निकाले जाने वाले वर्ष के पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की आय मानी जाएगी और इस तरह पिछले वर्ष के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष में कर के लिए संदायी होगी। कर के लिए संदायी राशि में अर्थात् निम्न राशि शामिल नहीं होगी: - (i) ऊपर उल्लिखित जमा से संबंधित ब्याज की किसी भी राशि को पिछले वर्ष या इस तरह पिछले वर्ष के पूर्ववर्ती वर्षों के लिए निर्धारिती की कुल आय में शामिल किया गया है, और (ii) ऐसे निर्धारिती की मृत्यु पर, अन्य नामित व्यक्ति या निर्धारिती के कानूनी वारिस द्वारा, उस पर उपचित ब्याज के अलावा प्राप्त कोई भी राशि, जिसे पिछले वर्ष के लिए या ऐसे पिछले वर्ष के पूर्ववर्ती वर्षों के लिए निर्धारिती की कुल आय में शामिल नहीं किया गया था।
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