केंद्र - राज्य वित्तीय संबंध
भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र- राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अलावा इस विषय पर कई अन्य उपबंध भी हैं। Show
केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान-
संविधान द्वारा केंद्र व राज्यों के बीच निम्न तरीकों से कर शक्तियों का आवंटन किया गया है-
जीएसटी से प्रभावित संवैधानिक अनुच्छेद-
वित्त आयोग-
1. 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में पूर्ववर्ती आयोग की सिफारिशों को सुरक्षित रखा है। आयोग ने विभाजन योग्य राजस्व में वित्तीय वर्ष 2020 -21 हेतु राज्यों के लिये 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की है जो कि अब तक 42% थी। ध्यातव्य है कि 2020 में राज्यों को निम्नलिखित अनुदान दिये जाएंगे-
5. आयोग ने सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन के लिये कानूनी मसौदा बनाने हेतु एक विशेष समिति गठित करने का सुझाव दिया है ताकि एक
वैधानिक फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके।
7. केंद्रीय करों में प्रत्येक राज्य की हिस्सेदारी हेतु आयोग ने मानदंड तैयार किये हैं जिसमें आय-अंतर, जनसंख्या प्रदर्शन, वन और परिस्थितिकी , कर संबंधी प्रयास आदि शामिल हैं।
निष्कर्ष: विधायी और प्रशासनिक संबंधों की भाँति वित्तीय क्षेत्र में भी संघ सरकार राज्य सरकारों से अधिक शक्तिशाली है किंतु राज्यों को भी पर्याप्त सहायता व स्वायत्तता प्रदान की गई है। |