भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं - bhaarateey sanvidhaan mein kitanee bhaashaen hain

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है।इसके बाद, सिन्धी भाषा को 21 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1967 ,कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, और नेपाली भाषा को 71वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ई. में जोड़ा गया। हाल में 92वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में बोड़ो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा, और संथाली भाषा शामिल किए गए।[1]

अनुसूची[संपादित करें]

  1. कश्मीरी भाषा
  2. सिन्धी भाषा
  3. पंजाबी भाषा
  4. हिन्दी भाषा
  5. बंगाली भाषा
  6. असमिया भाषा
  7. ओड़िया भाषा
  8. गुजराती भाषा
  9. मराठी भाषा
  10. कन्नड़ भाषा
  11. तेलगु भाषा
  12. तमिल भाषा
  13. मलयालम भाषा
  14. उर्दू भाषा
  15. संस्कृत भाषा
  16. नेपाली भाषा
  17. मणिपुरी भाषा
  18. कोंकणी भाषा
  19. संथाली भाषा
  20. बोडो भाषा
  21. डोंगरी भाषा
  22. मैथिली भाषा

माँग वाली अन्य भाषाएँ[संपादित करें]

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में ३८ अन्य भाषाओं को शामिल करने की माँग है। य़े भाषाएँ हैं:[1]

  1. अवधी भाषा
  2. अंगिका भाषा
  3. बुन्देली
  4. बंजारा भाषा
  5. बज्जिका
  6. भोजपुरी भाषा
  7. भोटी भाषा
  8. भोटीया भाषा
  9. छत्तीसगढ़ी भाषा
  10. धक्ती भाषा
  11. अंग्रेज़ी भाषा
  12. गढ़वाली भाषा
  13. गोंडी भाषा
  14. कोरकु भाषा
  15. गोजरी भाषा
  16. हो भाषा
  17. कच्छी भाषा
  18. कामतापुरी भाषा
  19. कार्बी भाषा
  20. खासी भाषा
  21. कोडावा भाषा
  22. ककबरक भाषा
  23. कुमाऊँनी भाषा
  24. कुराक भाषा
  25. कुड़माली भाषा
  26. लेप्चा भाषा
  27. लिंबू भाषा
  28. मिज़ो भाषा
  29. मगही
  30. मुंडारी भाषा
  31. नागपुरी भाषा
  32. निकोबारी भाषा
  33. हिमाचली भाषा
  34. पालि भाषा
  35. राजस्थानी भाषा
  36. कोशली / सम्बलपुरी भाषा
  37. शौरसेनी भाषा
  38. सराइकी भाषा
  39. टेनयीडी भाषा
  40. तुलू भाषा

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. ↑ अ आ "Eighth Schedule" [आठवीं अनुसूची] (PDF). गृह मंत्रालय, भारत सरकार (अंग्रेज़ी में). मूल (PDF) से 5 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि २० जुलाई २०१७.

भारत के संविधान में कितनी भाषाएं हैं?

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इसके बाद, सिन्धी भाषा को 21 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1967 ,कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, और नेपाली भाषा को 71वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ई. में जोड़ा गया।

संविधान की 22 भाषा कौन सी है?

आधिकारिक भाषाएँ: असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।

संविधान में कितनी बोलियां हैं?

आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यताप्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। इस अनुसूची में आरम्भ में 14 भाषाएँ (असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू) थीं।

भारत के संविधान में कितने भाग हैं?

भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं।