भारत के संविधान की प्रस्तावना इस वाक्यांश से प्रारंभ होती है कि- हम भारत के लोग। यहां दो इकाइयां हैं, एक भारत, दूसरा भारत के लोग यानी नागरिक। संविधान में इन्हीं सभी लोगों (नागरिकों) को समानता का अधिकार मिला है। संविधान इन लोगों के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं करता। फिर भारत के नागरिकों में ये अल्पसंख्यक कौन है? Show सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने शपथपत्र दाखिल किया कि राज्य अपने क्षेत्रों में जनसंख्या कम होने पर हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप, पंजाब, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में हिन्दुओं की संख्या काफी कम है। अत: वे अल्पसंख्यक होने की पात्रता को पूरा करते हैं। लगभग इसी समय असम के मुख्यमंत्री हिमंत विस्व सरमा ने विधानसभा में कहा कि राज्य में मुसलमान 35 प्रतिशत हैं जिससे अब वे राज्य का सबसे बड़ा समुदाय हैं। उन्हें बहुसंख्यक की तरह बर्ताव करते हुए असम के विभिन्न समुदायों के संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। अल्पसंख्यक पर विमर्श संयुक्त राष्ट्र के अनुसार – ‘ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव न हो और जिसकी आबादी नगण्य हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा।’ संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के अनुसार संविधान में अल्पसंख्यक की न तो कोई परिभाषा है और न ही कोई मानक। यह पूरी तरह सरकार पर निर्भर करता है। दरअसल किसी को अल्पसंख्यक मानने का सिद्धांत ही गलत है। संविधान और कानून के तहत सभी नागरिकों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए। अल्पसंख्यक होने के नाते आरक्षण या कोई विशेष सुविधा दिया जाना संविधान की आत्मा के विरुद्ध है।राष्ट्रीय भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक आयोग ने 2007 में अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द या उसके बहुवचन का कुछ अनुच्छेदों 29 से 30, तथा 350क से 350ख में प्रयोग किया गया है लेकिन कहीं भी इसे परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक शब्द उसके पार्श्व शीर्षक में तो दिया गया है लेकिन इसके बारे में कहा गया है कि ‘नागरिकों का कोई वर्ग… जिसकी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति हो’। यह संपूर्ण समुदाय हो सकता है जिसे सामान्यत: बहुसंख्यक समुदाय में अल्पसंख्यक समुदाय या समूह के रूप में देखा जाए। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की विशिष्ट रूप से दो श्रेणियां बताई गई हैं धार्मिक और भाषाई। शेष दो अनुच्छेद 30 क और 30 ख केवल भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख करते समय विलुप्तप्राय: या संकटग्रस्त समुदायों को अपने धर्म और रीति-रिवाजों के पालन हेतु सुरक्षा और संरक्षण देने की बात की गई है। इस विमर्श पर संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप कहते हैं कि संविधान में अल्पसंख्यक की न तो कोई परिभाषा है और न ही कोई मानक। यह पूरी तरह सरकार पर निर्भर करता है। दरअसल किसी को अल्पसंख्यक मानने का सिद्धांत ही गलत है। संविधान और कानून के तहत सभी नागरिकों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए। अल्पसंख्यक होने के नाते आरक्षण या कोई विशेष सुविधा दिया जाना संविधान की आत्मा के विरुद्ध है। मूल रूप से जो संविधान की आत्मा है और संविधान सभा में भी जो चर्चा हुई, उसमें कहा गया कि बहुसंख्यक -अल्पसंख्यक का प्रावधान नहीं होना चाहिए। सभी भारतीय हैं। यदि बहुसंख्यक -अल्पसंख्यक विभाजन होता है तो यह संविधान की आत्मा के विरुद्ध है। साथ ही अल्पसंख्यक घोषित करने का सिद्धांत समानता के अधिकार और पंथनिरपेक्षता के सिद्धांत के भी विरुद्ध है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। सभी नागरिकों की निजी स्वतंत्रता की गारंटी है। अलग से अल्पसंख्यक वर्ग घोषित कर उन्हें किसी विशेष सुविधा देने का कोई अर्थ नहीं है। अल्पसंख्यक
अवधारणा खतरनाक प्रो. मिश्र कहते हैं कि लोकतंत्र वह है जिसमें लोक ही सर्वत्र है। एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि जो राष्ट्र की चिति को माने, वही लोकतंत्र का सच्चा नागरिक है। चिति का अर्थ है कि राष्ट्र एक शरीर है और उस शरीर के सारे के सारे अंग एक हैं। अंगों को एकजुट करके ही शरीर का निर्माण होता है। किसी के अलग होने पर संपूर्ण शरीर की संज्ञा नहीं दी जा सकती। दीनदयाल जी के अनुसार लोकतंत्र और राष्ट्र, दोनों पर्याय हैं और दोनों सजीव हैं। दोनों की आत्मा चिति है और चिति ही लोक को परिभाषित करती है। यदि जनगणना के आधार पर अल्पसंख्यक का वर्गीकरण करेंगे तो राज्य के लोक और चिति का क्या होगा? लोकतंत्र अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में बंट जाएगा। इस तरह का बंटवारा लोकतंत्र और राष्ट्र के लिए खतरनाक है।
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