भारत में जनजातियों के कल्याण की देख रेखा कौन सा मंत्रलय करता है? - bhaarat mein janajaatiyon ke kalyaan kee dekh rekha kaun sa mantralay karata hai?

जनजातीय कार्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट

  1. जनजातीय कार्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट

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    जनजातीय मामलों के मंत्रालय एकीकृत भारतीय समाज के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है अर्थात् एक समन्वित और नियोजित तरीके में अनुसूचित जनजाति वर्गों के सामाजिक - आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से गठित किया गया था। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के समग्र नीति की योजना बना है, और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रमों के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। प्रयोक्‍ता कार्यों और योजनाओं आदि पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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    अनुसूचित जनजाति कन्या शिक्षा योजना (एसटी) निम्न साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) की लड़कियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। योजना जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य निम्न साक्षरता वाले जिलों में 100 प्रतिशत नामांकन द्वारा आदिवासी लड़कियों और आदिवासी महिलाओं में साक्षरता के स्तर में अंतर को ख़त्म करना और प्राथमिक स्तर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम करना है। योजना, उसके उद्देश्यों, वित्त, लाभार्थियों आदि...

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    जनजातीय क्षेत्र योजना में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों से समबन्धित जानकारी प्राप्त करें। यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और आदिवासी मामले मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। पात्रता, लाभार्थी, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और प्रपत्रों जैसे योजना से संबंधित विवरण उपलब्ध कराए गये हैं। समन्वय एजेंसी के संपर्क विवरण भी दिए गये हैं।

  3. आदिवासी उत्पादों और उत्पादन विपणन विकास योजना के बारे में जानकारी

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    आदिवासी मामले मंत्रालय की आदिवासी उत्पादों और उत्पादन विपणन विकास योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता पात्रता मानदंड, लाभार्थी प्रकार और योजना के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ कैसे उठायें इस बारे में जानकारी प्रदान की गई है। आवेदन अधिकार और ज़रूरी दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई है।

  4. उत्कृष्ट केन्द्रों के समर्थन के लिए वित्तीय सहायता योजना

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    उत्कृष्ट केन्द्रों के समर्थन के लिए वित्तीय सहायता योजना का लाभ जनजातीय विकास और अनुसंधान क्षेत्र में काम कर रहे के विश्वविद्यालयों और संस्थानों को होगा। यह योजना जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न गैर सरकारी संगठनों की संस्थागत संसाधन क्षमताओं को बढ़ाना और मज़बूत बनाना, अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालय के विभागों द्वारा आदिवासी समुदायों पर गुणात्मक, क्रिया उन्मुख और नीति अनुसंधान का संचालन करने के लिए...

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  6. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के लिए अनुदान योजना

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    जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए नए या चल रही प्रस्तावों के लिए आवेदन प्रपत्र यहाँ उपलब्ध है। प्रपत्र भरने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर इसे आगे भी उपयोग कर सकते हैं।

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  12. जनजातीय कार्य मंत्रालय की संपर्क विवरणी देखें

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    आप जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्रियों एवं अन्य अधिकारियों की संपर्क विवरणी यहाँ देख सकते हैं। आप अधिकारियों के नाम, पद, फ़ोन नम्बर, फैक्स नंबर एवं ई-मेल इत्यादि की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्रियों, निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, सलाहकारों, अनुसंधान अधिकारियों, एवं अन्य सहायक अधिकारियों के विवरण भी यहाँ उपलब्ध हैं।

  13. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें

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    अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 2007-08 में हुई थी। यह योजना अनुसूचित जनजाति के प्रतिभाशाली छात्रों को लाभ देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका निधिकरण केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। यह योजना अनुसूचित जनजाति के उन प्रतिभाशाली छात्रों के लिए है जो स्नातक एवं स्नातोकत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे छात्र शैक्षिक संस्थानों एवं जनजातीय मामलों के मंत्रालय में संपर्क करके इस योजना का लाभ उठा...

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  15. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करें

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    जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र योजना की शुरुआत की गई है ताकि विभिन्न पारंपरिक या आधुनिक व्यवसायों के लिए आदिवासी युवाओं का कौशल उन्नयन किया जा सके। आप इस योजना, इसके उद्देश्यों, निधिकरण, लाभार्थियों इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन कहाँ करना है, संबंधित प्राधिकारी एवं अधिकारियों इत्यादि के बारे में भी जानकारी दी गई है।

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भारत में जनजातियों के कल्याण की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है?

जनजातीय मामलों के मंत्रालय के समग्र नीति की योजना बना है, और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रमों के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है।

जनजाति कल्याण कार्यक्रम क्या है?

आदिम जनजातीय समूह (पी.टी. देखते हुए, पी.टी. जी के संपूर्ण विकास के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना वर्ष 1998-99 में शुरु की गई थी। यह योजना बहुत लचीली है और इसमें आवास, बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि संवितरण/विकास, कृषि विकास, पशु विकास, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, आदि शामिल हैं।

भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति ओं के लिए कौन सी धारा है?

अनुच्छेद 366 (25) ने अनुसूचित जनजातियों को “ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी जातियों और आदिवासी समुदायों का भाग या उनके समूह के रूप में, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियाँ माना गया है” परिभाषित किया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए राज्य द्वारा क्या क्या व्यवस्था की गई है?

अनुसूचित जाति कल्याण.
अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृति:- ... .
अनुसूचित जाति कक्षा 9 से 10 के छात्रों को छात्रवृति:- ... .
अस्वच्छ पेशा (चमडा उतारने, चमड़ा कमाने, मैला उठाने) में लगे व्यक्तियों के बच्चों को विशेष छात्रवृति :- ... .
अनुसूचित जाति के छात्रों को मेरिट उच्चीकृत छात्रवृत्ति दिये जाने की योजना :-.