फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?(A) 5 वर्ष Show फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों है। मैक्रों फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। फ्रांस में 8 मई 2017 को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अंतिम दौर के 'रन ऑफ' के मतदान में 39 साल के उदार मध्यमार्गी इमैनुएल मैक्रों ने बाजी मारी थी। इससे पूर्व राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलांदे का कार्यकाल 15 मई 2012 से 14 मई 2017 तक रहा।....अगला सवाल पढ़े Tags : फ्रांस राष्ट्रपति Useful for : UPSC, State PSC, IBPS, SSC, Railway, NDA, Police Exams Latest Questionsफ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?(A) 5 वर्ष फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों है। मैक्रों फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। फ्रांस में 8 मई 2017 को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अंतिम दौर के 'रन ऑफ' के मतदान में 39 साल के उदार मध्यमार्गी इमैनुएल मैक्रों ने बाजी मारी थी। इससे पूर्व राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलांदे का कार्यकाल 15 मई 2012 से 14 मई 2017 तक रहा।....Read more Useful Quotations for : UPSC, State PSC, IBPS, SSC, Railway, NDA, Police Exams Like The Facebook Page CurrentGK for Current Affairs, Latest GK & Employment News Related Questionsफ्रांस के राष्ट्रपति , आधिकारिक तौर पर फ्रांसीसी गणतंत्र( फ्रेंच : président de la République française ,फ्रेंच उच्चारण: [ pʁezidɑ̃ də la ʁepyblik fʁɑ̃sɛːz] ) के अध्यक्ष , फ्रांस के राज्य के कार्यकारी प्रमुख हैं , जो फ्रेंच फिफ्थ रिपब्लिक में हैं । फ्रांसीसी शब्दों में, राष्ट्रपति पद देश की सर्वोच्च जादूगर है।
फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्ष होता है?फ्रांस के राष्ट्रपति. राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है?Dileep Vishwakarma. राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना भारत में कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता है. भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे, जिन्होंने दो कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया. वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के प्रमुख नेता.
5 में गणतंत्र के संविधान के तहत फ्रांस के पहले राष्ट्रपति कौन थे?राष्ट्रपति ही न्यायपालिका की उच्च परिषद का सभापतित्व करता है तथा उसके सभी सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह संवैधानिक परिषद के 1/3 सदस्यों तथा अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार ( अनुच्छेद 17 ) भी प्राप्त है जिसका प्रयोग भी वह उच्च न्यायिक परिषद की मंत्रणा के आधार पर करता है। 7.2.4.
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