विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृति याेजना के अंतर्गत परीक्षा 12 जून काे हाेगी, जिसमें सफल विद्यार्थियाें काे मैरिट के आधार पर कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाएगा। चयनित छात्र-छात्राओं काे नवाेदय विद्यालयाें की तर्ज पर पढ़ाई और हाॅस्टल में रहने खाने की निशुल्क सुविधा मिलेगी। यह सुविधा लगातार 12वीं क्लास तक मिलेगी। इसके लिए पूर्व में आवेदन भरे गए थे, वे ही विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हाे सकते हैं। आवेदन 5वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियाें ने भरे थे। Show परीक्षा के लिए रामकरण जाेशी राउमावि, महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम रेलवे स्टेशन स्कूल और आनंद शर्मा राबाउमावि काे सेंटर बनाया गया है, जहां परीक्षा के लिए 1638 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा का समय सुबह 10 से दाेपहर 12 बजे तक का रहेगा। परीक्षा में एससी, एसटी व एसबीसी के छात्र-छात्राएं ही भाग ले सकती हैं। प्रदेश स्तर की बात करें ताे एससी में 286, एसटी में 214 और एमबीसी में 500 सीट निर्धारित हैं। जिले में शिवाजी छात्रावास है, जिसमें इन याेजना के अंतर्गत विद्यार्थियाें काे एडमिशन दिया जाता है। पिछले सत्र में हाॅस्टल में 39 छात्र और 29 छात्राएं काे एडमिशन मिला था। Special Pre Matric Scholarship Scheme Online Application form Eligibility Documents2,जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग TAD योजना। 3, विशेष समूह योजना। (देवनारायण गुरुकुल योजना, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी के छात्र छात्राओं हेतु विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना) इन योजनाओं के लिए छात्र छात्रों की पात्रता1, वह राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। 2, छात्र-छात्राओं को उक्त तीनों योजनाओं से संबंधित वर्ग विशेष अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति या अति पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए इसके लिए विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। 3, छात्र छात्र राजकीय,गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित अध्ययनरत रहते हुए कक्षा 5 उतीर्ण का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है4, छात्र छात्रा के माता-पिता आयकरदाता नहीं होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। 5, इस योजना में एक माता-पिता की अधिकतम दो सन्तान ही प्रवेश एवं लाभ के लिए पात्र होंगे, इस आशय का घोषणा पत्र परीक्षा आवेदन पत्र के साथ माता-पिता द्वारा प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे।1, सक्षम अधिकारी द्वारा विद्यार्थी के नाम से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति।2, सक्षम अधिकारी द्वारा विद्यार्थी के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति। 3, छात्र- छात्रा का कक्षा 5 उतीर्ण प्रमाण पत्र। 4, माता पिता का आय प्रमाण पत्र। 5, माता-पिता का योजना अंतर्गत अधिकतम दो सन्तान लाभान्वित होने का घोषणा पत्र। इस योजना में छात्र-छात्राओं को निम्नानुसार सुविधाएं हैंछात्र- छात्रा को निवास आवास एवं भोजन आदि की सुविधाएं विद्यालय द्वारा देय होंगी जिसका पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। एक विद्यार्थी के लिए विद्यालय को अधिकतम ₹50000 वार्षिक अथवा विद्यालय द्वारा प्रस्तुत व्यय बिल दोनों में से जो भी कम हो का पुनर्भरण संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। छात्र – छात्रा द्वारा किसी भी प्रकार की राशि विद्यालय को नहीं देनी होगी। छात्र – छात्रा को उसके द्वारा चयनित विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाएगा जो कक्षा 12 तक प्रतिवर्ष क्रमोन्नत होता रहेगा। छात्र-छात्राओं द्वारा प्रतिवर्ष कम से कम सी ग्रेड या 50% अंक अर्जित किए जाने जरूरी हैं। |