विशेष पारिवारिक पेंशन : विकलांग/मानसिक विक्षिप्त बच्चे :स्वीकृति की अवधि तथा शर्तेउक्त बच्चे जीवनपर्यन्त के लिए परिवार पेंशन पाने के हकदार होंगे ।दावा,चिकिसा प्रमाण-पत्र के साथ जो कि सिविल सर्जन के रैंक से नीचे न हो द्वारा निर्गत किया जाना चाहिए तथा उसमें विकलांगता का प्रतिशत भी दर्शाया जाना चाहिए कि वह विकलांगता के कारण जीविकोपार्जन करने में सक्षम नहीं है ।
विशेष पारिवारिक पेंशन दूसरे पारिवारिक पेंशन का अवार्ड़ सम्पूर्ण परिवार के लाभ के लिए है । यदि प्राप्तकर्ता विशेष पारिवारिक पेंशन को अन्य योग्य उत्तराधिकारियों को जो मृतक सैनिक पर आश्रित था उनके हिस्से को समानुपात रुप में देने से मना कर देता है या पेंशन जिसके नाम से है वह परिवार के हितों के प्रति समर्पित नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी भर्ती संगठन द्वारा की गई जाँच रिपोर्ट के आधार पर अपने विवेकानुसार परिवार पेंशन को योग्य उतराधिकारियों के मध्य बांट सकता है ।सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक स्वीकृति के समय यह पाया जाता है कि नामित उत्तराधिकारी अन्य योग्य उत्तराधिकारियों के साथ निवास नहीं कर रहा है या उनका अंश उन्हें देने का इच्छुक नहीं है तो प्रारंभिक जांच के आधार पर सक्षम प्राधिकारी पेंशन के बराबर अंशों के बाटने का आदेश दे सकता है । इस वितरण के दौरान विभाजन की एक पार्टी(मूल प्राप्तकर्ता को छो़ड़कर)अयोग्य या मृतक हो जाती है तो उसके हिस्से को पुनः मूल प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ती को दे दिया जाएगा यदि वह केवल एक जीवत सदस्य है अथवा यदि एक से अधिक प्राप्तकर्ता है तो सभी को बराबर बांट दी जायेगी । विशेष पारिवारिक पेंशन: स्थानांतरण विचित्र परिस्थिति में पारिवारिक पेंशन के हकदार व्यक्ति
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