विकलांग बेटे के लिए परिवार पेंशन नियम - vikalaang bete ke lie parivaar penshan niyam

विशेष पारिवारिक पेंशन :

विकलांग/मानसिक विक्षिप्त बच्चे :स्वीकृति की अवधि तथा शर्ते

उक्त बच्चे जीवनपर्यन्त के लिए परिवार पेंशन पाने के हकदार होंगे ।दावा,चिकिसा प्रमाण-पत्र के साथ जो कि सिविल सर्जन के रैंक से नीचे न हो द्वारा निर्गत किया जाना चाहिए तथा उसमें विकलांगता का प्रतिशत भी दर्शाया जाना चाहिए कि वह विकलांगता के कारण जीविकोपार्जन करने में सक्षम नहीं है ।

यदि पुत्र या पुत्री एक से अधिक है तथा बीमारी/विकलांगता से पी़ड़ित है तो निम्नलिखित के आधार पर परिवार पेंशन देय होगी :-
  • सर्वप्रथम पुत्र को देय होगी तथा यदि एक से अधिक पुत्र है तो ज्येष्ठ पुत्र को जीवनपर्यन्त मिलने के पश्चात उसके बाद छोटे पुत्र को दिया जाएगा ।
  • दूसरे पुत्री को देय होगी तथा यदि एक से अधिक पुत्री है तो ज्येष्ठ पुत्री को जीवनपर्यन्त मिलने के पश्चात उसके बाद छोटी पुत्री को दिया जाएगा ।

विशेष पारिवारिक पेंशन

दूसरे पारिवारिक पेंशन का अवार्ड़ सम्पूर्ण परिवार के लाभ के लिए है । यदि प्राप्तकर्ता विशेष पारिवारिक पेंशन को अन्य योग्य उत्तराधिकारियों को जो मृतक सैनिक पर आश्रित था उनके हिस्से को समानुपात रुप में देने से मना कर देता है या पेंशन जिसके नाम से है वह परिवार के हितों के प्रति समर्पित नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी भर्ती संगठन द्वारा की गई जाँच रिपोर्ट के आधार पर अपने विवेकानुसार परिवार पेंशन को योग्य उतराधिकारियों के मध्य बांट सकता है ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक स्वीकृति के समय यह पाया जाता है कि नामित उत्तराधिकारी अन्य योग्य उत्तराधिकारियों के साथ निवास नहीं कर रहा है या उनका अंश उन्हें देने का इच्छुक नहीं है तो प्रारंभिक जांच के आधार पर सक्षम प्राधिकारी पेंशन के बराबर अंशों के बाटने का आदेश दे सकता है ।

पेंशन का भली भाँति वितरण् तभी हो सकता जब इसकी स्वीकृति का नियंत्रण तथा इसे अधिनियमों के अंतर्गत मूल प्राप्तकर्ता को दी जाए ।

इस वितरण के दौरान विभाजन की एक पार्टी(मूल प्राप्तकर्ता को छो़ड़कर)अयोग्य या मृतक हो जाती है तो उसके हिस्से को पुनः मूल प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ती को दे दिया जाएगा यदि वह केवल एक जीवत सदस्य है अथवा यदि एक से अधिक प्राप्तकर्ता है तो सभी को बराबर बांट दी जायेगी ।


विशेष पारिवारिक पेंशन: स्थानांतरण

यदि किसी कारणवश पारिवारिक पेंशन विधवा को छो़ड़कर उत्तराधिकारी को देने से रोक दी जाती है तो इसे विधवा को सौप दिया जाएगा बशर्ते वह अयोग्य न हो

विचित्र परिस्थिति में पारिवारिक पेंशन के हकदार व्यक्ति

परिवार की परिभाषा के अधीन परिभाषित परिवार सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन योजना 1964 के अधीन पारिवारिक पेंशन देय है
  1. विकलांग बच्चा
    यदि सरकारी कर्मचारी के पुत्र या पुत्री किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक विकृति से पी़ड़ित है तो उसे जीविन यापन के लिए 25वर्ष की उम्र पूरी होने के उपरान्त जीवनपर्यन्त पारिवारिक पेंशन दिया जायेग। यह भुगतानकेवल सिविल सेवा(पेंशन)नियम 1972 के नियम 54 के उपनियम के शर्तों के अधीन देय होगा । यह आदेश दिनांक 30-9-1974 से प्रभावी होंगे तथा उस सरकारी कर्मचारी के संदर्भ में लागू होंगे जिसकी मृत्यु 30-9-1974 को या उसके बाद हुई है । यह शर्त उन सरकारी कर्मचारियों के मामले मे लागू होगी जो सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृति या मृत्यु के पूर्व घोषित की गई हो । 30-9-1974 से पूर्व सेवानिवृत/मृत होने वाले सरकारी कर्मचारी के विकलांग बच्चे भी जीवन भर पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार होंगे किन्तु उनके मामले में वितीय लाभ दिनांक 20-5-87 से प्रदान किया जायेगा तथा इस कारण कोई बकाया स्वीकार नहीं होगा । सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृति/सेवाकालीन मृत्यु की विकलांगता की उद्घोषणा की आवश्यकता विकलांग बच्चों के पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति के बावत एक पूर्व शर्त के रुप में दिनांक 19-2-90 के सरकारी आदेश के अधीन समाप्त कर दिया गया है
  2. मरणोपरान्त बच्चा
    मृतक सरकारी कर्मचारी के मरणोपरान्त होने वाले बचो को भी पारिवारिक पेंशन प्रदान किया जायेगा।
  3. सेवानिवृति के उपरान्त होने वाली पत्नी
    पारिवारिक पेंशन 1964 के लाभ पेंशनर की मृत्यु की अगली तिथि से सेवानिवृति के उपरांत होने वाली पत्नी को भी स्वीकार्य होगी ।
  4. गुमशुदा कर्मचारी / पेंशनर
    यदि कोई कर्मचारी/पेंशनर अपने परिवार को छो़ड़कर लापता हो जाता है तथा जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती ऐसे कर्मचारियों के परिवार के उपयुक्त सदस्य को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के छः महीने के बाद पारिवारिक पेंशन दिया जाता है । पारिवारिक पेंशन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने अथवा गायब कर्मचारी के अवकाश की समाप्ति, जो भी पहले हो की तिथि से दिया जायेगा ।
  5. धोखाघ़ड़ी करने के उपरान्त गायब हुए कर्मचारियों का परिवार पेंशन
    धोखाधड़ी करने के उपरान्त गायब हुए कर्मचारियों के मामले में पारिवारिक पेंशन का भुगतान विधि के न्यायालय द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दोषमुक्त किये जाने अथवा अनुशासनिक कार्यवाहियों के निष्कर्ष के बाद ही किया जायेगा ।
  6. अमान्य विवाह से उत्पन्ऩ बच्चे
    अमान्य विवाह से पैदा हुए सरकारी कर्मचारियों के बच्चे हिन्दू विवाह अधिनियम के मुताबिक पारिवारिक पेंशन के लिए उपयुक्त होंगे । ऐसे बच्चे पारिवारिक पेंशन में विधि मान्य पत्नी के साथ हिस्सेदार होंगे।
  7. तलाकशुदा पत्नी से उपन्ऩ बष्चे
    मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की जब विधवा हो किन्तु तलाक शुदा पत्नी या पत्नियों से उपन्ऩ बच्चे भी हो तो उपयुक्त बष्चे पारिवारिक पेंशन जो उसकी माँ सरकारी कर्मचारी/पेंशनर के मृत्यु के समय यदि वह तलाकशुदा नहीं रहती तो प्राप्त की होती,में हिस्सेदार होंगे ।