Updated: | Sat, 14 Aug 2021 04:28 PM (IST) Show National flag rules: राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सामने पूरा भारत देश नतमस्तक है, देश का हर नागरिक तिरंगे का दिल से सम्मान करता है। भारत के संविधान में तिरंगे का अपमान करना दंडनीय अपराध माना गया है, जिसे लेकर सजा का भी निर्धारण किया गया है। तीन रंगों से बना तिरंगा केसरिया, सफेद और हरा ये तीनों रंग देश के प्रतीक है, जिसमें केसरिया बलिदान का, सफेद शांति का और हरा रंग हरियाली यानी स्वतंत्रता का प्रतीक है। आज देश में आन-बान-शान के साथ जिस तिरंगे को फहराता है उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को आंध्रप्रदेश के पिंगली वेंकैया ने बनाया था। भारत की पहचान है तिरंगा, हर भारतवासी का गौरव है तिरंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरंगे को फहराने का क्या नियम है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपसे कुछ ऐसे ही विषय पर चर्चा करते हैं।
Posted By: Navodit Saktawat
राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ रखने का क्या है तरीका मुख्य बातें
Har Ghar Tiranga, Flag Rules after 15th August Independence Day 2022: हर घर तिरंगा अभियान खत्म हो चुका है। और पिछले 3 दिनों में आम आदमी से लेकर खास लोगों ने तिरंगा अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और केवल हर घर तिरंगा वेबसाइट पर 5 करोड़ से अधिक लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज की सेल्फी लेकर पोस्ट की है। अब चूंकि यह अभियान खत्म हो गया तो झंडे को उतारने का भी समय आ गया है। जिस तरह राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के नियम हैं, उसी तरह उसे उतारकर सम्मान के साथ रखने के भी नियम है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ रखने का तरीका क्या है.. राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 की धारा 2 के स्पष्टीकरण 4 के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान रोकने के लिए इन नियमों का पालन किया जाना चाहिए-
'Har Ghar Tiranga' साइट पर झंडे संग 5 करोड़ से ज्यादा सेल्फियां शेयर, अमिताभ से सचिन तक ने भेजे फोटो, देखें- अंदाज 20 साल पहले लोगों को मिला खास अधिकार तिरंगे के इतिहास में 26 जनवरी, 2002 का एक खास स्थान है। यही वह दिन है जब भारत के आम नागरिकों को भी अपनी मर्जी से किसी भी दिन झंडा फहराने का अधिकार मिला। इसके पहले झंडा फहराने का अधिकार तो था लेकिन सिर्फ कुछ खास अवसर, जैसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया जा सकता है। 26 जनवरी, 2002 से भारतीय झंडा संहिता में संशोधन के बाद ,आम नागरिकों को कहीं भी कभी भी राष्ट्रीय झंडा फहराने का मौका मिला। इसके बाद से आम आदमी अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों में किसी भी दिन तिरंगा फहरा सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें झंडे का पूरी तरह से सम्मान कायम रखना होगा और तय मानकों के आधार पर झंडे को फहराना होगा। Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें । राष्ट्र ध्वज का सम्मान हमें कैसे करना चाहिए?हालांकि, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति के लिए ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि झंडा उल्टा नहीं फहराया जाए यानि ध्वज का केसरिया भाग ऊपर रहना चाहिए. साथ ही आप जो झंडा फहरा रहे हैं वह क्षतिग्रस्त तिरंगे को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए और न ही यह जमीन या पानी को छूना चाहिए.
भारतीय ध्वज का अपमान के लिए क्या सजा है?राष्ट्रध्वज का अपमान करने वालों पर कार्रवाई :
(तीन साल की कारावास, जुर्माना अथवा दोनों)। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के अभिवादन में राष्ट्रीय ध्वज को झुकाना। (तीन साल की कारावास, जुर्माना अथवा दोनों)। भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज को झुका हुआ फहराना।
तिरंगे का अपमान कब होता है?Har Ghar Tiranga, Flag Rules after 15th August Independence Day 2022: जिस तरह राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के नियम हैं, उसी तरह उसे उतारकर सम्मान के साथ रखने के भी नियम है। और उसका अपमान करने पर सजा भी मिल सकती है। राष्ट्रीय ध्वज को उतारने के बाद, उसको पूरे सम्मान के साथ लपेट कर रखना सबसे पहला काम है।
राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियम क्या है?तिरंगा झंडा फहराने के नियम
नही किसी प्रकार की उसे क्षति हुई है. केसरियां रंग हमेशा ऊपर, सफेद रंग बीच में और हरा रंग हमेशा सबसे नीचे की पट्टी में होनी चाहिए. झंड़ा कटा फटा नहीं होना चाहिए. तभी आप इसे फहरा सकते हैं.
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