निवास प्रमाण पत्र कितने साल तक चलता है - nivaas pramaan patr kitane saal tak chalata hai

मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए अब राज्य के नागरिक घर बैठे ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे की आप जानते हैं की निवास प्रमाण पत्र एक प्रकार का सरकारी दस्तावेज होता है जो सरकार द्वारा आपके निवास स्थान की प्रमाणित कर आपको दिया जाता है। और उम्मीदवार Sthayi Niwasi Praman Patra MadhyPrdesh का उपयोग सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं में आवेदन करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि सरकार द्वारा आपसे निवास प्रमाण पत्र की मांग की जाती है। इसके साथ ही यदि आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

निवास प्रमाण पत्र कितने साल तक चलता है - nivaas pramaan patr kitane saal tak chalata hai
मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र | Sthayi Niwasi Praman Patra Madhya Pradesh Apply

आज हम अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बताएंगे। और इससे जुडी और भी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। उम्मीदवार जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

Contents show

1 मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

1.1 Sthayi Niwasi Praman Patra MadhyPrdesh

1.1.1 स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र क्या है ?

1.1.1.1 MP domicile certificate बनाने के किये आवश्यक दस्तावेज

1.2 Sthayi Niwasi Praman Patra MadhyPrdesh के लाभ

1.2.1 MP Domicile certificate बनाने के उद्देश्य

1.2.2 मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए पात्रता

2 मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई

2.1 मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ऑफलाइन अप्लाई

2.1.1 MP domicile certificate से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर

मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

जैसे की आप जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भारत को डिजिटल बनाने के लिए पूर्णतः प्रयास किये जा रहे हैं जिसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और भारत को डिजिटल बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। जिससे की अब नागरिको को अपने कोई भी सरकारी दस्तावेज बनाने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में नहीं जाना होगा। जिससे की आपके समय की बचत होगी। Sthayi Niwasi Praman Patra MadhyPrdesh में आवेदन करने के लिए एमपी सरकार द्वारा पोर्टल को लांच किया गया है।

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निवास प्रमाण पत्र कितने साल तक चलता है - nivaas pramaan patr kitane saal tak chalata hai

जिसमें आप जन्म, मृत्य, आय आदि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए वही आवेदन कर सकते हैं जो वहां के मूल निवासी हो। अन्यथा अन्य राज्य के नागरिक इस पोर्टल में अपना निवास प्रमाण पत्र योग्य नहीं है।

Sthayi Niwasi Praman Patra MadhyPrdesh

आर्टिकल का नाममध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्रविभागलोक सेवा प्रबंधन एमपीसरकारमध्य प्रदेश सरकारलाभार्थीराज्य के नागरिकउद्देश्यसभी को ऑनलाइन सुविधा देनाआवेदन मोड़ऑनलाइन/ ऑफलाइनआधिकारिक वेबसाइटmpedistrict.gov.in

जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र क्या है ?

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज होता है, जिसमें आपके निवास स्थान से जुडी सभी जानकारी रहती है। इसे हम मूल निवास सेर्टिफिकेट या domicile certificate के नाम से जानते हैं। जो हमें हमारी राज्य की नागरिकता को दर्शाता है। जिसमें आपके राज्य जिला, तहसील, गांव से संबंधित जानकारी दर्ज होती है। मूल निवास प्रमाण पत्र उन्ही के बनाये जाते हैं जो किसी राज्य में बहुत सालों से निवास कर रहे हों। इस प्रमाण पत्र के तहत नागरिक सभी सरकारी योजनाओं से जुड़े फायदों को आसानी से प्राप्त कर सकते है। यह व्यक्ति के पहचान को प्रमाणित करने का एक आवश्यक दस्तावेज है। जिसके तहत वह दस्तावेज उपयोग करके सभी लाभ प्राप्त कर सकते है।

MP domicile certificate बनाने के किये आवश्यक दस्तावेज
  • राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • अभिवावक का मूल निवास प्रमाण पत्र
  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Sthayi Niwasi Praman Patra MadhyPrdesh के लाभ

  • यदि आप किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • जैसे की आप जानते हैं की राज्य सरकार द्वारा ऐसे बहुत सी सरकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है तो आपसे सरकारी दस्तावेज के रूप में एमपी मूल निवास प्रमाण पत्र माँगा जाता है।
  • आमजन नागरिकों तक सभी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा सभी सेवाओं को डिजिटलकरण की और जोड़ने का यह एक प्रयास किया जा रहा है।
  • सभी सेवाएं ऑनलाइन रूप में उपलब्ध होने से नागरिक अपने समय और धन की बचत करने में सक्षम होंगे।
  • अगर आप विद्यालय में छात्रवृति योजना के अंतर्गत स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पहले अपना मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा।
  • अब मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों को अपना स्थायी प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • आप एमपी डिस्ट्रिक की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मोड़ में इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे अपना domicile certificate के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • आपका मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरुरी है तभी आप निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

MP Domicile certificate बनाने के उद्देश्य

जैसे की आप जानते हैं की हमारे लिए जैसे आय, जाति, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र जरुरी होते है उसी प्रकार हमारे लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना जरुरी है। MP domicile certificate बनाने के उद्देश्य राज्य द्वारा चलाई गयी योजनाओं में वही आवेदन कर सकते हैं जो उस राज्य के मूल निवासी हो। ऐसे में यदि आप सरकार द्वारा आरम्भ की गयी किसी भी योजना में आवेदन करते हैं तो आपके पास स्थानीय निवास का होना जरुरी है। जिसमें आपकी स्थानीय जानकारी दर्ज होगी और इसी आधार पर आपको योजना का लाभ दिया जायेगा।

मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए पात्रता

MP domicile certificate बनाने के लिए आप को निम्न पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। अगर आप भी मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आप आवेदन पूर्व इन्हे पढ़ सकते हैं।

  • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • वो महिला जो एमपी के व्यक्ति से ( जोकि वहां का स्थायी / मूल निवासी है ) शादी करती है। इसके लिए महिला को अपने पति के मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी आवेदन हेतु।
  • यदि कोई बच्चा इसके लिए आवेदन करता है तो उसे अपने माता पिता के मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई

जो उम्मीदवार मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उनको हम बताएंगे की कैसे आप ऑनलाइन डोमिसाइल प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ स्टेप्स बता रहे हैं आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  • सबसे पहले उम्मीदवार लोक सेवा प्रबंधन एमपी ई-डिस्ट्रिक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • उसके बाद आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा।
    निवास प्रमाण पत्र कितने साल तक चलता है - nivaas pramaan patr kitane saal tak chalata hai
  • आपको होम पेज में बहुत से लिंक आएंगे आपको Your Service Our Guarantee MP eDistrict के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुल जायेगा। आपको उपलब्ध सेवाओं पर जाना होगा। आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में ekyc के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • आपकी स्क्रीन पर नया पेज आ जायेगा आपको सिटीजन लॉगिन करना होगा।
    निवास प्रमाण पत्र कितने साल तक चलता है - nivaas pramaan patr kitane saal tak chalata hai
  • आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। और नीचे एक कैप्चा कोड दिया होगा वो भरें उसके बाद आप GET OTP के बटन पर क्लिक करें। आपके द्वारा रजिस्टर्ड किये गए नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आपको ओटीपी दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर स्थायी निवास का आवेदन फॉर्म आ जायेगा।
  • आपको आवेदन फॉर्म में दर्ज सभी जानकारी भरनी होगी और मांगे गए सभी दस्तावेज भी अपलोड कर दें।
  • फॉर्म अच्छे से भर लेने के बाद एक बार दोबारा देखें और फिर सब्मिट के बटन पर क्लिक कर दें।
  • इस प्रकार आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आवेदन पूरा हो जायेगा।

मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ऑफलाइन अप्लाई

यदि आप एमपी मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं उनको हम यहां पर ऑफलाइन आवेदन करने के कुछ स्टेप्स बता रहे हैं आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  • मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आपको अपने तहसील में जाना होगा।
  • तहसील में आपको संबंधित कर्मचारी से निवास प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म लेना होगा। आपको आवेदन फॉर्म में दर्ज सभी जानकारी भरनी होगी।
  • और आवेदन फॉर्म के साथ सभी दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।
  • और वही विभाग में आवेदन फॉर्म भी जमा कर दें।
  • आपके दस्तावेज को सत्यापित किया जायेगा। सत्यापित होने के बाद आपका निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।

MP domicile certificate से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर

लोक सेवा प्रबंधन एमपी की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

लोक सेवा प्रबंधन एमपी की आधिकारिक वेबसाइट- mpedistrict.gov.in है।

मध्य प्रदेश राज्य के नागरिक किन-किन माध्यमों से स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है ?

राज्य के नागरिक 4 माध्यम से ऑनलाइन रूप में स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है जिसमें मुख्य रूप से है लोक सेवा केंद्र ,MP ऑनलाइन कियोस्क ,CSC सेंटर और http://mpedistrict.gov.in/ की आधिकारिक वेबसाइट से स्वम ही घर बैठे भी आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।

एमपी स्थायी निवास प्रमाण पत्र शुल्क राशि कितनी निर्धारित की गयी है ?

ऑनलाइन रूप में नागरिक को स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए 40 रूपए का शुल्क भुगतान करना होगा। mpedistrict.gov.in की ऑफिसियल वेबसाइट पर आवेदन करने के लिए कोई शुल्क राशि नहीं ली जाएगी

MP domicile certificate बनाने का उद्देश्य क्या है ?

आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जिससे की यदि आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते है या राज्य सरकार द्वारा चलायी गयी योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास MP domicile certificate होना जरुरी है जिसमें आपके राज्य का होने का प्रमाण होता है।

मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन अप्लाई कैसे करें ?

आप अपने तहसील में जाकर निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें ?

उम्मीदवार सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
उसके बाद आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलेगा आपको होम पेज में Your Service Our Guarantee MP eDistrict के लिंक पर क्लिक कर दें।
नए पेज में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में ekyc के लिंक पर क्लिक करें
आपको मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी को वेरिफाई करना होगा।
आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म आ जायेगा आपको आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरनी होगी और दस्तावेज अपलोड कर दें इसके बाद सब्मिट के बटन पर क्लिक कर दें

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र MP के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए ?

मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आप को इस दस्तवेजों की आवश्यकता होगी। राशन कार्ड ,आधार कार्ड ,अभिवावक का मूल निवास प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ,मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो

तो जैसे की हमने अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के बारे में सारी जानकारी दी है। यदि आपको एमपी प्रमाण पत्र से जुडी कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी समस्या है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मेसेज कर सकते हैं।

UP निवास प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है?

राज्य सरकार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाणपत्र की वैधता (Domicile certificate) अधिकतम 3 साल के लिए होता है, यद्यपि कई परिस्थितियों में इसको वैधता के रूप में 3 साल से ज्यादा समय के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। यदि आपने अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाया है।

बिहार निवास प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है?

Ans- जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र की वैधता जीवन भर की होती है. जबकि अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए वैध होता है.

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कैसे निकाले?

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करना.
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर क्लिक करें.
आधर नंबर के साथ रजिस्टर करें, आधर नंबर दर्ज करें, आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा।.
ओटीपी सत्यापन के बाद, नागरिक वांछित सेवा के लिए आवेदन कर सकता है।.

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र क्या होता है?

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज होता है, जिसमें आपके निवास स्थान से जुडी सभी जानकारी रहती है। इसे हम मूल निवास सेर्टिफिकेट या domicile certificate के नाम से जानते हैं। जो हमें हमारी राज्य की नागरिकता को दर्शाता है। जिसमें आपके राज्य जिला, तहसील, गांव से संबंधित जानकारी दर्ज होती है।