ग्राम पंचायत में महिलाओं की क्या भूमिका है? - graam panchaayat mein mahilaon kee kya bhoomika hai?

महिला सभा महिलाओं का मंच है जिसमें गांव की सभी व्यस्क महिलाएं सदस्य होती है, और बैठके करती है। इस सभा में 18 साल से ऊपर की गांव में रहने वाली सभी महिला बहने सदस्य होती है। महिला सभा का आयोजन हर ग्राम सभा के पूर्व यानी न्यूनतम हर 3 महीने में एक बार ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के गांवों में बारी-बारी से कराया जाता है, अतः यदि किसी पंचायत में 4 राजस्व गांव है, तो महिला सभा का आयोजन गांव-वार बारी-बारी से अलग-अलग तिथियों में रखा जावे। ताकि पंचायत के सरपंच व सचिव उसमें भागीदारी कर सके। सरपंच व सचिव की भागीदारी इसलिए जरूरी है, कि महिला सभाओं में प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता से ग्राम पंचायत विकास प्लान जीपीडीपी में शामिल किया जाए। 


ग्राम पंचायत में महिलाओं की क्या भूमिका है? - graam panchaayat mein mahilaon kee kya bhoomika hai?


ग्राम सभाओं के आयोजन कैलेंडर से 15 दिन पूर्व ही पंचायत के गाँवो में महिला सभाओं का आयोजन सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्राप्त प्रस्तावों का समावेश ग्राम सभा में किया जा सके। अगर ग्राम पंचायत में एक से अधिक गांव है, तो यह बैठके गांव-वार बारी-बारी से होनी चाहिए। इन बैठकों में सभाओं में आए प्रस्तावों पर चर्चा करें। महिलाएं अपने मुद्दे इसमें शामिल करें, उसके बाद ही इन्हें पारित करें। इसलिए ग्राम सभा की बैठकों और इन बैठकों का समय अलग-अलग होना चाहिए, ताकि सरपंच और ग्राम सचिव भी इसमें मौजूद रहे,और महिलाओं के मुद्दों की जानकारी पा सके। इन बैठकों में 10% सदस्यों का मौजूद होना अनिवार्य है, नहीं तो कोरम पूरा नहीं माना जाता है।

महिला सभा का कोरम

किसी भी राजस्व गांव में उपलब्ध 18 साल से ऊपर की महिला निवासियों की न्यूनतम 10% भागीदारी पर महिला सभा का कोरम पूरा माना जाता है। साथ ही राजस्व गांव में रहने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय की बालिग महिलाओं की भी उनकी आबादी के अनुपात में 10% उपस्थिति अनिवार्य होती है। इस महिला सभा में अगर यह स्थिति नहीं बनती है,तो कोरम के अभाव में महिला सभा स्थगित करनी होगी तथा दुबारा बुलाई गई महिला सभा में भी कोरम की आवश्यकता लागू रहेगी।

महिला सभा का सफल आयोजन कैसे करें?

महिला सभा का सफल आयोजन करने के लिए चरणबद्ध तरीके से 3 चरणों का पालन करना चाहिए:-

  1. महिला सभा बुलाने से पहले की तैयारी
  2. बैठक के दौरान ध्यान रखी जाने वाली बातें
  3. महिला सभा में उठाए गए मुद्दों और चर्चित प्रस्तावों के बाद की कार्यवाही

महिला सभा को बुलाने से पहले की तैयारी

महिला सभा की बैठकों की तिथि ग्राम सभा की बैठकों से पहले रखनी चाहिए।महिला सभा की बैठक की तिथि, स्थान और समय की जानकारी मुनादी कराकर कुओं, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, बस स्टैंड, आंगनवाड़ी केंद्र,पशु स्वास्थ्य केंद्र, राशन की दुकान, महात्मा गांधी नरेगा के काम की जगह आदि पर नोटिस लगाकर करनी चाहिए। 


इस बात का विशेष ध्यान रखना है, की बैठक को ऐसी जगह पर आयोजित करवाया जाए,जहां महिलाएं आसानी से बिना डरे बेझिझक आ सके। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं बैठक में पहुंचे, इसके लिए सहयोग साथिन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनी से भी लिया जाए। महिला अध्यापिकाए, गांव की पढ़ी-लिखी महिलाओं, नवयुवक मंडल, किसान मंच, स्वयं सहायता समूह, बाल मंच आदि के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार करवाये।


महिला सभा की बैठक के दौरान ध्यान रखी जाने वाली बातें

सर्वप्रथम महिलाओं के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी है, एवं महिला सभा की अध्यक्षता सरपंच करें,और संचालन ग्रामसेवक करें। जिसमें सहयोग साथिन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी करेगी। ग्राम सेवक सभी मुद्दों और बिंदुओं को पढ़कर सुनाएं। उसके बाद उन पर चर्चा की जाए। महिला और लड़कियों को खुलकर बोलने और चर्चा की आजादी हो। उनके साथ होने वाली हिंसा पर चर्चा और रोकने की नीति पर खुलकर बात की जाए। महिलाओं को मजबूत बनाने और उनका हौसला बढ़ाने के कार्यक्रम जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, परिवार नियोजन,खेलकूद की उपलब्धता एवं गुणवत्ता पर चर्चा हो। 


सामाजिक बुराइयों जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या कानून, बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशा, घरेलू हिंसा, नाता प्रथा, डायन प्रथा पर चर्चा करें, और इनकी रोकथाम के उपायों पर भी चर्चा हो। महिलाओं के आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर होने के कार्यक्रम पर चर्चा हो। जैसे- बालिका छात्रवृत्ति, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन,विधवा महिला की बेटी की शादी पर सहायता, कृषि व पशुपालन विभाग की योजना, प्रशिक्षण, संपत्ति में मालिकाना अधिकार आदि के संबंध में महिला सभा में चर्चा कर महिलाओं को जागरूक करना चाहिए।


महिला सभा में उठाए गए मुद्दों और प्रस्तावों को शामिल करने के लिए उसके बाद की कार्यवाही

जो भी निर्णय लिए जाए वे बहुमत से हो इसकी जिम्मेदारी ग्राम सेवक की होगी। जिसमें सहयोग साथीन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी करेगी। बैठक में सामने आए मुद्दों और सुझावों और प्रस्तावों को विकास योजना में शामिल करना होगा और सबसे आगे रखना होगा। बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाही का ब्यौरा और आगे की योजना पर भी चर्चा होगी। महिलाएं अपने मुद्दों और सुझावों को शामिल करवाने के लिए ग्राम सभा में जरूर जाए। जब तक पंचायत के कामों में यह आधी आबादी भाग नहीं लेगी,तब तक भारत का उत्थान होना लगभग असंभव है।भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

पंचायती राज में महिला भागीदारी मौसम में बदलाव के लक्षण नजर आने लगे है। मौसम में उमस और गर्मी के साथ साथ पंचायत चुनाव ने भी दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदे

पंचायत में भूमिका तलाशती महिला जनप्रतिनिधि


 
मौसम में बदलाव के लक्षण नजर आने लगे है। मौसम में उमस और गर्मी के साथ साथ पंचायत चुनाव ने भी दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव इसी महीने मार्च में होने वाले थे लेकिन महामारी और बोर्ड परीक्षा के चलते इसे थोड़ा और बढ़ाना पड़ा। तारीख़ों के आगे बढ़ जाने से पंचायती चुनाव की दांव-पेंच, आंकलन और उठापटक कम नहीं हुई है। सब कुछ उसी गति से चल रहा है। गांव, मोहल्ले की बहस रोज़ चौराहे तक जाती है और शाम ढलने पर फिर गांव लौट आती है। इसी बहस में एक बहस हम भी छेड़ते है कि महिलाओं की वर्तमान पंचायतों में क्या भूमिका है? जिसके जवाब हम सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के बल्दीराय और इसौली इलाके कुछ गांवों के लोगो और पुरानी महिला ग्राम प्रधानों से बात कर के ढूंढते हैं।

ग्राम पंचायत में महिलाओं की क्या भूमिका है? - graam panchaayat mein mahilaon kee kya bhoomika hai?
पंचायती राज में महिला भागीदारी
भले ही देश की संसद में अब तक महिलाओं के 33% आरक्षण की मांग को पूरा करने में टालमटोल चल रही हो, लेकिन देश के पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। पंचायती राज मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो देश के बहुत से राज्यों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। हर दूसरे पद में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद से पंचायती राज में एक तिहाई आरक्षण को मंजूरी मिली बाद में जिसे बढ़ा कर कई राज्यों ने इसे पचास प्रतिशत तक किया है। जिससे सीधे तौर पर महिलाओं की भागीदारी में एक बड़ा चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिला है। 73वें संशोधन के बाद से आज देश में 2.5 लाख पंचायतों में लगभग 32 लाख प्रतिनिधी चुन कर आ रहे है। इनमें 14 लाख से अधिक महिला ही हैं। जो कुल निर्वाचित सदस्यों का 46.14% है। 

 

इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी होने के बावजूद भी जनप्रतिनिधि के रूप में महिलाएं पंचायत में अपनी भूमिका सशक्त रूप से निभा नहीं पा रही हैं। वह पुरुष प्रधान समाज में केवल चुनी हुई कठपुतली की तरह काम करने को मजबूर हैं। प्रधान और पंचायत सदस्य चुने जाने के बावजूद न तो वह किसी बैठक में हिस्सा ले पाती हैं और न ही किसी निर्णय में उनकी भागीदारी होती है। उनकी भूमिका केवल पुरुषों द्वारा लिए गए निर्णय पर अंतिम मुहर लगाने से अधिक नहीं होती है। ऐसे निर्णय जिनकी जानकारी स्वयं उन्हें नहीं होती है, पूर्व की भांति उनकी भूमिका घर की चारदीवारी के अंदर चूल्हे चौके तक ही सीमित रहती है। 
 
पंचायत में पुरुष प्रधानता और उनकी दबंगई का आलम यह था कि कोई भी महिला जनप्रतिनिधि उस वक्त तक हमसे बात करने को तैयार नहीं हुई, जब तक हमने उनकी पहचान और क्षेत्र का नाम छुपाने का आश्वासन नहीं दे दिया। नाम और क्षेत्र की पहचान गुप्त रखने की शर्त पर सीतापुर (बदला हुआ नाम) गांव की साल 2010 की ग्राम प्रधान रमावती (बदला हुआ नाम) बताती हैं कि "मुझे हमेशा से लगता था कि गांव का मुखिया या ग्राम प्रधान कोइ पुरुष ही होता है। मेरी कल्पना में नहीं था कि कोई महिला भी कभी प्रधान हो सकती हूं। लेकिन जब हमारा गांव महिला रिजर्व सीट घोषित किया गया तो पंचायत पर आधिपत्य रखने वाले दबंगों ने चुनाव में मुझे खड़ा कर दिया और मैं प्रधान बनी। लेकिन मेरे अनुभव की बात करे तो मुझे आज भी लगता है सिर्फ़ आरक्षित सीट हो जाने से प्रतिनिधित्व महिलाओं के हाथ में नहीं आता।" 
 
प्रधानी का चुनाव लड़ने का अपना अनुभव बताते हुए रामवती कहती हैं कि "मैं हरिजन समुदाय से हूँ, जहां दो वक्त की रोटी का इंतज़ाम भी बड़ी मुश्किल से होता है। ऐसे में मेरे चुनाव के बारे में सोचने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। मैं मज़दूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रही थी। एक सुबह मैं सोकर उठी तो देखा गांव के बड़े सम्मानित लोग मेरे दरवाज़े पर खड़े थे, मुझे बड़ा अचंभा हुआ। फिर वह सभी मुझसे चुनाव लड़ने की गुज़ारिश करने लगे। कह रहे थे कि इस बार गांव की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मैंने उनसे कहा 'बाबू लोगों, मुझे तो ठीक से अंगूठा लगाना भी नही आता! मैं भला कैसे प्रधानी संभाल पाऊंगी? उन्होने मुझे भरोसा दिलाया कि वह लोग सब संभाल लेंगे और मेरा कच्चा घर भी पक्का करवा देंगे। दूसरे बाबू ने तो यहां तक कहा कि बेटी का ब्याह करवाने में भी मदद करेंगे। अब जब कोइ बेटी के ब्याह करवा देने का वादा करे तो मैं कैसे पीछे हट जाती। उनके भरोसा दिलाने पर मैंने पंचायत चुनाव का पर्चा भर दिया और जीत भी गई। सरकार की नज़र में मैं प्रधान थी लेकिन हकीकत में बाबू लोग प्रधान रहे।" रामवती ने अपना टूटा घर दिखाते हुए कहा कि नेताओं की तरह बाबू लोगों का भी, मेरा घर पक्का बनाने और बेटी के ब्याह में मदद का वादा केवल वादे तक ही सीमित रह गया।  


हम अक्सर बहस के दौरान सुनते हैं कि पुरुषो के ही माध्यम से सही, अगर महिला को मौका मिल रहा है तो उनमें सामाजिक बदलाव की गुंजाइश कहीं न कहीं नजर आती है, लेकिन जब हम रमावती से बात कर रहे थे तो हमें वह गुंजाइश रत्ती भर नही दिखायी दे रही थी। रमा ने कहा "जैसे मैं उनके खेत में मजदूरी करती हूं, वैसे ही मैंने पांच साल प्रधानी में भी एक तरह से मजदूरी ही की है। वह मुझे अपने साथ बैंक ले जाते थे, पैसे निकाल कर सब रख लेते थे मैं अंगूठा लगा कर मजदूरी लेकर चली आती थी। ना हमें उनसे कुछ पूछने की हिम्मत थी और न ही वह हमें कुछ बताने के इच्छुक होते थे।"
 

जब इसी विषय पर हमने महिलाओ के बीच काम करने वाली एक गैर सरकारी संस्था दीपालया की असिस्टेंट मैनेजर अनीता राणा से बात की और उनसे प्रतिनिधित्व के नाम पर महिलाओं को पंचायत में कठपुतली बनाने जैसी समस्या का समाधान जानना चाहा तो उनका कहना था कि "समाज में अगर महिलाओं को वाकई अवसर देने हैं तो चुनाव में जनता द्वारा चुनी हुई महिलाओं को ही पंचायती मीटिंगो में जाने की अनुमति होनी चाहिए न कि उनके पतियों को। प्रधान पति जैसी संस्कृति पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना बेहद जरूरी है। पंचायती मीटिंगो में प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने, पंचायत में उनकी जिम्मेदारी और भागीदारी जैसे विषयों पर प्रशासन को समय समय पर कार्यशाला का भी आयोजन करवाया जाना चाहिए। उनका मानना है कि यह सदियों की समस्या है जो बहुत गहरी है। इसे ठीक होने में समय लगेगा। लेकिन इसमें सभी की भागीदारी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि यदि सही मायने में पुरुषों के वर्चस्व से महिलाओ को निकाल कर आत्मनिर्भर बनाना है तो उन्हें चुनाव के बाद कुछ समय निर्णय लेने से लेकर प्रधानी कैसे चलानी है, इसकी एक ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिये जिससे वह बिना किसी पुरुष की सहायता से अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभा सकें।


हालांकि पंचायत में महिला जनप्रतिनिधियों की सशक्त भूमिका से जुड़ी बहुत सी सकारात्मक कहानियां हमें पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन जब हम इसकी ज़मीनी हकीकत को इसी जिले के दूसरे गांव में देखने पहुचते हैं तो वहां के दृश्य एकदम अलग पाते हैं। इंटरनेट और सरकारी फाइलों के आंकड़ो की दुनिया से बहुत अलग है वास्तविक दुनिया है। हम मेघपुर (बदला हुआ नाम) गांव की ग्राम प्रधान से मिलने पहुंचे। लेकिन उनकी जगह उनके पति से मुलाकात संभव हो सकी। उन्होंने यह माना कि सरकार द्वारा महिला सीट रखने की मंशा भले ही बहुत अच्छी हो, लेकिन हमारे जैसे पिछड़े और दलित समाज में जब जब सत्ता के लिए सीट रिजर्व होती है, हम सब बस एक कठपुतली ही होते हैं। सीट किसी की भी हो, गांव के आर्थिक रूप से संपन्न और ऊंची जाति के लोग ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पंचायत से जुड़े फैसले लेते हैं। ऐसी स्थिति में, मैं अपनी पत्नी की सीट को चला रहा हूँ। हमारे जैसे पिछड़े समाज में जब अभी पुरुष ही ऊंची जातियों के दबाव से नहीं निकल पाये हैं, ऐसी स्थिति में महिलाओं का आत्मनिर्भर होकर ग्राम प्रधानी में उतरना एक कोरी कल्पना मात्र है।"

हमारे ज़ोर देने पर उन्होंने अपनी पत्नी को हमारे सामने बुलाया। वह सर पर पल्लू रखें घबराई हुई हमारे सामने आईं। जब हमने उनसे जानना चाहा कि उनके पति प्रधानी से संबंधित कोई निर्णय लेते समय उनसे सलाह लेते हैं? पहले वह काफ़ी देर तक बिना कुछ बोले खड़ी रहीं, फिर पति के सर हिलाने पर कठपुतली की तरह सर हिलाने लगीं। कुछ इस तरह सर को हिलते देख हमने अपने सिस्टम को हिलते देखा और समझा कि इस हिलते हुए सिस्टम को संभालने की ज़रुरत है। एक ऐसे पंचायती राज के निर्माण की ज़रूरत है, जहां केवल कागज़ पर ही नहीं बल्कि पंचायत भवन में बैठ कर गांव के विकास से संबंधित निर्णय लेते हुए भी महिला नज़र आये। (यह आलेख संजॉय घोष मीडिया अवार्ड 2020 के अंतर्गत लिखा गया है)

73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया?

भारतीय संविधान के 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, अप्रेल 1993 ने पंचायत के विभिन्न स्तरों पर पंचायत सदस्य और उनके प्रमुख दोनों पर महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया ।

भारत में महिलाओं को कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित है?

महिला आरक्षण विधेयक का मुद्दा 1993 में संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के तहत पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गईं।

राजस्थान में महिलाओं को 50 आरक्षण कब दिया गया?

7. महिलाओं का आरक्षण वर्ष 2015 के आम चुनाव के अनुसार सभी वर्गों में 50 प्रतिशत रखा जावेगा !

उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है?

सही उत्तर कुल सीटों का एक तिहाई है। ​उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थान: उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल सीटों का एक तिहाई है।