भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है । प्रारम्भ में 14 भाषाओ को संविधानिक मान्यता दी गई थी बाद में इसमें, सिन्धी भाषा को 21 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1967 ,कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, और नेपाली भाषा को 71वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ई. में जोड़ा गया। हाल में 92वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में बोड़ो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा, और संथाली भाषा शामिल किए गए।[1] Show अनुसूची[संपादित करें]
माँग वाली अन्य भाषाएँ[संपादित करें]भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में ३८ अन्य भाषाओं को शामिल करने की माँग है। य़े भाषाएँ हैं:[1]
सन्दर्भ[संपादित करें]
संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं?भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है ।
संविधान की 22 भाषा कौन सी है?(क): संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल हैं: - (1) असमिया, ( 2 ) बंगाली (3) गुजराती, (4) हिंदी, (5) कन्नड, (6) कश्मीरी, (7) कोंकणी, (8) मलयालम, ( 9 ) मणिपुरी, ( 10 ) मराठी, (11) नेपाली, (12) उड़िया, (13) पंजाबी, (14) संस्कृत, ( 15 ) सिंधी, (16) तमिल, ( 17 ) तेलुगू (18) उर्दू (19) बोडो, (20) संथाली, ...
कौन सी भाषा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है?सही उत्तर अंग्रेजी है।
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