राष्ट्रपति शासन का क्या मतलब होता है? - raashtrapati shaasan ka kya matalab hota hai?

देश अथवा राज्य में राष्ट्रपति शासन भारत के संविधान के अनुसार लगाया जाता है | राष्ट्रपति शासन सिर्फ दो आधार पर ही लगाया जाता है, जो भारतीय संविधानके अनुच्छेद 355 और 365 के अंतर्गत आता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन उस समय लगाया जाता है, जब उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है, और राज्य का शासन केंद्र सरकार के आधीन हो जाता है | राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के अनुरोध पर लगाया जाता है |

देश में राष्ट्रपति शासन आपातकाल के समय लोकसभा भंग हो जाने के कारण या पूर्ण बहुमत प्राप्त न होनें के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, परन्तु संसदके सत्र चलने पर इसे संसद से पास करवाना आवश्यक है | राष्ट्रपति शासन क्या होता है, और यह कैसे लागू होता है? इसके बारे में आपको इस पेज पर विस्तार से बता रहे है |

भारतीय संविधान क्या है?

राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होता है (How Presidential Rule Applies)

  • राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होता है (How Presidential Rule Applies)
    • राष्ट्रपति शासन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी (Information About President Rule) 

भारतीय सविंधान के अनुच्छेद-356 के अंतर्गत जब किसी राज्य में प्रशासन सविंधान के अनुसार न चलाया जा रहा हो अथवा  उस राज्य के किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न प्राप्त हो और सभी दल गठबंधन बनाकर भी सरकार न बना रहे हो, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को पत्र लिखा जाता है, जिसमें लिखा जाता है, कि  राज्य में सविंधान के अनुरूप स्थिति नहीं है, और ऐसी स्थिति को नियंत्रित करनें हेतु राष्ट्रपति शासन लगाना अवशयक है | राष्ट्रपति इस बात कि पुष्टि प्रधानमंत्री से करवाता है, और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना का आदेश देता है| केंद्र सरकार द्वारा सहमति मिलनें के बाद उस राज्य में संबंधित सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है, और उस राज्य का शासन केंद्र सरकार को अगले चुनाव तक के लिए दे दिया जाता है |

  • राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि, किसी विशेष राज्य का कार्यशक्ति  फेल हो गया है और तब वहां पर राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है।
  • इसके बाद जब राष्ट्रपति के सुनिश्चित हो जाए तो उस घोषणा को संसद के दोनों ही सदन (राज्य सभा और लोक सभा) में दो महीने के अंतर्गत ही सामान्य बहुमत से स्वीकृत करना रहेगा |
  • फिर जब संसद के दोनों सदन से उस घोषणा को स्वीकृति प्रदान हो जाती है, तो उस राज्य में अगले छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू  हो जाता है।

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राष्ट्रपति शासन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी (Information About President Rule) 

  • राष्ट्रपति शासन को अधिक से अधिक तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है, कि प्रत्येक 6 माह में संसद के दोनों सदन उसे सामान्य बहुमत से स्वीकृत करें।
  • वर्ष 1978 का 44वाँ संविधान संशोधन में कई बदलाव हुए , इसके बाद यह कहा गया कि राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष के बाद 06 माह और बढ़ाने के लिए इन दो शर्तो का पूरा होना जरूरी है।

(i). उस समय राष्ट्रीय आपातकाल का होना जरूरी है|

(ii).भारतीय चुनाव आयोग इस बात को स्पष्ट तरीके से बताये, कि उस राज्य में परेशानियों के कारण आम

चुनाव नहीं कराया जा सकता।

  • राष्ट्रपति किसी भी समय राज्य के राष्ट्रपति शासन को हटा सकता है, इसके लिए राष्ट्रपति को किसी भी तरह से संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नही है।

यहाँ पर हमनें आपको राष्ट्रपति शासन के विषय में बताया, यदि आपको इस प्रकार की कोई अन्य जानकारी लेनी हो तो आप  //hindiraj.com पर विजिट कर सकते है | इसके साथ ही अगर आप दी गयी जानकारी के विषय में अपने विचार या सुझाव अथवा किसी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते है, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते है |

आचार संहिता क्या होता है?

राष्ट्रपति शासन लगने पर क्या होता है?

राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि, किसी विशेष राज्य का कार्यशक्ति फेल हो गया है और तब वहां पर राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है। फिर जब संसद के दोनों सदन से उस घोषणा को स्वीकृति प्रदान हो जाती है, तो उस राज्य में अगले छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है।

राष्ट्रपति शासन कितने साल का होता है?

भारत में राष्ट्रपति को तीन धाराओं के तहत आपातकाल की घोषणा की शक्ति प्राप्त है। धारा 352 के तहत युद्ध या विदेशी आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो धारा 360 के तहत आर्थिक आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने या एक साल की होती है।

सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा?

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। हालांकि, सबसे ज्यादा दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू रहने के मामले में पंजाब सबसे आगे है। यहां अलग-अलग मौकों पर कुल 3510 दिन यानी लगभग 10 साल राष्ट्रपति शासन रहा। दूसरे नंबर पर जम्मू-कश्मीर है, जहां 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा और यह कुल 2375 दिन लागू रहा।

भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है?

आजादी के बाद से देश में अब तक 132 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है।

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