राजस्व संहिता की धारा 67 क क्या है? - raajasv sanhita kee dhaara 67 ka kya hai?

राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

ग्राम क्रमांक : 170624
ग्राम का नाम : बरेहता
तहसील : लम्भुआ
जनपद : सुल्तानपुर
फसली वर्ष : 1428-1433
भाग : 1

ग्राम क्रमांक : 170624

ग्राम का नाम : बरेहता

तहसील : लम्भुआ

जनपद : सुल्तानपुर

फसली वर्ष :1428-1433

भाग : 1

1--------------------------------2-------------------------------- 34567-1213 खाता खतौनी क्रम संख्या खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद टिप्पणी
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद )
1क(क) - रिक्त ( नदारद )
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद )
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो।
00132 गुलाममोहीउद्दीन / अब्बासअली / नि. ग्राम
1417
49मि.
0.0630
1429फ.न्यायालय उपजिलाधिकारी लम्भुआ सुलतानपुर के वाद सं.T202204680300984 अन्तर्गत धारा 76 उ.प्र.रा.सं.2006 सरकार बनाम गुलाम मोहीउद्दीन में दिनांक 12.03.2022 को आदेश हुआ कि ग्राम बरेहता परगना चांदा तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर की खतौनी वर्ष 1428-1433 फ0 के खाता संख्या 132 की गाटा संख्या 49मि/0.0630 हे0 के खातेदार गुलाम मोहीउद्दीन सुत अब्बास अली निवासी ग्राम बरेहता परगना चांदा तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर को असंक्रमणीय भूमिधर से संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया जाता है। अंकन तिथि -17.06.22
पट्टा
00130
कुल योग खाता- 1 0.0630 2.8
00133 फूलचन्द्र / रामसहाय / सैतापुर सराय
कलावती / फूलचन्द्र / सैतापुर सराय
1410
49मि
0.0630
पट्टा
00131
कुल योग खाता- 1 0.0630 2.5
00134 राजेन्द्रप्रसाद / स्व0रामकरन / नि. ग्राम
चन्द्रावती / स्व0रामकरन / नि. ग्राम
फूलचन्द्र / स्व0रामकरन / नि. ग्राम
1410
84मि.
0.0310
00132
कुल योग खाता- 1 0.0310 1.5
00135 विनयकुमार / छोटेलाल / नि. ग्राम
राधिका / विनयकुमार / नि. ग्राम
1410
123मि
0.0890
00134
कुल योग खाता- 1 0.0890 2.8
00136 विनोद कुमार / छोटेलाल / नि. ग्राम
पूनम / विनोद कुमार / नि. ग्राम
1410
123मि
0.0890
00135
कुल योग खाता- 1 0.0890 2.8
00137 विपिनकुमार / छोटेलाल / नि. ग्राम
पार्वती / विपिनकुमार / नि. ग्राम
1410
123मि
0.0890
00136
कुल योग खाता- 1 0.0890 2.8
00138 वृजभान / रामपियारे / नि. ग्राम
गजराज / रामपियारे / नि. ग्राम
धर्मराज / रामपियारे / नि. ग्राम
सावित्रीदेवी / स्व0रामपियारे / नि. ग्राम
सूर्यभान / रामपियारे / नि. ग्राम
1410
97मि
0.0510
00133
कुल योग खाता- 1 0.0510 2.0
श्रेणीवार कुल योग 7 0.4750 17.20
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद )
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद )
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद )
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद )
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद)
00139 नवीन परती / - / -
35
71
77
100
190
0.0690
0.1640
0.5060
0.0280
0.0080
1425फ.न्यायालय उपजिलाधिकारी लम्भुआ परवाना दिनांक 20.02.18 के अनुसार वाद सं.टी 201804680300819 हृदयनारायण बनाम ग्राम पंचायत में दिनांक 20.02.18 को आदेश हुआ कि ग्राम बरेहता परगना चाँदा तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर की खतौनी वर्ष 1422-1427फ.की खाता सं.138की गाटा सं.77/0.5060हे.में से 0.0190हे.पर हृदयनारायण सुत रामआसरे निवासी ग्रामवासी को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 क का लाभ प्रदान किया जाता है। ह.र.का.दि.16.03.18/19.03.18
1426फ.न्यायालय उपजिलाधिकारी लम्भुआ सुलतानपुर परवाना अमलदरामद वाद सं.T201804680303209 अन्तर्गत धारा 67ए-1 उ.प्र.राजस्व संहिता ग्राम बरेहता परगना चाँदा तहसील लम्भुआ जनपद सुलतानपुर राजाराम बनाम ग्राम पंचायत में दिनांक 26.09.2018 को आदेश हुआ कि ग्राम बरेहता परगना चाँदा तहसील लम्भुआ जनपद सुलतानपुर के खाता सं.138 की गाटा सं.77/0.5060हे.में से 0.0190हे.पर प्रार्थी राजाराम सुत मुनेसर यादव निवासी ग्रामवासी को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67ए-1 का लाभ प्रदान किया जाता है। ह.र.का.दि.14.02.19/15.03.19
00138
कुल योग खाता- 5 0.7750 0.0
00140 बंजर / - / -
40
43
58
70
85घ
91
97मि
104
123मि
161
0.0380
0.2550
0.3330
0.1390
0.3160
0.0510
0.0180
0.0510
0.0360
0.0630
1424फ.न्‍यायालय उपजिलाधिकारी लम्‍भुआ सुलतानपुर परवाना दिनांक 30.12.2016के अनुसार वाद संख्‍या टी.2016046850033809 अन्‍तर्गत धारा 67ए(1)उ.प्र.राजस्‍व संहिता भोलेनाथ बनाम ग्राम पंचायत में दिनांक 28.09.2016को आदेश हुआ कि ग्राम बरेहता परगना चांदा तहसील लम्‍भुआ जनपद सुलतानपुर के खाता संख्‍या 139की गाटा संख्‍या 43मि/0.010हे.का भोलेनाथ सुत छोटेलाल निवासी ग्रामवासी को उत्‍तर प्रदेश राजस्‍व संहिता 2006की धारा 67ए(1)का लाभ प्रदान किया जाता है।अंकन तिथि 09.02.17
1424फ.न्‍यायालय उपजिलाधिकारी लम्‍भुआ परवाना दिनांक 18.03.17के अनुसार वाद संख्‍या टी.201704685003592 रवीन्‍द्रकुमार बनाम ग्राम पंचायत अन्‍तर्गत धारा 67क उ.प्र.रा.सं.में दिनांक 03.03.17को आदेश हुआ कि ग्राम बरेहता परगना चांदा तहसील लम्‍भुआ के खाता संख्‍या 139की गाटा संख्‍या 58/0.333हे.में से 0.019हे.का रवीन्‍द्रकुमार सुत रामचन्‍दर निवासी ग्राम वासी को उ.प्र.रा.सं. 2006 की धारा 67 क का लाभ प्रदान किया जाता है।अंकन तिथि 31.03.17
1424फ.आदेशानुसार न्‍यायालय उपजिलाधिकारी लम्‍भुआ परवाना दिनांक 13.04.17के अनुसार वाद संख्‍या टी.201704685003702 नरेन्‍द्रकुमार बनाम ग्राम पंचायत अन्‍तर्गत धारा 67क उ.प्र.रा.सं.में दिनांक 03.03.2017 को आदेश हुआ कि ग्राम बरेहता परगना चांदा तहसील लम्‍भुआ के खाता संख्‍या 139की गाटा संख्‍या 58/0.333हे.में से 0.019हे.का नरेन्‍द्रकुमार सुत रामचन्‍दर निवासी ग्रामवासी को उत्‍तर प्रदेश राजस्‍व संहिता 2006की धारा 67क का लाभ प्रदान किया जाता है।अंकन तिथि 18.04.17
00139
कुल योग खाता- 10 1.3000 0.0
श्रेणीवार कुल योग 15 2.0750 0.00
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद )
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद )
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद )
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद )
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद )
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। ( नदारद )
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद )
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद )
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद )
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि ।
00141 तालाब / - / -
142क
143
0.0210
0.0190
00140
कुल योग खाता- 2 0.0400 0.0
00142 नाली / - / -
7
29
34
46
50
51
56
62
65
87
124
145
147
171
175
182
183
185
189
195
206
217
221
224
236
0.0360
0.0240
0.0260
0.0170
0.0030
0.0740
0.0130
0.0070
0.0360
0.0710
0.0080
0.0290
0.0370
0.0130
0.0060
0.0230
0.0110
0.0050
0.0070
0.0330
0.0350
0.0530
0.0120
0.0060
0.0290
00141
कुल योग खाता- 25 0.6140 0.0
श्रेणीवार कुल योग 27 0.6540 0.00
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो।
00143 आबादी / - / -
69
186घ
191
79मि0
44मि.
3.0350
0.1960
0.0360
0.1480
0.0390
00142
कुल योग खाता- 5 3.4540 0.0
00144 कच्ची सड़क / - / -

178
0.5600
00143
कुल योग खाता- 1 0.5600 0.0
00145 खलिहान / - / -
39
42
55
57
78
90
0.1390
0.1260
0.1390
0.0380
0.1900
0.5950
00144
कुल योग खाता- 6 1.2270 0.0
00146 चकमार्ग / - / -
2
22
30
41
64
73
94
101
106
148
158
158
172
176
196
218
242
0.0510
0.0690
0.0490
0.0420
0.0230
0.0040
0.0460
0.1180
0.0380
0.0730
0.1130
0.1340
0.0360
0.0070
0.0390
0.1170
0.1010

00145
कुल योग खाता- 17 1.0600 0.0
00147 होलिका / - / -

88
0.1390
00146
कुल योग खाता- 1 0.1390 0.0
श्रेणीवार कुल योग 30 6.4400 0.00
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो।
00148 कब्रिस्तान / - / -
89
102
103
0.0760
0.2020
0.3670
00147
कुल योग खाता- 3 0.6450 0.0
00149 शमशान / - / -

48
0.2530
00148
कुल योग खाता- 1 0.2530 0.0
श्रेणीवार कुल योग 4 0.8980 0.00
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो ।
00150 ऊसर / - / -
37
38मि.
44मि0
49मि
79मि0
80
81
82
83क
117
119
120क
0.2280
0.2560
1.0820
0.6080
0.9210
0.0890
0.1140
0.0130
0.1390
0.0760
0.1010
0.0310
1422फ0आदेशानुसार श्रीमान न्यायालय उपजिलाधिकारी लम्भुआ सुलतानपुर वाद सं097/T-20140468032614 धारा-123(1) ज0वि0अधि0ता0फै022.10.14ग्राम बरेहता पर0चांदा किरनरानी बनाम ग्राम पंचायत में आदेश हुआ कि ग्राम बरेहता पर0चांदा तहसील लम्भुआ की गाटा सं049मि./0.005हे0पर किरनरानी पत्नी
चमनलाल द्वारा मई 2007के पूर्व से आवासीय मकान बनाकर कब्जा करने के कारण 123(1)ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया जाता है। ह0अ0र0का08.12.14क0अ0ं9.12.14
1422फ0आदेशानुसार श्रीमान न्यायालय उपजिलाधिकारी लम्भुआ सुलतानपुर वाद सं0T-20140468032542धारा-123(1) ज0वि0अधि0ता0फै020.12.14ग्राम बरेहता पर0चांदा. इसरातुल निशा बनाम ग्राम पंचायत में आदेश हुआ कि ग्राम बरेहता पर0चांदा तहसील लम्भुआ की
गाटा सं044मि.रक्बा 0.019हे0पर इसरातुलनिशा पत्नी मो0युसुफ निवासी ग्राम बरेहता द्वारा 13मई 2007के पूर्व से आवासीय मकान बनाकर कब्जा करने के कारण धारा-123(1)ज0वि0अधि0के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया जाता है।ह0अ0र0का013.3.15क0अं025.3.15
1424फ:आदेशानुसार न्‍यायालय उपजिलाधिकारी लम्‍भुआ सुलतानपुर परवाना अमलदरामद दिनांक 21/09/16के अनुसार वाद संख्‍या टी-20160468033392अन्‍तर्गत धारा 123-1ज-वि-अधि- शाहिदअली वनाम ग्रामपंचायत में दिनांक 23/08/16 को आदेश हुआकि ग्राम बरेहता परगना चांदा तहसील लम्‍भुआ की गाटा संख्‍या 44मि-/0-0180पर शाहिद अली सुत मोहम्‍मद युनुस निवासी ग्राम को ज-वि- एवं भूमि व्‍यवस्‍था अधिनियम की धारा 123-1का लाभ प्रदान किया जाता है।अंकनतिथि-07/10/16
1424फ0-आदेश न्‍यायालय उपजिलाधिकारी लम्‍भुआ सुलतानपुर परवाना दिनांक 07/11/16के अनुसार वादसं020160468033302 अन्‍तर्गत धारा 123-1ज0वि0अधि0शाहिदअली वनाम ग्रामपंचायत अन्‍तर्गत धारा 123-1ज0वि0अधि0मे दिनांक 23/08/16को पारित निर्णय मे दिनांक 29/10/16को पुन आदेश हुआ कि शाहिदअली सुत मु0युनुस के स्‍थान पर शाहिदअली सुत युसुफ सही नाम अंकित किए जाने का आदेश पारित किया जाता है।अंकन तिथि-11.11.16
1424फ.न्‍यायालय उपजिलाधिकारी लम्‍भुआ सुलतानपुर परवाना दिनांक 30.12.2016के अनुसार वाद संख्‍या टी.2016046850033808 अन्‍तर्गत धारा 67ए(1)उ.प्र.राजस्‍व संहिता प्रभावती देवी बनाम ग्राम पंचायत में दिनांक 28.09.2016को आदेश हुआ कि ग्राम बरेहता परगना चांदा तहसील लम्‍भुआ जनपद सुलतानपुर के खाता संख्‍या 149की गाटा संख्‍या 44मि/0.019हे. का प्रभावती पत्‍नी दुखी निवासी ग्रामवासी को उत्‍तर प्रदेश राजस्‍व संहिता 2006की धारा 67ए(1)का लाभ प्रदान किया जाता है।अंकन तिथि 09.02.17
1424फ.न्‍यायालय उपजिलाधिकारी लम्‍भुआ परवाना दिनांक 21.03.17के अनुसार वाद संख्‍या टी.201704685003413 किरनरानी बनाम ग्राम पंचायत अन्‍तर्गत धारा 67स (1) उ.प्र.रा.सं.में दिनांक 28.02.17को आदेश हुआ कि ग्राम बरेहता परगना चांदा तहसील लम्‍भुआ के खाता संख्‍या 149की गाटा संख्‍या 49मि/0.608हे.में से 0.010हे.का किरनरानी पत्‍नी चमन लाल निवासी ग्राम वासी को उ.प्र.राजस्‍व संहिता 2006 की धारा 67ए (1)का लाभ प्रदान किया जाता है।अंकन तिथि 31.03.17
1424फ.आदेशानुसार न्यायालय उपजिलाधिकारी लम्भुआ सुलतानपुर परवाना दिनांक 02.05.2017 के अनुसार वाद संख्या टी 2017046850031075 अन्तर्गत धारा 67ए उ.प्र.राजस्व संहिता रफातुलनिशां बनाम ग्राम पंचायत में दिनांक 01.04.2017 को आदेश हुआ कि ग्राम बरेहता परगना चांदा तहसील लम्भुआ जनपद सुलतानपुर के खाता संख्या 149की गाटा संख्या 49मि./0.6080हे.में से 0.013हे.का रफातुलनिशा पुत्री सुबराती निवासी ग्रामवासी को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006की धारा 67ए का लाभ प्रदान किया जाता है।अंकन तिथि 08.05.17
00149
कुल योग खाता- 12 3.6580 0.0
00151 करबला / - / -

153मि.
0.1900
00150
कुल योग खाता- 1 0.1900 0.0
00152 भीटा / - / -

142ख
0.2020
00151
कुल योग खाता- 1 0.2020 0.0
श्रेणीवार कुल योग 14 4.0500 0.00
कुल योग खतौनी- 97 14.5920 17.20
  यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

धारा 67 की कार्रवाई क्या होती है?

आईपीसी (IPC) की धारा 67 (Section 67) में बताया गया है कि जब अपराध केवल आर्थिक दण्ड से दण्डनीय हो तो जुर्माना न चुकाने पर कारावास का प्रावधान किया गया है.

धारा 67 2 )+ क्या है?

(2) तत्पश्चात् सहायक कलेक्टर धारा 67 ( 2 ) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध आर०सी० प्रपत्र - 20 में कारण बताओं नोटिस जारी करेगा कि क्षति, दुर्विनियोजन अथवा अवैध अध्यासन के लिये नोटिस में विनिर्दिष्ट की गयी रकम से अनधिक रकम की वसूली उससे क्यों न की जाय और उसे ऐसी भूमि से बेदखल क्यों न कर ...

धारा 67 1 क्या है?

धारा 67 आईपीसी (IPC Section 67 in Hindi) - आर्थिक दण्ड न चुकाने पर कारावास, जबकि अपराध केवल आर्थिक दण्ड से दण्डनीय हो।

राजस्व संहिता धारा 66 क्या है?

1 पंजीकरण और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2001 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 24-9-2001. पिछले नीचे के रूप में अपनी चूक, धारा 67 पढ़ने के लिए: "67.

संबंधित पोस्ट

Toplist

नवीनतम लेख

टैग