पंचायती राज अधिनियम 1996 क्या है? - panchaayatee raaj adhiniyam 1996 kya hai?

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 : PESA Act

चर्चा में क्यों?

  • छत्तीसगढ़ पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के नियमों के निर्धारण पर चर्चा करने के लिए कांकेर जिले की पंचायतों के आदिवासी नेताओं और अन्य प्रतिनिधियों के साथ पहली बैठक की।
  • उल्लेखनीय है कि कांकेर जिले में गोथन नामक स्थान पर छत्तीसगढ़ के पांच जिलों के 16 आदिवासी ब्लॉकों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए एवं इन्होने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 में अपेक्षित बदलाव हेतु सुझाव भी दिए। इन प्रतिनिधियों के सुझावों में ग्राम सभा के सशक्तिकरण जैसे प्रमुख मुद्दे सहित, खाद्य सुरक्षा, जल निकायों पर अधिकार इत्यादि विषय शामिल थे।

पृष्ठभूमि

  • छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996, जिसे पेसा अधिनियम भी कहा जाता है, के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियमों को लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।
  • जब से पेसा अधिनियम पारित किया गया है केवल छह राज्यों - आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ने इसके लिए नियम बनाए हैं।
  • जबकि छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड ने अभी तक इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए ऐसा नहीं किया है।

बैठक में जनजातीय प्रतिनिधियों की प्रमुख मांग

जनजातीय प्रतिनिधियों के द्वारा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 में निम्न बदलाव की मांग की गयी है-

  • ग्राम सभाओं के शक्ति में विस्तार करते हुए अधिक प्रतिनिधित्व
  • आदिवासी इलाकों में खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना
  • ग्राम क्षेत्र में स्थित जल निकायों पर अधिकार
  • इन क्षेत्रों में रहने वाले सभी जनजातियों का प्रतिनिधित्व देकर दीर्घकालिक सामाजिक विवाद समाधान करना चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो
  • आदिवासी क्षेत्रों में राजस्व और उनके क्षेत्र में रेत खनन को सरकार के नियंत्रित करने के निर्णय को वापस लिया जाए
  • आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों से वापस पाने की शक्ति ग्राम सभा को दी जानी चाहिए

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996: PESA Act

  • भारतीय संविधान के 73 वें संशोधन में देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। लेकिन यह महसूस किया गया कि इसके प्रावधानों में अनुसूचित क्षेत्रों विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया है।
  • इस कमी को पूरा करने के लिए संविधान के भाग 9 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में विशिष्ट पंचायत व्यवस्था लागू करने के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 बनाया गया।
  • इस अधिनियम को 24 दिसम्बर 1996 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था।

पेसा अधिनियम की विशेषताएँ:

  1. यह संविधान के भाग 9 के पंचायत से जुड़े प्रावधानों को संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है।
  2. यह अधिनियम जनजातीय समुदाय को भी स्वशासन का अधिकार प्रदान करता है।
  3. इसका उद्देश्य सहयोगी लोकतन्त्र के तहत ग्राम प्रशासन स्थापित करना और ग्राम सभा को सभी गठिविधियों का केंद्र बनाना है।
  4. इसमें जनजातीय समुदाय की परम्पराओं और रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है।
  5. यह जनजातीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपर्युक्त स्तरों पर पंचायतों को विशिष्ट शक्तियों से युक्त बनाता है।

ग्राम सभा क्या होती है?

  • ग्राम सभा एक ऐसा निकाय है जिसमें वे सभी लोग सम्मिलित होते हैं जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत की निर्वाचन सूची में दर्ज होते हैं।
  • ग्राम सभा को संविधान के अनुच्छेद 243ख में परिभाषित किया गया है।
  • ग्राम सभा से जुड़े प्रावधानों को संविधान में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था।
  • ग्राम सभा की मतदाता सूची में दर्ज 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं।
  • पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठकें साल में कम से कम दो बार अवश्य होनी चाहिए। ग्राम पंचायत को अपनी सुविधानुसार ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने का अधिकार है।

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  • 04 Aug 2021
  • 10 min read

प्रिलिम्स के लिये 

पेसा अधिनियम, 1996, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह

मेन्स के लिये 

पेसा अधिनियम की विशेषताएँ एवं इससे जुड़ी समस्याएँ, भारत में आदिम जनजातीय समूहों की स्थिति 

चर्चा में क्यों?

झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों से आदिवासी स्वशासन प्रणाली समाप्त हो गई है।

  • भारतीय इतिहास के समय में अधिकांश आदिवासियों (भारत के आदिवासी समुदायों) की अपनी संघीय शासन प्रणाली थी। हालाँकि औपनिवेशिक काल के दौरान तथा स्वतंत्रता के पश्चात् की प्रशासनिक व्यवस्था ने आदिवासी शासन प्रणाली को काफी हद तक प्रभावित किया है।
  • पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम , 1996 को पारंपरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को बनाए रखना था।

प्रमुख बिंदु 

केस स्टडी - झारखंड की जनजातीय शासन प्रणाली:

  • वर्ष 2000 में झारखंड को बिहार के दक्षिणी भाग से अलग कर  भारत के 28वें राज्य के रूप में बनाया गया था।
    • यह भाग भूगोल और सामाजिक संरचना की दृष्टि से बिहार के उत्तरी भाग से विशिष्ट रूप से भिन्न था।
  • इसमें 32 विभिन्न जनजातियाँ हैं, जिनमें नौ विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) शामिल हैं।
    • 2001 की जनगणना के अनुसार, संथाल (34%), उरांव (19.6%), मुंडा (14.8%) और हो (10.5%) संख्या के मामले में प्रमुख जनजातियों में से हैं।
  • राज्य में प्रमुख जनजातीय समुदायों में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को तीन कार्यात्मक स्तरों में संगठित किया गया था।
    •  पहला ग्राम स्तर पर है; दूसरा पाँच-छह ग्राम स्तरों के समूह में तथा तीसरा सामुदायिक स्तर पर।
  • निर्णय लेने की इन प्रक्रियाओं को जन-केंद्रित और लोकतांत्रिक माना जाता था, हालाँकि महिलाओं को ज़्यादातर ऐसी प्रक्रियाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं थी।
  •  उनकी अपनी शासन प्रणाली थी, जो जाति व्यवस्था के विपरीत गैर-श्रेणीबद्ध थी। प्रत्येक आदिवासी गाँव में स्वशासन की मूल इकाई के रूप में एक ग्राम परिषद होती थी।
  • ये मंच प्रशासन, संसद और न्यायपालिका से संबंधित सभी मामलों के लिये निर्णय लेने वाले निकायों के रूप में कार्य करते थे।
    • प्रशासनिक मामले गाँव के सामान्य (जैसे भूमि, जंगल और जल निकाय), श्रम साझाकरण, कृषि गतिविधियों, धार्मिक आयोजनों और त्योहारों आदि के रखरखाव से संबंधित थे।
    • संसदीय मामले मानदंडों और अलिखित कानूनों और पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने व व्याख्या करने से संबंधित थे।
    • न्यायपालिका के मामले अलिखित मानदंडों और मूल्यों द्वारा निर्देशित संघर्ष, अनुशासनात्मक कार्रवाइयों आदि के प्रबंधन से संबंधित थे।
  • व्यवस्था का क्रमिक पतनः वर्ष 1947 में बिहार पंचायत राज व्यवस्था (BPRS) की शुरुआत के बाद ये आदिवासी पारंपरिक शासन प्रणाली कमज़ोर हो गई।
    • गैर-आदिवासी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए BPRS का गठन किया गया था।
    • परिणामस्वरूप गैर-प्राथमिकता और उपेक्षा के कारण पारंपरिक शासन प्रणाली की प्रक्रिया प्रभावित हुई।
    • यह औद्योगीकरण, आदिवासियों के विस्थापन और शहरीकरण से बढ़ गया था।

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) विधेयक,1996 के बारे में:  

  • ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 1992 में 73वाँ संविधान संशोधन पारित किया गया।
  • इस संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के लिये कानून बनाया गया।
    • हालांँकि अनुच्छेद 243 (M) के तहत अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों में इस कानून का आवेदन प्रतिबंधित था।  
  • वर्ष 1995 में भूरिया समिति की सिफारिशों के बाद भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये स्व-शासन सुनिश्चित करने हेतु पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) विधेयक,1996 अस्तित्व में आया।
    • पेसा ने ग्राम सभा को पूर्ण शक्तियाँ प्रदान की, जबकि राज्य विधायिका पंचायतों और ग्राम सभाओं के समुचित कार्य को सुनिश्चित करने हेतु एक सलाहकार की भूमिका में है।
  • पेसा को भारत में आदिवासी कानून की रीढ़ माना जाता है।
  • पेसा निर्णय लेने की प्रक्रिया की पारंपरिक प्रणाली को मान्यता देता है और लोगों की  स्वशासन की भागीदारी सुनिश्चित करता है।
  • ग्राम सभाओं को निम्नलिखित शक्तियांँ और कार्य प्रदान किये गए हैं:
    • भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार।
    • पारंपरिक आस्था और आदिवासी समुदायों की संस्कृति का संरक्षण।
    • लघु वन उत्पादों का स्वामित्व।
    • स्थानीय विवादों का समाधान।
    • भूमि अलगाव की रोकथाम।
    • गांव के बाजारों का प्रबंधन।
    • शराब के उत्पादन, आसवन और निषेध को नियंत्रित करने का अधिकार।
    • साहूकारों पर नियंत्रण का अधिकार। 
    • अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कोई अन्य अधिकार।

पेसा से संबंधित मुद्दे:

  • राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस राष्ट्रीय कानून के अनुरूप अपने अनुसूचित क्षेत्रों के लिये राज्य स्तरीय कानून बनाएँ।
    • इसके परिणामस्वरूप पेसा आंशिक रूप से कार्यान्वित हुआ है।
    • आंशिक कार्यान्वयन ने आदिवासी क्षेत्रों में, जैसे- झारखंड में स्वशासन को खराब कर दिया है।
  • कई विशेषज्ञों ने दावा किया है कि पेसा स्पष्टता की कमी, कानूनी दुर्बलता, नौकरशाही उदासीनता, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, सत्ता के पदानुक्रम में परिवर्तन के प्रतिरोध आदि के कारण सफल नहीं हुआ।
  • राज्य भर में किये गए सोशल ऑडिट में यह भी बताया गया है कि वास्तव में विभिन्न विकास योजनाओं को ग्राम सभा द्वारा केवल कागज़ पर अनुमोदित किया जा रहा था, वास्तव में चर्चा और निर्णय लेने के लिये कोई बैठक नहीं हुई थी।

भारत की जनजातीय नीति

  • भारत में अधिकांश जनजातियों को सामूहिक रूप से अनुच्छेद 342 के तहत ‘अनुसूचित जनजाति’ के रूप में मान्यता दी गई है।
  • भारतीय संविधान के भाग X: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में निहित अनुच्छेद 244 (अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन) द्वारा इन्हें आत्मनिर्णय के अधिकार (Right to Self-determination) की गारंटी  दी गई है।
    • संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण तथा छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध किये गए हैं।
  • पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 या पेसा अधिनियम।
  • जनजातीय पंचशील नीति।
  • अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 वन में रहने वाले समुदायों के भूमि और अन्य संसाधनों के अधिकारों से संबंधित है।

आगे की राह

  • यदि पेसा अधिनियम को अक्षरश: लागू किया जाता है, तो यह आदिवासी क्षेत्र में मरती हुई स्वशासन प्रणाली को फिर से जीवंत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।
  • यह पारंपरिक शासन प्रणाली में खामियों को दूर करने और इसे अधिक लिंग-समावेशी एवं लोकतांत्रिक बनाने का अवसर भी देगा।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

पेसा क्या है in Hindi?

पेसा एक्ट यानि पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है।

पेसा कानून कब पारित किया गया था?

24 दिसंबर 1996 को भारत की संसद से 25 साल पहले संविधान की पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में 'स्व-शासन' की स्थापना के लिए पेसा (अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार) कानून पारित किया गया था

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में कितनी धारा है?

सही उत्तर 89 है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 कब लागू हुआ?

इस अधिनियम के संदर्भ में राजस्थान पंचायती राज विस्तार नियम 1996 बनाया गया था जो 30 दिसम्बर, 1996 से लागू कर दिया गया है। राज्य में वर्तमान में 343 पंचायत समितियाँ, 11152 ग्राम पंचायत व 33 जिला परिषदें है।

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