नागरिकों के कर्तव्य कौन कौन से हैं? - naagarikon ke kartavy kaun kaun se hain?

Fundamental Duties In Hindi प्रिय मित्रों आज हम आपको भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के बारे में विस्तार से बताएंगे। आज हमने इस लेख में भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य इत्यादी के बारे आपके लिए विस्तार से जानकारी दी है। हमारा यह लेख पढ़ने के बाद आपको Maulik Kartavya की पूर्ण जानकारी के बारे में पता लग जाएगा। 

हमारा यह लेख कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। इसलिए विद्यार्तियो की सहायता के लिए हमने Maulik Kartavya In Hindi लिखा है।

  • Maulik Kartavya | Fundamental Duties In Hindi
    • मौलिक कर्तव्यों का निर्माण
    • भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य

Maulik Kartavya | Fundamental Duties In Hindi


मौलिक कर्तव्य (Mul Kartavya) :- भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51(क) एवं भाग 4 (क) में किया गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। इन मौलिक कर्तव्यों का पालन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य में राष्ट्र की भावना एवं संप्रभुता को बढ़ावा देते हैं।

मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक लक्ष्य के आगे राष्ट्रहित एवं राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता होनी चाहिए।

भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भारतीय संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान के प्रति आदर सम्मान का भाव एवं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा एवं देखभाल करने जैसे कर्तव्य शामिल है।

नागरिकों के कर्तव्य कौन कौन से हैं? - naagarikon ke kartavy kaun kaun se hain?

मौलिक कर्तव्यों का निर्माण


मौलिक कर्तव्यों का निर्माण :- सन 1976 में मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में 42 वें संविधान संशोधन के समय शामिल किया गया। इन मौलिक कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ के संविधान के मौलिक कर्तव्यों के आधार पर किया गया है। इन मौलिक कर्तव्य की संरचना सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर की गई है।

भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य


मौलिक कर्तव्य :- प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी लेकिन भारतीय संविधान के 86 में संविधानिक संशोधन द्वारा इनकी संख्या 10 से 11 कर दी गई। 

तो आइए जानते हैं कि भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे 11 मौलिक कर्तव्य कौन-कौन से हैं – 

  1. प्रथम कर्तव्य यह है कि समस्त भारतीय नागरिकों को संविधान का आदर-सम्मान करना होगा और साथ ही उसको सर्वमान्य मानकर उसका पालन करना होगा और इसके साथ ही तिरंगा व राष्ट्रगान का आदर-सम्मान करना।
  2. जिन गौरवपूर्ण व्यक्तियों के कार्यों ने हमें आजादी दिलवाई एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना बलिदान दिया उनका आदर व सम्मान करना।
  3. राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना और उसका आदर एवं गौरवपूर्ण सम्मान करना।
  4. राष्ट्र की विचारधारा और राष्ट्र के आदर्श मूल्यों की रक्षा करना।
  5. भारतीय संस्कृति का संरक्षण कर उसे बढ़ावा देना।
  6. प्रत्येक नागरिकों को एकसमान आदर एवं सम्मान देना एवं उसको प्राप्त अधिकारों का सम्मान करना।
  7. प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना और उसकी वृद्धि हेतु अनेको प्रयत्न करना।
  8. वैज्ञानिक मानदंडों को अपनाना और राष्ट्र के विकास हेतु नवीन ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करना।
  9. भारतीय सार्वजनिक संपत्ति की प्रत्येक परिस्थिति में रक्षा करना उसे हानि न पहचाना।
  10. राष्ट्र के विकास हेतु सामाजिक कार्यो में अपना योगदान देना।
  11. यह प्रत्येक माता-पिता का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने बच्चो को प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा (6 से 14 वर्ष) प्रदान करवाए।

इन समस्त मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) को प्रत्येक नागरिक के पालन करने हेतु प्रावधान किया गया हैं। इन समस्त कर्तव्यों को आदर-सम्मान एवं इन्हें अपना उत्तरदायित्व समझकर इनका पालन करना अनिवार्य घोषित किया गया हैं।

मौलिक कर्तव्य प्रश्न उत्तर :-

भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? 

पूर्व सोवियत संघ

नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य की सिफारिश किस समिति ने की थी?

सरदार स्वर्ण सिंह समिति

किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया?

1976 

1976 में 42 वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए?

10

संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया? 

भाग 4 (क)

भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? 

अनुच्छेद 51(क)

वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 

11

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नागरिक के प्रमुख कर्तव्य क्या है?

राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना और उसका आदर एवं गौरवपूर्ण सम्मान करना। राष्ट्र की विचारधारा और राष्ट्र के आदर्श मूल्यों की रक्षा करना। भारतीय संस्कृति का संरक्षण कर उसे बढ़ावा देना। प्रत्येक नागरिकों को एकसमान आदर एवं सम्मान देना एवं उसको प्राप्त अधिकारों का सम्मान करना।

नागरिकों के कितने कर्तव्य है?

प्रारंभ में अनुच्छेद 51 (A) के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties Hindi me) को जोड़ा गया था। बाद में 2002 में, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सूची में एक और कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्त्तव्य (11 Fundamental Duties in Hindi) हैं।

11 कर्तव्य कौन कौन से हैं?

11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से है 1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र-ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे ।

10 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं?

मूल कर्तव्य.
(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;.
(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;.
(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;.